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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2019

Published 05 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-05.189
Languages
English, Hindi
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सं॰ 22/नि॰सि॰(पू0)-01-14/2011/1735—श्री अवधेश कुमार (आई0डी0 -2150) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज के विरूद्ध मुख्य अभियंता, पूर्णिया परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल मुरलीगंज के अन्तर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के पुनस्र्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय उड़नदस्ता से जाँच करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री अवधेश कुमार से प्रपत्र 'क' के साथ स्पष्टीकरण किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा लिय गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1226 दिनांक 24.07.17 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें मुरलीगंज वितरणी के मामले में आरोप प्रमाणित नहीं है तथा गंगापुर उप वितरणी के मामले में आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी, सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हए दोनो उप वितरणी यथा मुरलीगंज वितरणी एवं गंगापुर उप वितरणी में नहर तल, बायाँ एवं दायाँ बाँध की रूपांकित चौड़ाई से भिन्न पाये जाने के आरोप के लिए असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा से संबंधित पत्र निबंधित डाक से भेजा गया लेकिन पत्रप्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं देकर अनावश्यक विलम्ब किया गया, जो इस बात का परिचायक है कि गठित आरोप पर उनको कुछ नहीं कहना है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5555 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2020202019191919 इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल मुरलीगंज को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः- '' 10 % (दस प्रतिशत) पेंशन की कटौती पाँच वर्षो तक''।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है।।

'' 10 % (दस प्रतिशत) पेंशन की कटौती पाँच वर्षो तक''।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-05.189/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-05.189.