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laŒ 22@fuŒflŒ¼HkkxŒ½&09&13@2007@1488—श्री विनीत कुमार (ID-3581), तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, शेखपुरा संप्रति जल संसाधन विभाग, पटना के विरूद्ध शेखोपुर सराय थाना कांड सं0-25/07, कोरमा थाना कांड सं0-34/2007, शेखपुरा थाना कांड सं0-299/07 एवं बरबीघा थाना कांड सं0-62/07 मामले में विभिन्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। संचालन पदाधिकारी नें श्री कुमार के विरूद्ध तीन आरोपों को प्रमाणित पाया है, जिसके आलोक में श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य अप्राप्त रहने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निर्णय नहीं हो पाया है।
श्री कुमार को उनके विरूद्ध विाीय अनियमितता के आरोप एवं 39,53,303/- (उनचालीस लाख तिरपन हजार तीन सौ तीन) रूपये का समायोजन नहीं होने के कारण विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को देखते हुए सरकार के स्तर पर समीक्षोपरांत लिए निर्णय के आलोक में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) 'क' में निहित प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया का कार्यालय, निर्धारित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भाा देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, pUnzek çlkn] ljdkj ds voj lfpoA
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