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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 February 2019

Published 27 February 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-02-27.301
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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(स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 3(cid:25)1) पटन(cid:4)(cid:31) ब१धव(cid:4)र(cid:31) 27 फरवर(cid:15) 2019 foÙk foHkkx ——— vf/klwpuk 20 Qjojh 2019 laŒ jk0fo0vk0¼6½dk0&39@2018&¼ikVZ½&1835—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल Jh uohu dqekj] Hkk0iz0ls0 ¼lsokfuo`Ùk½ की अध्यक्षता में षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :- 1. श्री नवीन चन्द्र झा सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 (1999) - सदस्य 2. डॉ0 प्रभात प्रसाद घोष, निदेशक, आद्री - सदस्य (एम0 सांख्यिकी, पी0एच0डी0)

2. आयोग पंचायतों (जिला परिषद्‌ पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्न विषयों के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ देगा :-

(क) वैसे सिद्धांत जो निम्नांकित को विनियमित करेंगे :-

(i) राज्य, पंचायतों (जिला परिषद्‌ पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायतों) के बीच सरकार द्वारा उद्‌ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का पंचायतों (जिला परिषद्‌ पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायतों) के बीच उनके अपने-अपने अनुपात के अनुसार वितरण,

(ii) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौंपे जानेवाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जानेवाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण,

(iii) राज्य की संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को दिया जानेवाला सहायता अनुदान,(ख) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय, (ग) आयोग अपने निष्कर्षों का आधार निर्दिष्ट करेगा एवं पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की प्राप्तिओं तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 फरवर(cid:15) 2019 3. आयोग संदर्भित विषयों पर 31 जनवरी, 2020 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा । 4. आयोग संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा । 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा । 6. आयोग को सचिवालीय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-02-27.301/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-02-27.301.