निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 11-11 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 12-12 पूरक
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पूरक-क 13-14बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————
बिहार विधन-सभा सचिवालय
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अध्सिूचनाएं
31 मई 2018
सं0 अकस-01/2018-8882/विस।--सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-अकस-1/2018-1929, दिनांक 02 अप्रील, 2018 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, सविस अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव।
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2 अगस्त 2018
सं0 अकस-01/2017-5515/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-2530, दिनांक-31.03.2017 के क्रम में बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 ठ ;1द्ध के तहत् वर्ष 2017-18 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति की शेष अवध् िके लिए श्री मो इलियास हुसैन, सविस को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है ।
अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य, श्री मो इलियास हुसैन, सविस लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राम श्रेष्ठ राय, सचिव।
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22 मई 2018
सं0 आवास 03/18-4970/विस।--सभा सचिवालय के पूर्व निर्गत अध्सिूचना सं-आवास 03/18-3441 विस, पटना दिनांक 02.04.2018 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्री सुबोध राय, स0वि0स0 (क्षेत्र संख्या-157) को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वर्ष 2018-2019 की शेष अवधि के लिए बिहार विधान सभा की आवास समिति का सदस्य मनोनीत किया है ।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, भूषण कुमार झा, उप-सचिव।
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23 मई 2018
सं0 आवास 03/18-4974/विस।--सभा सचिवालय के पूर्व निर्गत अधिसूचना सं-आवास 03/18-4970 विस, पटना दिनांक 22.05.2018 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री सुबोध राय, स0वि0स0 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 22.05.2018 से याचिका समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । पूर्व निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, भूषण कुमार झा, उप-सचिव।3 बिहार गजट, 30 जनवरी 2019
24 जुलाई 2018
सं0 2स्था-277/17-4861/विस।--श्री असीम कुमार, उप-सचिव, बिहार विधन-सभा, पटना जो वेतन स्तर-12 में 96900/- ;छियानवे हजार नौ सौद्ध रू प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियमावली, 1986, तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रा सं-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प सं-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका 'G' के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष-2014-17 में एलटीसी सुविध के तहत दिनांक 31.08.2018 से 04.09.2018 तक पटना से सिरडी ;महाराष्ट्रद्ध एवं सिरडी ;महाराष्ट्रद्ध से पटना की यात्राा के लिए दिनांक 31.08.2018 को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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21 जुलाई 2017
सं0 2 स्था-205/16-5427/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार के पत्राांक-वैदानिको- 24/बिविस-02/11-612 ;22द्ध, पटना, दिनांक-02.06.17 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 227,230 एवं 248 ;कद्ध के तहत श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप सचिव, बिहार विधन सभा, पटना को दिनांक 27.12.16 से 30.12.16 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 31.12.16 एवं 01.01.17 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है ।
आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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20 जुलाई 2018
सं0 2स्था-238/17-4828/विस।--सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-630, दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं-3/एम2-5-1/99, खण्ड-1829 वि;2द्ध, दिनांक 07.04.2005 तथा वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक-703;22द्ध, दिनांक 03.07.2018 के अनुसरण में श्री राजेन्द्र झा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.04.2018 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ;तीन सौद्ध दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।
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24 मई 2018
सं0 2स्था-191/17-4154/विस।--श्री सुबोध् कुमार जायसवाल, अवर सचिव, बिहार विधन सभा, पटना जो वर्तमान में माननीय मंत्राी, संसदीय कार्य विभाग के सभा सचिवालय के मुख्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में प्रतिनियुक्त हैं, तथा जो वेतन स्तर-11 में 91,100/-;एकानवे हजार एक सौद्ध रू प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियमावली 1986 वित्त विभाग के पत्राांक-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 'G' एवं सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं-8492, दिनांक 16.10.2017 की सुविध अंतर्गत पटना से पोर्टब्लेयर जाने एवं पोर्टब्लेयर से पटना आने के लिए दिनांक 28.05.2018 से 01.06.2018 तक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ ही दिनांक 27.05.2018 से 01.06.2018 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 4
20 मार्च 2017
सं0 2स्था-205/16-1913/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार के पत्राांक-वैदानिको-22/ बिविस-02/11-184;22द्ध, पटना दिनांक 22.02.2017 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248;कद्ध के तहत श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप-सचिव, बिहार विधन सभा, पटना को दिनांक 26.10.2016 से 04.11.2016 एवं 28.11.2016 से 09.12.2016 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृत एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 05.11.2016 से 07.11. 2016 तक तथा दिनांक 10.12.2016 से 12.12.2016 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है ।
आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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16 जनवरी 2018
सं0 2स्था-170/14-536/विस।--श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप-सचिव, बिहार विधन सभा, पटना का वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार के पत्राांक-908;22द्ध, दिनांक 13.10.17 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248;कद्ध के तहत दिनांक 19.04.17 से 28.04.17 तक उपार्जित अवकाश एवं उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 29.04.17 से 01.05.17 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती हे । इसके पश्चात् इनके उपार्जित कोष में 290 दिनों का अवकाश संग्रहित है ।
आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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31 जुलाई 2018
सं0 2स्था-81/2018-4931/विस।--श्री विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव, बिहार विधन सभा, पटना जो वेतन स्तर-11 में 91,100/- ;एकानवे हजार एक सौद्ध रू प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियमावली, 1986, तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रा संख्या-4252, दिनांक 22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका 'G' के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2014-17 में एलटीसी सुविध के तहत पटना से बैंगलुरू ;कर्नाटकद्ध एवं बैंगलुरू ;कर्नाटकद्ध से पटना की यात्राा के निमित्त दिनांक 12.09.2018 से 14.
09.2018 तथा दिनांक 17.09.2018 से 20.09.2018 तक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 21.09.2018 से 23.09. 2018 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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18 जनवरी 2018
सं0 2स्था-119/15-646/विस।--सभा सचिवालय के अवर सचिव, श्रीमती अनुपमा प्रसाद को वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार के पत्राांक-वैदानिको-22/विस-16/16-917;22द्ध, दिनांक 16.10.17 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248;कद्ध के अनुसरण में दिनांक-16.06.2017 से 23.06.2017 तक उपार्जित अवकाश एवं उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 24.06.2017 से 26.06.2017 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात् इनके उपार्जित कोष में 185 दिनों का अवकाश संग्रहित है ।
आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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16 जुलाई 2018
सं0 खण्ड-2स्था-120/17-4648/विस।--श्रीमती अर्चना सेन, आप्त सचिव, बिहार विधन सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-9 में प्रतिमाह 53,100/-रूपये वेतन पाती हैं, को वित्त विभाग के ज्ञापांक-640, दिनांक 19.1.15 एवं सभा सचिवालय के ज्ञापांक-382, दिनांक 18.2.15 के आलोक में बिहार सेवा ;द्वितीय संशोध्नद्ध संहिता के नियम-220;एद्ध के तहत दिनांक5 बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 21.05.2018 से 08.06.2018 तक शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 09.06.18 से 10.06.18 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । इनके उक्त छुट्टी कोष में 654 दिनों की छुट्टी शेष है ।
आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।
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27 मार्च 2018
सं0 1स्था-34/2018-2734/विस।--माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आप्त सचिव के सावध्कि पद पर सभा सचिवालय के अध्सिूचना संख्या-156, दिनांक 18.01.16 द्वारा नियुक्त श्री बिशम्भर झा ;बाह्य व्यक्तिद्ध की सेवा दिनांक 25.03.18 ;अपद्ध के प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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27 मार्च 2018
सं0 1स्था-34/2018-2762/विस।--माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आप्त सचिव के दो पदों में से एक पद पर श्री रजनीकांत चौध्री ;बाह्य व्यक्तिद्ध को वेतन स्तर-9 में अंके-53,100/-रूपये प्रतिमाह नियत वेतन एवं समय-समय पर स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्ता के साथ दिनांक-25.03.18 ;अपद्ध से वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यान्त जो भी पहले हो, तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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13 जून 2018
सं0 01नि-01/2018-5263/विस।--सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-3214, दिनांक 02.04.2018 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा द्वारा श्रीमती आशा देवी, सविस ;क्षेत्रा संख्या-186द्ध को महिला एवं बाल विकास समिति के बदले वर्ष 2018-2019 के लिए गठित निवेदन समिति की शेष अवध् िके लिए सदस्य मनोनीत किया गया है ।
माननीय सदस्य श्रीमती आशा देवी, सविस अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से निवेदन समिति के सदस्य होंगी ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव।
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16 जुलाई 2018
सं0 1स्था-137/2018-4680/विस।--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अध्सिूचना संख्या-9066, दिनांक 09.07.2018 एवं पटना उच्च न्यायालय, पटना की अध्सिूचना संख्या-237A, दिनांक 13.07.2018 के अनुसरण में श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय, निबंध्क ;निगरानीद्ध, उच्च न्यायालय, पटना को सचिव, बिहार विधन सभा के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्कितम तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, उप-सचिव।बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 6
जल संसाधन विभाग
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आदेश
16 जनवरी 2019
सं0 बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016-63--बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना में स्थापित गणितीय प्रतिमान केन्द्र (Mathematical Modelling Centre-MMC) के सुचारू संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं॰ 5/डी॰-04-10-01/2017-1334, दिनांक 26/05/2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृृति के क्रम में विभागीय आदेश सं॰ बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016-981 दिनांक 28/12/2017 द्वारा संविदा पर अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए नियुक्त निम्नलिखित चार अदद अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में अंकित पदों पर अस्थायी रूप से स्तंभ 4 में अंकित अवधि के लिए संविदा सेवा विस्तारित किया जाता है ।
| क्रं | नाम | पदनाम | अनुबंध की अवधि | मासिक पारिश्रमिक |
| सं॰ 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | श्री संजय कुमार वरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली | विशेषज्ञ | 10.01.2019 से 09.01.2020 तक । | रुपये 65,000/- (रु॰ पैंसठ हजार मात्र) |
| 2. | श्री प्रेम कुमार | सॉफ्टवेयर अभियंता/प्रोग्रामर विशेषज्ञ 12.01.2019 से | 11.01.2020 तक । | रुपये 62,000/- (रु॰ बासठ हजार मात्र) |
| 3. | श्री पीयूष कुमार | कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ | 08.01.2019 से 07.01.2020 तक । | रुपये 35,000/- (रु॰ पैंतीस हजार मात्र) |
| 4. श्री हर्षित राजन | सुदूर संवेदी विशेषज्ञ | 10.01.2019 से 09.01.2020 तक । | रुपये 50,000/- (रु॰ पच्चास हजार मात्र) |
2. संविदा के आधार पर सेवा विस्तार 01(एक) वर्ष की अवधि या 65(पैंसठ) वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक के लियेे होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि विस्तार की संभावना है । 3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं इस संविदा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में विनियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।
4. संविदा नियुक्ति के क्रम में किये गये अनुबंध समाप्ति की तिथि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन/सेवा विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
5. नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर उनका नियोजन रद्द किया जा सकता है ।
6. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन के दौरान यदि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा गैर अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका नियोजन रद््द कर दिया जायेगा ।
7. संबंधित अभ्यर्थियों के सेवा विस्तार हेतु मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के साथ विहित प्रपत्र में स्तंभ 4 में अंकित विस्तारित अवधि के लिए एकरारनामा किया जायेगा । 8. संविदा के आधार पर नियोजित पद के कार्यो की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।7 बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जॉंच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित पद की सेवा तत््क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये मानदेय की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।
10. इनके पारिश्रमिक भुगतान पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष-003-क्षेत्रीय स्थापना; विपत्र कोड-49-2711.01.001.0003 के अन्तर्गत 28.04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएॅं विषय शीर्ष के अन्तर्गत भारित होगा ।
आदेश से, संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्र॰)।
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कृषि विभाग
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अधिसूचना
23 जनवरी 2019
सं0 5 वि॰ 05/2018-62--फसलों के अवशेष को खेतों में न जलाने तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों तथा आमजन के बीच जागरूकता हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कार्य समूह के गठन किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त होने की स्थिति में इस कार्य समूह की अध्यक्षता विकास आयुक्त, बिहार द्वारा की जायेगी।
2. अंतर्विभागीय कार्य समूह में निम्नांकित सदस्य होंगे :-
I. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार - अध्यक्ष
पद रिक्त होने पर विकास आयुक्त, बिहार
X. कृषि निदेशक
II. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य III. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य IV. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग - सदस्य V. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य VI. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य VII. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग - सदस्य VIII. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य IX. सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग - सदस्य - सदस्य - सदस्य
XI. निदेशक, प्रसार शिक्षा,
डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर
XII. निदेशक, प्रसार शिक्षा,
- सदस्य
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर
XIII. प्रधान सचिव, कृषि विभाग - सदस्य सचिव
3. अंतर्विभागीय कार्य एवं दायित्त्व (अनुसूची-1) में संलग्न है। यह कार्य समूह फसल अवशेषों को खेतों में न जलाने के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्विभागीय कार्य योजना हेतु दिशा-निर्देश देगा तथा उनके प्रगति की समीक्षा करेगा। 4. कार्य समूह की बैठक धान फसल की कटाई के समय (अक्टूबर के अंतिम सप्ताह एवं नवम्बर के प्रथम सप्ताह) तथा गेहूँ फसल की कटाई के समय (मार्च के अंतिम सप्ताह एवं अप्रैल के प्रथम सप्ताह) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार, प्रधान सचिव।बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 8 अनुसूची-1 फसलों के अवशेष (खुट्टी, पुआल, भूसा आदि) को खेतों में न जलाने से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा विभागों का दायित्व
सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि किसानों द्वारा मजदूरों के अभाव में फसलों विशेषकर धान/गेहूँ के कटनी के उपरांत फसल अवशेष (खुट्टी/पुआल/भूसा आदि) को खेतों में ही जला दिया जाता है। किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा कार्य एवं दायित्व की विवरणी निम्न प्रकार से प्रस्तावित है- क्र॰ सं॰ विभाग का नाम कार्य एवं दायित्व
| क्र॰ सं॰ | विभाग का नाम | कार्य एवं दायित्व |
| 1. | कृषि विभाग | • जिला में आत्मा एवं कृषि विज्ञान केन्द्रो के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित ं करना। • खेतों मे फसल अवशेष को जलाने के बदले खेत की सफाई हेतु बेलर मशीन ं का प्रयोग, फसल के अवशेष को खेतो में जलाने के बदले वर्मी कम्पोस्ट बनाने, ं मिट्टी में मिलाने, पलवार (मल्चिंग) विधि से खेती आदि में व्यवहार कर मिट्टी को बचाना आदि, हैप्पी सीडर से गेहूँ की बोआई का प्रत्यक्षण को प्रोत्साहित करना। • पंचायत स्तर पर आयोजित किसान चौपाल तथा कृषि विभाग के अन्य कार्यक्रमों में फसल अवशेष न जलाने के संबंध मे किसानों को जागरूक करना। ं • समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किसानों को जागरूक करना। • फसल अवशेष न जलाने से संबंधित लघु वृतचित्र तथा रेडियो जिंगल के माध्यम से किसानों को जागरूक करना। • किसान कॉल सेन्टर तथा डी॰बी॰टी॰ पोर्टल पर पंजीकृत किसानो को संदेश ं भेजना। • कृषि महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में फसल अवशेष न जलाने पर अध्याय तथा कृषि के छात्र-छात्राओं के बीच फसल अवशेष न जलाने पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला आदि का आयोजन। • बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के सहयोग से फसल अवशेष न जलाने विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मार्च, 2019 में प्रस्तावित। |
| 2. | वन एवं पर्यावरण विभाग | • फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन-डाई-ऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड तथा भोलाटाइल ऑर्गेनिक कम्पाउंड की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक कारक हो सकता है। इसके प्रति आम जन को जागरूक करना। |
| 3. | स्वास्थ्य विभाग | • ए॰एन॰एम॰ एवं आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से फसल अवशेषों को जलाने के कारण मनुष्य विशेष कर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य यथा- श्वास लेने में तकलीफ, आँख, नाक तथा गला में जलन तथा अन्य बीमारियाँ होने की संभावना है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। |
| 4. | शिक्षा विभाग | • प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में फसल अवशेष को खेतों में न जलाने पर अध्याय। • छात्र-छात्राओ के बीच फसल अवशेष न जलाने पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, ं चित्रकला आदि का आयोजन कराना |
| 5. | ग्रामीण विकास विभाग | • जीविका दीदी तथा मनरेगा कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करना। |
| 6. | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | • पशुपालकों को फसल कटनी के उपरान्त खेतों में अवशेषों तथा खर-पतवार को भेड़ तथा बकरी को खेतों में चराने के लिए जागरूक करना। • भूसा का बेलर मशीन से फॉडर ब्लॉक बनाकर उपयोग करना। |
| 7. | सहकारिता विभाग | • पैक्सों तथा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से फसल अवशेष के उपयोग पर किसानों को जागरूक करना। |
| 8. | पंचायती राज विभाग | • त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों तथा पंचायत सेवको के माध्यम से फसल ं अवशेष के उपयोग पर किसानों को जागरूक करना। |
| 9. | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग | • विभिन्न प्रचार-प्रसार तंत्र के माध्यम से फसल अवशेष खेतों में न जलाने हेतु किसानो तथा आमजन को जागरूक करना। ं |
शिक्षा विभाग ------ अधिसूचना 25 जनवरी 2019 सं0 15/ए 2-02/2016 (अंश 3)-227--बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 09 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- अध्याय - 1 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1). यह नियमावली ''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019'' कही जा सकेगी।
(2). यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पर लागू होगी। (3). यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम के प्रभावी होने के तुरंत बाद प्रवृत मानी जाएगी। 2. परिभाषाएँ। - इस नियमावली मेें जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017);
(ii) ''अध्यक्ष'' एवं ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा-4 में वर्णित अध्यक्ष एवं सदस्य;
(iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग; (iv) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार; (v) ''विभाग'' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग;
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति ।- (1). आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में विहित अर्हता के आलोक में की जाएगी।
(2). अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु कालावधि, अधिकतम आयु सीमा एवं अर्हता वही होगी जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा 4 एवं 5 में वर्णित है।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते ।- (1) अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते ।- आयोग के अध्यक्ष को मिलने वाले पदीय वेतन एवं अनुमान्य सुविधाएँ निम्नवत् प्राप्त होंगी :- (i). आयोग के अध्यक्ष को अपना पदीय वेतन एवं अनुमान्य सभी सुविधाएँ राज्य सरकार में मुख्य सचिव पंक्ति के पदाधिकारी के समतुल्य हाेंगी।
(ii). अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के समय, अध्यक्ष पेंशन, उपदान, अभीदायी भविष्य निधि के तौर पर या अन्यथा सेवानिवृति संबंधी फायदे प्राप्त कर रहे हों या पाने का हकदार हों, तो उन्हें पूर्व की सेवा में सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अन्तिम वेतन से पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह अंश शामिल है, जो सरांशीकृत (Commuted हो) और सेवानिवृति संबंधी अन्य प्रकार के लाभ के समतुल्य पेंशन की सकल राशि घटाने के पश्चात् अवशेष राशि ही वेतन के रूप में अनुमान्य होगी।
(2) सदस्य के वेतन एवं भत्ते।- आयोग के सदस्यों को मिलने वाले पदीय वेतन एवं अनुमान्य सुविधाएँ निम्नवत् प्राप्त होंगी :- (i) वैसे सदस्यों को, जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के व्यक्ति हों, राज्य सरकार में प्राप्त अनुमान्य वेतनमान देय होंगे।
(ii) विश्वविद्यालय सेवा के प्राचार्य को, उनको विश्वविद्यालय में प्राप्त अनुमान्य वेतनमान देय होगा। (iii) सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय सदस्य पेंशन, उपदान, अभीदायी भविष्य निधि के तौर पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ प्राप्त कर रहा हो या पाने का हकदार हो, तो उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अन्तिम वेतन से पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह अंश शामिल है, जो सरांशीकृत (Commuted हो) और सेवानिवृति संबंधी अन्य प्रकार के लाभ के समतुल्य पेंशन की सकल राशि घटाने के पश्चात् अवशेष राशि ही वेतन के रूप में अनुमान्य होगी।
(iv) आयोग के सदस्यों को वेतन के अलावे अनुमान्य भत्ते आदि राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों के समतुल्य देय होंगे।
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को छुट्टी । - (1) आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार को सूचित कर आकस्मिक अवकाश में प्रस्थान कर सकेंगे। (2) अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (3) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान की जाएगी। आकस्मिक अवकाश के अलावे अन्य सभी प्रकार के अवकाश यदि सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उन्हे अनुमान्य होगी, लेकिन यदि10 बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 सरकारी सेवा से सेवानिवृति के बाद सेवानिवृति संबंधी लाभों को प्राप्त कर रहे हो, तो उन्हे आकस्मिक
अवकाश/क्षतिपूर्ति अवकाश से भिन्न कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।
(4) अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार धारण करेंगेः परंतु इस अवधि के लिए अध्यक्ष को देय वेतन एवं सुविधा अनुमान्य नहीं होगा। ये अपने ही वेतनमान में अनुपस्थिति की अवधि में कर्तव्य निर्वहन करेंगे।
6. कठिनाई का निराकरण । -सरकार, समय-समय पर, इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक निदेश विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् जारी कर सकेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरशद फिरोज, उप-सचिव।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 45—571+25-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 बिहार गजट, 30 जनवरी 2019
भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
जल संसाधन विभाग
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शु-िपत्र
18 जनवरी 2019
सं0 बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016-64--विभागीय आदेश संख्या बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016-63 दिनांक 16.01.2019 के क्रम संख्या 2 के स्तम्भ 5 में अंकित "रुपये 62,000/-(रु॰ बासठ हजार मात्र)" के स्थान पर "रुपये 62,500/-(रु॰ बासठ हजार पाँच सौ मात्र)" पढ़ा जाय ।
2. उक्त विभागीय आदेश की शेष सभी प्रविष्टियाँ यथावत् रहेगी ।
आदेश से,
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्र॰)।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 30 जनवरी 2019 12
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
सूचना -------- A F F I D A V I T
No. 89----I, Girijish Kumar aged about 43 years, Son of Mithilesh Kumar Resident of – K.Sector, H.No.M/4, New Patrakar Nagar, Hanuman Nagar, Post Office- K.Sector, P.S.–Patrakar Nagar, District – Patna, PIN- 800020, do hereby solemnly affirm and state as follows:- 1. That I am father of Ishwaraditya Kumar Singh whose name modified/changed and Certificate in this regard issued by the Patna Municipal Corporation on 27.06.2017 in the change name of 'Ishwaraditya Kumar Singh' instead of old/previous name of ''Ishwarditya'' who was born on 06.08.2008 .
2. That the fresh/changed name of my son is 'Ishwaraditya Kumar Singh' in stead of old/previous name ''ishwardtiya''.Ishwaraditya Kumar Singh read as correct/changed name of my son.
Affidavit No. 10895 Dated 13.06.2018
Girijish Kumar.
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No. 110--- I, Jayram Dubey S/O Rajendra Dubey R/O Village-Kodaila, P.O. & P.S.-Andar, District-Siwan, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as follows that my correct name is Jayram Dubey (as per pan card, Adhar Card etc.) But wrongly written in my (Matriculation certificate) as Jairam Dvivedi. That my correct father's name is Rajendra Dubey but wrongly written in my matriculation certificate as Rajendra Dvivedi.
Jayram Dubey.
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No. 111---I, KISLAYA S/O Satyanand Sharma, aged about 34 years, resident of Flat No 501, Jhelam Block, Jalalpur City, Ram Jaipal Path, Patna, Pin 801503 will be known as Kislaya Sharma from today onwards vide affidavit dated 23rd August 2018 at Santa Clara, California (USA).
KISLAYA.
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बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 08/आरोप-01-66/2016 सा0प्र0--1113 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 25 जनवरी 2019 श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0-424/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी श्री मिलन कामत एवं अन्य के परिवाद पत्र के आलोक में लोकयुक्त कार्यालय, पटना के स्तर पर वाद संख्या-01/लोक (पंचायत)155/2010 संचालित हुआ। उक्त आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 293716 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा आरोप, प्रपत्र-'क' प्राप्त हुआ। 2. उक्त आरोप, प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र-'क' की प्रति के साथ विभागीय पत्रांक 9850 दिनांक 02.08.2017 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु स्मारोपरांत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। संदर्भित वाद में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों पर श्री प्रसाद के बार-बार अनुपस्थित रहने की स्थिति में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 07.02.2018 को अंतिरम आदेश पारित करते हुए श्री प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। उक्त आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5292 दिनांक 18.04.2018 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित किया गया। 3. माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त बिहार द्वारा पारित आदेश की गंभीरता एवं श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के आलोक में समीक्षोपरांत वृहद जांच की आवश्यकता महसूस किये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5333 दिनांक 19.04.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभगाीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 4. विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 634 दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-01 का प्रथम खंड जो बी0पी0एल0 प्रतीक्षा सूची का क्रम तोड़कर इन्दिरा आवास योजना का लाभ गलत ढ़ग से देने से संबंधित है, को प्रमाणित तथा द्वितीय खंड जो रोकड़ पंजी में इन्दिरा आवास योजना के लाभुकों का नाम अंकित नहीं करने तथा रोकड़ पंजी का संधारण समुचित रूप से नहीं करने से संबंधित है को अप्रमाणित पाया गया। 5. विभागीय पत्रांक 10720 दिनांक 09.08.2018 द्वारा जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में उनका लिखित अभिकथन (दिनांक 24.08.2018) प्राप्त हुआ। उनके द्वारा लिखित अभिकथन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया था। 6. श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप, प्रपत्र-'क', संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त बचाव बयान/स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के तहत श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0-424/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड विनिश्चित करने का निर्णय लिया गयाः- (क) प्रोन्नति पर रोक (ख) संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति। 7. अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15225 दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव की कंडिका-'ख' पर विभागीय पत्रांक 15567 दिनांक 30.11.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा अयोग से सहमति/मंतव्य की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक 2864 दिनांक 24.01.2019 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी।14 बिहार गजट, 30 जनवरी 2019 8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0-424/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी सम्प्रति संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न दंड संसूचित किया जाता हैः- (क) प्रोन्नति पर रोक। (ख) संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in