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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 February 2019

Published 07 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-07.209
Languages
English, Hindi
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पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

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विष्विष्विष्विषय :-ाय :-ाय :-ाय :- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए निर्गत नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में छात्रवृति वितरण की स्वीकृति।

1. राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अन्दर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक 27.03.2017 एवं 844 दिनांक 11.04.2018 द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार निर्धारित दर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान किया जा रहा है।3. विभागीय संकल्प संख्या-2565 दिनांक 21.12.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 फरवर(cid:15) 2019 4. सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-No.11014/31/2017-BC-I दिनांक 18.09.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति जाती है।

vkns'k%& आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम सिंह मीणा,

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-07.209/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-07.209.