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laŒ 22@fuŒflŒ¼eksfr0½&08&08@2012@1562—श्री कृष्णनन्दन पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद के आलोक में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत जमुनिया शाखा नहर एवं सजावल नहर से निःसृत नहर के प्रणालियों के पुनस्र्थापन कार्यों में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल से कराई गई। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-56 दिनांक 18.12.2012) के समीक्षोपरांत श्री रविन्द्र पासवान (आई0डी0-J-8029), सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0-01, मोतिहारी से विभागीय पत्रांक-1877 दिनांक 05.12.2014 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गई :-
कराये गये कार्यों की मापी माप पुस्त में दर्ज प्रविष्टियों का Cumulative मात्रा एवं राशि अंकित नहीं किये जाने के फलस्वरूप एकरारित मात्रा एवं राशि से अधिक भुगतान होने की संभावना बनता है तथा सेल्स टैक्स एवं अन्य कटौतियाँ भी तद्नुसार पुरे राशि पर नहीं होने की संभावित है। अतएव त्रुटिपूर्ण माप पुस्त में प्रविष्टि करने के लिए वे दोषी हैं।
उक्त आलोक में श्री रविन्द्र पासवान, सहायक अभियंता द्वारा समर्पित बचाव-बयान में प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत कार्य इनके कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5555 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2020202019191919 अलग-अलग विपत्र बनाया गया है एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विपत्र अर्थात Consecutive bill में विभिन्न कार्य मदों की मात्रा को पूर्व के विपत्र में मदवार किये गये भुगतित मात्रा (Cummulative quantity) के रूप में अंकित नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रत्येक अगले विपत्र में पिछले विपत्र के मदवार कार्य की मात्रा एवं राशि सम्मिलित नहीं हो सका है। मात्र विपत्र के अन्त में पिछले विपत्र मे भुगतित राशि को जोड़कर पुनः घटाते हुए भुगतान की गई है, जो विभागीय नियमों के विरूद्ध है एवं Bihar Treasury Rule Code के नियम 260 का भी उल्लंघन है। फलतः उन विपत्र से मदवार कराये गये कार्यों का अद्यतन मात्रा एवं राशि की जानकारी नहीं हो पाती है। इन्ही तथ्यों के आधार पर उड़नदस्ता द्वारा एकरारित मात्रा एवं राशि से अधिक भुगतान होने एवं सेल्स टैक्स एवं अन्य कटौतियों में त्रुटि होने की संभावना व्यक्त की गयी। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री पासवान द्वारा प्रश्नगत कार्य के विपत्र तैयार किये जाने एवं पारित किये जाने में घोर लापरवाही बरती गयी है।
मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री रविन्द्र पासवान (ID-J-8029), सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0-01, मोतिहारी के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :-
(i) निन्दन वर्ष 2012-13 अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रविन्द्र पासवान (ID-J-8029), सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0-01, मोतिहारी के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन वर्ष 2012-13
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, thmr flag] ljdkj ds vij lfpoA
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 186%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in