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विषयः- स्पेशल टास्क फोर्स (एस॰टी॰एफ॰) एवं विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल (एस॰एस॰जी॰) के कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रोत्साहन/विशेष भत्ता पुनरीक्षण के संबंध में।
स्पेशल टास्क फोर्स (एस॰टी॰एफ॰) एवं विशेष सुरक्षा दल अधिनियम-2000 के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल (एस॰एस॰जी॰) के कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रोत्साहन/विशेष भत्ता/पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27/07/2018 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एस॰एस॰जी॰ तथा एस॰टी॰एफ॰ के संदर्भ में प्रोत्साहन/ विशेष भत्ता निर्धारण के सम्बन्ध में समेकित रूप से विचार करने हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. समिति द्वारा की गई अनुशंसा यह है कि एस॰टी॰एफ॰ एवं एस॰एस॰जी॰ की तुलना एन॰एस॰जी॰ से करते हुये भत्तों की अनुशंसा की जाय। तदनुसार एस॰टी॰एफ॰ एवं एस॰एस॰जी॰के अभियान दल के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत तथा गैर अभियान दल हेतु मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष/प्रोत्साहन भत्ता सुलभ कराया जाना उपयुक्त होगा, जिसपर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। चूँकि एस॰एस॰जी॰ में पूर्व में भी इस भत्ते की अधिकतम सीमा रु॰ 5000/- (पाँच हजार रुपये) निर्धारित थी, अतः एस॰एस॰जी॰ के कर्मियों 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13131313 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2222019019019019 (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एस॰टी॰एफ॰ के अभियान दल के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत तथा गैर अभियान दल के लिए मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष/प्रोत्साहन भत्ता अनुमान्य किया जाय, जिसपर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एस॰एस॰जी॰ के अभियान दल के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत तथा गैर अभियान दल के लिए मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष/प्रोत्साहन भत्ता अनुमान्य किया जाय,जिसकी अधिकतम सीमा रु॰ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र होगी। इस पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
(iii) उपर्युक्त पुनरीक्षित विशेष/प्रोत्साहन भत्ता आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।
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