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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 February 2019

Published 04 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-04.161
Languages
English, Hindi
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अध्सिूचना

5 दिसम्बर 2018

laŒ 22@fuŒflŒ¼le0½&02&03@2014@2489—श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सं0-02, समस्तीपुर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त पदस्थापन के दौरान समस्तीपुर जिलान्तर्गत माननीय विधान पार्षद (भूतपूर्व) श्री हरिनारायण चौधरी के कोटे से वी0आई0पी0 कॉलोनी दलसिंहसराय में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता की जाँच ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का निगरानी प्रमंडल-03, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र-'क' गठित करते हुए श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इस बीच श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जो जल संसाधन विभाग से दिनांक- 30.11.2013 को सेवानिवृत हो गये, के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग से किया गया। तदोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-190 दिनांक-20.01.2015 द्वारा श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न गठित आरोपों के लिए नियम 43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी :-

01. पी0सी0सी0 ढुलाई कार्य में ओभर साईज चिप्स का प्रयोग किया गया है। पथ निर्माण में मानक अनुरूप चिप्स का प्रयोग नहीं करना।

02 पथ में Camber नहीं पाया गया न ही Contraction Joint पाया गया है। 03. सड़क के फ्‌लैक में मिट्टी का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराया गया है।विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-1058 दिनांक-11.05.2015 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री तिवारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विशिष्टता के अनुरूप निर्मित पथ में कार्य नहीं कराना एक गंभीर मामला है। मानक साइज से बड़ा चिप्स का प्रयोग निश्चय ही पथ की गुणवाा को प्रभावित करती है। विशिष्टता के अनुरूप Contraction Joint तथा Camber नहीं पाया जाना भी पथ की गुणवाा पर प्रतिकुल प्रभाव डालता है। पथ के किनारे मिट्टी नहीं डालना पथ को कमजोर करती है। इन कारणों से सरकार को विाीय क्षति नहीं हुई है, यह निष्कर्ष 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 फरवर(cid:15) 2019 नहीं निकाला जा सकता है साथ ही अपने दायित्व को पूर्ण नहीं करना भी आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचार का मामला है। अतः आरोपित पदाधिकारी श्री तिवारी का स्पष्टीकरण/जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत को ''पाँच प्रतिशत पेंशन दो वर्षों के लिए रोकने का दण्ड'' संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिस पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है। उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत द्वारा पुनर्विचार आवेदन विभाग में दिया गया, जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया जिसमें श्री तिवारी के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई विचारणीय तथ्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रकार श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत को पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0-420 दिनांक-10.03.2016 द्वारा निर्गत दण्ड यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, pUnzek izlkn] ljdkj ds voj lfpoA

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-04.161/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-04.161.