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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2019

Published 05 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-05.191
Languages
English, Hindi
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laŒ 22@fuŒflŒ¼njŒ½&16&1081@96@1764—श्री अजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (आई0डी0-0627), कमला नहर प्रमंडल, जयनगर संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता (कार्यपालक अभियंता से पदावनत) द्वारा न्यायलीय मामले में बरती गयी अनियमितता यथा बोल्डर आपूर्ति के संबंध में संवेदक मेर्सस श्याम इन्टरप्राइजेज द्वारा न्यायालय में दायर मुद्रावाद में अपना पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करने, साक्ष्य को छुपाकर विभागीय पक्ष को कमजोर करने तथा अप्रत्यक्ष रूप से संवेदक को लाभ पहुँचाने के आरोप में श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक-213 दिनांक 14.02.2003 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक-175 दिनांक 02.03.2005 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के समक्ष श्री सिन्हा उपस्थित नहीं हुए। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा के कालक्रम में श्री सिन्हा दिनांक 31.05.2007 को सेवानिवृत हो गये। मामले के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-175 सहपठित ज्ञापांक-972 दिनांक 24.09.2009 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-1015 दिनांक 07.10.2009 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक-620 दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री सिन्हा को विभाग में उपस्थित होकर अपना मंतव्य अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया। संबंधित 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5555 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2020202019191919 पत्र बिना तामिला डाक विभाग द्वारा यह लिखकर वापस किया गया कि ''प्राप्तर्काा की मृत्यु हो चुकी है। अतः वापस किया गया''। नवीन परिस्थिति में मामले की समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि श्री सिन्हा की मृत्यु होने की सूचना है। इसलिए सम्पूर्ण मामले को समाप्त किया जाय।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, thmr flag] ljdkj ds vij lfpoA

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-05.191/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-05.191.