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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2019

Published 05 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-05.180
Languages
English, Hindi
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laŒ 22@fuŒflŒ¼njŒ½&16&04@2006@1279—श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (आई0डी0-1760), पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, बेनीपट्टी द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के विरूद्ध श्री शशिभूषण ठाकुर, सदस्य, बिहार विधान सभा, (बचौल)24, विस्फी, मधुबनी से मुख्य अभियंता, दरभंगा परिक्षेत्राधीन कमला/कोशी नहर के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के संदर्भ में प्राप्त परिवाद के आलोक में मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल से कराई गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1721 दिनांक 22.11.2010 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक-1086 दिनांक 12.05.2015 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही संचालन के कालक्रम में दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत हो गये। मामले के सम्यकसमीक्षोपरांत सरकार द्वारा लिये गयेे निर्णय के आलेाक में विभागीय आदेश सं0-42 सहपठित ज्ञापांक-627 दिनांक 12.04.2016 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5555 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2019201920192019 के नियम 17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी0 में सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिन्हा को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री सिन्हा को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, thmr flag] ljdkj ds la;qDr lfpoA

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-05.180/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-05.180.