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((((स(cid:26)(cid:23) पटन(cid:4) 222) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:29) ब१धव(cid:4)र 13131313 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2012012012019999 सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰-(भत्ता)-08/2013-1528/वि॰ वित्त विभाग ——— ladYi 11 Qjojh 2019
विषयः- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 274 प्रतिशत के स्थान पर 284 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।
वित्त विभाग के संकल्प सं॰-3252/वि॰ दिनांक 04/05/2018के द्वारा ikaposa dsUæh; osru vk;ksx ds vuqlkj viqujhf{kr वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 274 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/3/2008----E----II(B) दिनांक 11/09/2018 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व की स्वीकृत दर 274 प्रतिशत को संशोधित करने हुए 284 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है।
3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कमियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सारके के अनुरूप् उसी पर पद एवं उसी तिथि से करती रही है। 4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-
((((i)))) ikaposa dsUæh; osru vk;ksx ds vuqlkj viqujhf{kr वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13131313 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2222019019019019 ((((ii)))) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एंव दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागे पुनरीक्षित वेतनमाना (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वो कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 274 प्रतिशत से बढ़ाकर 284 प्रतिशत कर दिया गया जायेगा।
((((iii)))) महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान का मूल वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। ((((iv)))) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
((((v)))) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
5555.... पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।
6666.... कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतिक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।
7. पेंशनभोगियों केा इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।
8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद~ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परषिद की स्वीकृति से देय होगा।
आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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