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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 February 2019

Published 04 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-04.174
Languages
English, Hindi

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laŒ 2@ou fuxe&08@2017&331@i0o0—बिहार राज्य में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदूरी दर के निर्धारण के लिए गठित समिति की दिनांक 17.12.2018 की बैठक में की गयी अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरांत मौसम वर्ष 2019 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए अधिसूचित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी इकाईयों के लिए प्रति मानक बोरा (50-50 पत्तियों का 1000 पोला/बंडल अर्थात 50000 पत्तियाँ) के लिए दर का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता हैः-

1. सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोरा। 2. वनों के बाहर रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोरा।

3. यह दर 30 जून 2019 तक प्रभावी रहेगा। 4. प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी/एजेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jRus'k >k, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-04.174/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-04.174.