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भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा 22 का संशोधन।-(1) उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में वर्णित शब्द "पन्द्रह रूपये" शब्द "पच्चीस रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव।
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बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके फलस्वरूप राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प की राशि 15/-(पन्द्रह) रूपये से बढ़ाकर 25/-(पच्चीस) रूपये किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिक निधि उपलब्ध हो सकेगा। अतः उचित प्रतीत होता है कि बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा-22 की उपधारा-(1) में आवश्यक संशोधन किया जाए। यही इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है।
(कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा) भार-साधक सदस्य ।
वित्तीय संलेख बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके फलस्वरूप राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प की राशि 15/-(पन्द्रह) रूपये से बढ़कर 25/-(पच्चीस) रूपये हो जायेगा जिससे राज्य में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिक निधि उपलब्ध हो सकेगा। इस संशोधन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
(कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा) भार-साधक सदस्य ।