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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 February 2019

Published 13 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-13.221
Languages
English, Hindi
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विषयः- षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं॰-3251/वि॰ दिनांक 04/05/2018 के द्वारा "k"Be~ dsUæh; osru vk;ksx ds vuqlkj viqujhf{kr वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/3/2008&&&&E&&&&II¼B½ दिनांक 11/09/2018 के द्वारा षष्टम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 142 प्रतिशत से बढ़ाकर 148 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक~ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है किः- ¼¼¼¼i½½½½ "k"Be~ dsUæh; osru vk;ksx ds vuqlkj viqujhf{kr वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहेराज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13131313 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2222019019019019 भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

¼¼¼¼iii½½½½ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

¼¼¼¼iv½½½½ महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

¼¼¼¼v½½½½ उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5555---- पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6666---- कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतिक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेंशनभोगियों केा इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद~ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परषिद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,

राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-13.221/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-13.221.