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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 February 2019

Published 27 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-27.293
Languages
English, Hindi
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सं॰ 2/ई3-209/2018 श्र0सं0-604—समाहरणालय, गोपालगंज (जिला स्थापना शाखा) के पत्रांक-50/स्था0 दिनांक 16.01.2019 एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2019 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में जिला अनुकम्पा समिति, गोपालगंज द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राजीव रंजन कुमार की समूह-'ग', निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान्‌ 19,900-63,200/- (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए lgk;d Jek;qDr dk;kZy;] Mkyfe;kuxj] jksgrkl के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राजीव रंजन कुमार की जन्म तिथि 02.02.1994 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4. श्री राजीव रंजन कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।5. श्री राजीव रंजन कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27272727 फरफरफरफरवर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15) 2019201920192019 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. यह नियुक्ति श्री राजीव रंजन कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।

8. श्री राजीव रंजन कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री राजीव रंजन कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिणक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी। 10. श्री राजीव रंजन कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

11. श्री राजीव रंजन कुमार को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

12. श्री राजीव रंजन कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत्‌ प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से, गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-27.293/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-27.293.