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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 February 2019

Published 04 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-04.167
Languages
English, Hindi
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अध्सिूचना

25 सितम्बर 2018

laŒ 22@fuŒflŒ¼floku½&11&04@2017@2139—श्री सूर्य कुमार सिंह (आई0डी0-3619), कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-3051 दिनांक-25.10.2017 द्वारा दुर्गा पूजा एवं मोहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। जिसके आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-671 दिनांक-14.03.2018 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

श्री सिंह के पत्रांक-105 दिनांक-09.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि जिला पदाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक-910(सी0) दिनांक-31.03.2018 द्वारा उनके अवरूद्ध वेतन को विमुक्त किया जा चुका है। अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति के संबंध मे अंकित किया गया है कि उन्होंने जानबुझ कर विधि व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यो की अवहेलना नहीं की है, बल्कि घरेलू समस्या के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इससे पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी जो भी कार्य सौंपा गया था उसका निर्वहन उन्होंने तत्परता से किया है। उनके द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह का यह कहना कि घरेलू समस्याओं के कारण वे अपने र्काव्य पर उपस्थित नहीं हो सके, मान्य नहीं है। यदिविशेष परिस्थिति में मुख्यालय छोड़ने की आवश्यकता थी तो इसकी पूर्व सूचना जिलाधिकारी, सिवान को देनी चाहिए थी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 फरवर(cid:15) 2019 अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत आरोप वर्ष 2017-18 के लिए निन्दन का दण्ड निरूपित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सूर्य कुमार सिंह (आई0डी0-3619), कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, सिवान को उक्त आरोप प्रकरण मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत आरोप वर्ष 2017-2018 के लिए ''निन्दन'' का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजभूषण प्रसाद, सरकार के उप सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-04.167/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-04.167.