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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 February 2019

Published 27 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-27.294
Languages
English, Hindi
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((((स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 2(cid:23)4) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:31) ब१धव(cid:4)र(cid:31) 22227777 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2012012012019999 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग——— अधिसूचना 25 फरवरी 2019 सं॰ प्र02वि0 1- 64/2012 (पार्ट)-945—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विर्निदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय-समय पर यथा संशोधन के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 30,000/- रूपया (तीस हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय होगा :-

क्र0 सं0 नाम एवं पता जिला उपभोक्ता फोरम का नाम सदस्य
01 02 03 04
01 श्री वरूण कुमार, पिता- स्व0 गोरख प्रसाद पता- गोला मोहल्ला, थाना- नगर, पोस्ट- आरा, जिला - भोजपुर, पिन कोड- 802301 भोजपुर पुरूष सदस्य
02 श्रीमती अनिता सिंह, पिता- श्री राजेश सिंह ग्रामपोस्ट थाना- पौना, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के नजदीक, जिला- भोजपुर पिन कोड- 802201 वर्त्तमान पता- ममता पे0 फोन, स्टेशन रोड, राजगीर जिला- नालन्दा, पिन कोड- 803116 नालन्दा महिला सदस्य
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27272727 फरफरफरफरवर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15) 2019201920192019 2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित सदस्य अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार, सरकार के सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 294%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-27.294/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-27.294.