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सं0 IV/एम3-1/2004-777788889999— दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीेय मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया जाता हैः-
| क्रमांक | नामनामनामनाम | पता | अभियुक्ति |
| 1111.... | सैयद इन्तेखाब आलम, (Syed Intekhab Alam) | सकिन-फराज मंजील, मौलानाचक गद्दी, सकिन-फराज मंजील, मौलानाचक गद्दी, मोजाहिदपुर, भागलपुर |
निबंधक का कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा।
3. अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 I, II एवं III का संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियो को प्रत्येक माह के पहले सोमवार को जिला अवर निबंधक, भागलपुर सदर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा। 4. मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होगें। सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधा यथा-वेतन, सेवानिवृाि के उपरान्त पेंशन गे्रच्युटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
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