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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 February 2019

Published 14 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-14.228
Languages
English, Hindi
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सं॰ 1/प्रा0आ0-0-3-31/14-320/आ0प्र0—भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33-4/2015-NDM- 1 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/गड्‌ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा- सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 के प्रभाव से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या-1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1418 दिनांक 17.04.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-13.09.2017 एवं 12.06.2018 में लिये गये निर्णय के आलोक में नदियों/ तालाबों/गड्‌ढों के अतिरिक्त नहरों में भी डूबने से एवं आँधी-तूफान से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति/व्यक्तियों के कूप्रभावित होने पर SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान भुगतान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या-1891 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधिसूचित है।3. विभिन्न जिला से नदियों/तालाबों/गड्‌ढ़ों/नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु के अतिरिक्त आहर/पईन/चवर/गबड़ा/कुआँ आदि में डूबने से होने वाली मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान देय होगा अथवा नहीं, के संबंध में लगातार मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की जाती रहती है। दिनांक 30.11.2018 को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्थानीय प्रकृति की आपदा अन्तर्गत नदियों/ तालाबों/ गड्‌ढ़ों/ नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु के स्थान पर किसी भी जलस्रोत में डूबने से होने वाली मृत्यु से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया। अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-30.11.2018 में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या-1891 दिनांक-16.07.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेखित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के अन्तर्गत 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 14141414 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2019201920192019 नदियों/तालाबोंं/गडढ़ों /नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु को किसी भी जलस्रोत में डूबने से होने वाले मृत्यु से प्रतिस्थापित किया जाता है। अधिसूचना संख्या-1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.2015 एवं अधिसूचना संख्या-1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.2018 के शेष प्रावधान यथावत्‌ रहेंगे। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-14.228/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-14.228.