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laŒ ,y0th0&01&08@2019@1560@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल fnukad 23 Qjojh] 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 फरवर(cid:15) 2019 [बिहार अधिनियम 5, 2019⁄= बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 (बिहार अधिनियम 16, 1983) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा 22 का संशोधन।-(1) उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में वर्णित शब्द "पन्द्रह रूपये" शब्द "पच्चीस रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।=
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिव।
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25 Qjojh 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-08/2019/1561/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 ¼fcgkj vf/kfu;e 5] 2019½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिव।
[Bihar Act 5, 2019]
Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2019
AN
ACT
To amend the Bihar Advocates' Welfare Fund Act, 1983 (Bihar Act 16, 1983) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:- 1. Short title, Extent and Commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2019 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect. 2. Amendment of Section-22 of the Act-16, 1983.—(1) The words "Fifteen Rupees" mentioned in Sub-Section (1) of Section 22 of the said Act shall be substituted by the words "Twenty Five Rupees".
By Order of the Governor of Bihar, Jitendra Kumar, Special Secretary to the Government.