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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2019

Published 05 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-05.177
Languages
English, Hindi
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laŒ 22@fuŒflŒ¼iwŒ½&01&01@2015@1235—मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज को राजपत्रित पदाधिकारियों के प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2013 में कदाचार करने के आरोप के लिए उपसचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक-426, दिनांक 15.04.2015 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-1073 दिनांक 12.05.2015 द्वारा मो0 इकबाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। मो0 इकबाल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत मो0 इकबाल के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-285 दिनांक 16.02.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें ठोस साक्ष्य/अभिलेख के अभाव के कारण आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, समीक्षा में पाया गया कि कोई भी पदाधिकारी अपने उपर लगाये गये आरोप की स्वीकारोक्ति नहीं करता है बल्कि आरोप के खण्डन हेतु अपने पक्ष की बात करते है, हिन्दी लिखित परीक्षा के दौरान मो0 इकबाल के पास से विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण जब्त किया जाना एवं वीक्षक द्वारा इस आशय की टिप्पणी मो0 साजिद इकबाल के उार पुस्तिका में करते हुए परीक्षा से निष्कासित किये जाने की अनुशंसा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि मो0 इकबाल विभागीय परीक्षा के दौरान कदाचार में लिप्त थें।इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए मो0 इकबाल से विभागीय पत्रांक-2612 दिनांक 22.12.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। मो0 इकबाल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत मो0 इकबाल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-2241 दिनांक 18.12.2017 द्वारा ''तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड दिया गया। उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता द्वारा पुर्नविलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5555 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2019201920192019 पुर्नविलोकन अभ्यावेदन में मो0 साजिद इकबाल द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि उन्होंने द्वितीय कारण पृच्छा के विरूद्ध अपने बचाव बयान में अपने पक्ष में सारे तथ्यों का उल्लेख किया, फिर भी संचालन पदाधिकारी के मंतव्य तथा द्वितीय कारण पृच्छा से असहमत होते हुए मात्र संदेह एवं अनुमान के आधार पर दण्ड संसूचित कर दिया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

मो0 साजिद से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा निम्नरूपेण की गयी :- सचिव राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक-96 दिनांक 16.01.2015 द्वारा मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता को कदाचार में लिप्त पाये जाने एवं वीक्षक श्री अशोक कुमार सुमन के पत्र की छायाप्रति जो केन्द्राधीक्षक राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्रीनगर, पटना को संबोधित है एवं उार पुस्तिका की छायाप्रति तथा विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण की मुख्य पृष्ठ छायाप्रति संलग्न कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मो0 साजिद इकबाल को द्वितीय पाली हिन्दी लिखित परीक्षा के दौरान कदाचार के प्रयोजन से रखी गयी विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण के साथ पकड़ा गया, जिसकी अविलम्ब सूचना वीक्षक द्वारा केन्द्राधीक्षक को दी गयी। वीक्षक ने मो0 इकबाल के उार पुस्तिका पर निम्न टिप्पणी अंकित की :- मो0 साजिद इकबाल परीक्षा के दौरान कदाचार के लिए एक पुस्तक विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण उनके पास से लिया गया, जो इस उार पुस्तिका के साथ संलग्न है। अतएव इस आरोप के आलोक में इन्हें परीक्षा से निष्काषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

वीक्षक के इस प्रतिवेदन के आधार पर मो0 साजिद इकबाल को परीक्षा से निष्काषित कर दिया गया एवं निष्काषित किये जाने की सूचना सभी कक्षो में परिचारित की गयी। परीक्षा से निष्काषित किये जाने के बावजूद मो0 इकबाल द्वारा किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया गया।

वीक्षक ने जो केन्द्राधीक्षक को लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया है। उसमें इस बात का स्पष्ट अंकन है कि विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण मो0 इकबाल के पास से बरामद की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि मो0 इकबाल को राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर, पटना केन्द्र पर आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम अर्द्ध वार्षिक परीक्षा 2013 में वीक्षक द्वारा ''विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण'' के साथ कदाचार करते हुए पकड़े गये थें। कदाचार के आरोप में मो0 इकबाल को परीक्षा से निष्काषित करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी, इसलिए मो0 इकबाल का यह कहना कि ''विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण'' उनके पास से बरामद नहीं हुई स्वीकारयोग्य नहीं है। इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज से प्राप्त पुर्नविलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज से प्राप्त पुर्नविलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दण्ड ^^rhu osruo`f) ij lap;kRed izHkko ls jksd^^ को यथावत रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, thmr flag] ljdkj ds la;qDr lfpoA

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-05.177/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-05.177.