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(स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 253) पटन(cid:4) श१!व(cid:4)र 22 फरवर(cid:15) 2019 बिहार विधान-सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 18 फरवरी 2019
सं॰ वि॰स॰वि॰-07/2019/672/वि॰स॰।—"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 18 फरवरी 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है। अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेष से, बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:15) 2019
[वि॰स॰वि॰ 07/2019]=
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 12, 2011) के निरसन हेतु विधेयक। प्रस्तावनाः- चूँकि ''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009'' बिहार सहित पूरे देश में लागू है तथा इस अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' राज्य भर में लागू है तथा यह नियमावली समय-समय पर संशोधित भी की गई हैः और
चूँकि ''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009'' तथा ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' (यथासंशोधित नियमवाली 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत इष्ट उद्देश्यों हेतु सभी कार्रवाई की जाती है और ऐसे में ''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011'' का अस्तित्व अप्रासंगिक हो गया है। अतः ''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011'' को निरसित किया जाना समीचीन है।
इसलिए अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम ''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) अधिनियम, 2019'' कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. निरसन एवं व्यावृत्ति :-
(1) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 12, 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किये गये कृत्य वैध माने जायेंगे तथा अधिनियम के निरसन के आधार पर उनको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:15) 2019
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चूँकि, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बिहार सहित पूरे देश में लागू है तथा इस अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गयी ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' राज्य भर में लागू है तथा यह नियमावली समय-समय पर संशोधित भी की गयी है।
चूँकि, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत इष्ट उद्देश्यों हेतु सभी कार्रवाई की जाती है और ऐसे में बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 का अस्तित्व अप्रासंगिक हो गया है और बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 को निरसित करना समीचीन है।
इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति निरसन अधिनियम 2019 को निरसित करना ही इस विधेयक का उद्देश्य तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है।
(कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा) भार-साधक सदस्य । पटना, दिनांक 18 फरवरी 2019
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेष से, बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव।
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