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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 February 2019

Published 22 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-22.251
Languages
English, Hindi
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(स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 251) पटन(cid:4) श१!व(cid:4)र 22 फरवर(cid:15) 2019 बिहार विधान-सभा सचिवालय ——— vf/klwpuk 18 Qjojh 2019सं॰ वि॰स॰वि॰-06/2019/669/वि॰स॰।—"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 18 फरवरी 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है। अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेष से, बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:15) 2019 [वि॰स॰वि॰ 06/2019]= बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।– (1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा-4 की उपधारा (4) का संशोधन ।- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (4) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः- ''(4) उप धारा (2) के अधीन रहते हुए, समिति के पदेन सदस्य से भिन्न अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में उनके नामों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा सरकार द्वारा यथानिदेशित अगले आदेश तक (जो पहले हो) होगा।''

बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव।

mís'; ,oa gsrqmís'; ,oa gsrqmís'; ,oa gsrqmís'; ,oa gsrq चॅूकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 द्वारा स्थापित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना का उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संचालित करना एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक विकास करना है, और

चूॅकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा तथा परीक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, और

चॅूकि, अपरिहार्य स्थितियों में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल को निर्धारित करने की शक्ति का उपबंध करना आवश्यक एवं समीचीन है,

इसलिए, अब, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन करना ही इस विधेयक का उद्देश्य तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है।

(कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा) भारसाधक सदस्य।पटना, दिनांक 18 फरवरी 2019 अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेष से, बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 251(5)1+10(ड(cid:17),ट-,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-22.251/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-22.251.