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laŒ 22@fuŒflŒ¼iV0½&03&04@2017@1281—श्री ख्वाजा जमाल नासिर (आई0डी0-4542), सहायक अभियंता (निलंबित), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत एवं जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक-1419 दिनांक 30.03.2017 के आलोक में दिनांक-14.01.2017 को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना के दिन प्रतिनियुक्त स्थल से अनुपस्थित पाये गये। जिसके लिए श्री ख्वाजा जमाल नासिर को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-5789 दिनांक 16.05.2017 के आलोक में विभाग के स्तर से लिए गए निर्णय के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से विभागीय ज्ञापांक-866 दिनांक 07.06.2017 द्वारा निलंबित किया गया।
उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-16934/2017 ख्वाजा जमाल नासिर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में श्री ख्वाजा जमाल नासिर, सहायक अभियंता (निलंबित) को आदेश की निर्गत तिथि से निलंबन मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। श्री ख्वाजा जमाल नासिर, सहायक अभियंता (निलंबित) को आदेश की निर्गत तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, pUnzek çlkn] ljdkj ds voj lfpoA
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