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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 March 2019

Published 09 March 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-03-09.356
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 1(cid:18) फ(cid:4)(cid:20)ग१न 1(cid:23)4(cid:25) (cid:26)श(cid:25)(cid:27)

((((स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 35 ) ) ) ) पटन(cid:4)! श०नव(cid:4)र! 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2012012012019999 fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 19 fnlEcj 201619 fnlEcj 201619 fnlEcj 201619 fnlEcj 2016

सं॰ टी॰टी॰प्रे॰ 647/16—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 यथा संशोधित के अध्याय-V की धारा-17 के तहत्‌ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 पर प्रशासी विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, को निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के पत्रांक-09/वि॰वि॰प॰स॰-21/2016 2243, दिनांक-19.12.2016 के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, डी0एल0एड0 कोर्स संबद्धता विनियमावली, 2016नयमावली, 2016नयमावली, 2016नयमावली, 2016 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, डी0एल0एड0 कोर्स संबद्धता विि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, डी0एल0एड0 कोर्स संबद्धता विि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, डी0एल0एड0 कोर्स संबद्धता विि

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय-समय पर यथा संषोधित) की धारा-17 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद्‌ द्वारा प्रषासी विभाग के संपुश्टीकरण के अधीन रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक षिक्षा से संबंधित) निम्नलिखित विनियमावली बनाती है ।

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।।।।----(i) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक षिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 कही जायेगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी। 2222.... जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :-

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952; (ii) ''स्क्रीनिंग समिति'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की समिति; (iii) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष; (iv) ''संयुक्त संस्थान'' से अभिप्रेत है विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च षिक्षा संस्थान जो अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम डी0एल0एड0 कोर्स के संचालन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार कला अथवा विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, मानविकी अथवा वाणिज्य अथवा अध्यापक षिक्षा अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो;

(v) ''राश्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ एवं उसकी क्षेत्रीय समिति/समितियाँ;

(vi) ''शैक्षणिक निदेषक से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के षिक्षा समिति के शैक्षणिक निदेषक; (vii) ''सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव; (viii) ''निजी/गैर सरकारी प्रषिक्षण संस्थान/महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित प्रषिक्षण संस्थान/महाविद्यालय;

(ix) ''समिति'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति; (x) ''संस्था प्रधान'' से अभिप्रेत है संबंधित षिक्षक प्रषिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य।

3333. प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना ।।।।----यह विनियम संस्थानों द्वारा नये अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम डी0एल0एड0 कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त करने तथा पूर्व से स्वीकृत प्रवेष क्षमता में वृद्धि संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त उसकी संबद्धता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त करने संबंधी सभी विषयों पर लागू होगा यथा -

(i) संयुक्त संस्थानों द्वारा नया डी0एल0एड0 कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना। (ii) पूर्व से संचालित अध्यापक षिक्षा संस्थानों में नया डी0एल0एड0 कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से नये डी0एल0एड0 कोर्स संचालन की मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त समिति से संबद्धता संबंधी अनुमति प्राप्त करना।

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से डी0एल0एड0 कोर्स में नामांकन हेतु अतिरिक्त प्रवेष क्षमता संबंधी मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त प्रवेष क्षमता की समिति से संबद्धता संबंधी अनुमति प्राप्त करना। (v) वर्तमान अध्यापक षिक्षण संस्थान जिसमें डी0एल0एड0 कोर्स संचालित है, के द्वारा स्थान बदलने अथवा परिसर का स्थान बदलने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समिति से सहमति प्राप्त करना।

4444.... पात्रता पात्रता पात्रता पात्रता ।।।।---- संस्थानों की निम्न श्रेणियाँ इस विनियम के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु एवं संबद्धता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगी, यथा -

(i) राज्य सरकार अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान। (ii) राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान। (iii) समुचित विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसाइटियों तथा न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा स्थापित एवं संचालित स्ववित्त पोषित शैक्षिक संस्थान।

आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा :- 5555.... आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा :- आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा :- आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा :- (क)(क)(क)(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन :-

(i) विनियम 4 के अधीन पात्र ऐसे संस्थान जो अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम डी0एल0एड0 कोर्स चलाने के इच्छुक हैं और इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से मान्यता हेतु आवेदन करना है, प्रोसेसिंग फीस और निर्धारित दस्तावेजों सहित समिति को आवेदन कर सकते हैं।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 (ii) आवेदन में पूर्व से संचालित कार्यक्रम/कोर्स का विवरण एवं आवेदन के साथ संचालित कोर्स के मान्यता संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌/विष्वविद्यालय/राज्य सरकार का प्रमाण-पत्र/पत्र की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित तथा भूमि एवं भवन से संबंधित प्रमाण-पत्र जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूमि का स्वामित्व संबंधित संस्था के पास है, संलग्न किया जाएगा।

(iii) ऐसी अलाभकारी सोसाइटी अथवा न्यास अथवा कम्पनी जो एक ही साथ संयुक्त संस्थान के रूप में नया कोर्स संचालित करना चाहती है उन्हें दूसरे कोर्स के संबंध में साक्ष्य आवेदन के साथ देना होगा।

(iv) आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान यथा प्राचार्य, सोसाइटी/न्यास के अध्यक्ष/सचिव, कम्पनी के कार्यकारी प्रबंध निदेषक के द्वारा ही किया जाएगा।

(v) आवेदन-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करने की निर्धारित समयावधि के अन्दर एवं राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ को मान्यता हेतु आवेदन करने के पूर्व किया जाएगा।

(vi) निर्धारित समयावधि के पूर्व या बाद में किये गये आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा और इस हेतु समिति दोषी नहीं होगी और प्रोसेसिंग फीस की राषि जब्त कर ली जाएगी ।

(vii) निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों पर उनके गुण दोष एवं राज्य में कोर्स की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा तथा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाने अथवा अस्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस की राषि आवेदक को वापस नहीं की जाएगी।

(ख) संबद्धता हेतु आवेदन :- (ख) संबद्धता हेतु आवेदन :- (ख) संबद्धता हेतु आवेदन :- (ख) संबद्धता हेतु आवेदन :-

(i) वैसे संस्थान जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा संस्थान से अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) संचालन हेतु मान्यता प्राप्त हो गई है, समिति से संबद्धता हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(ii) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं संबद्धता शुल्क और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किया जा सकेगा।

(iii) अपेक्षित दस्तावेजों में निम्न दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में आवष्यक रूप से संलग्न किये जाएँगेः-

(क) निर्धारित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्र। (ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्र। (ग) नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क अनुपालन प्रमाण पत्र। (घ) पाठ्‌यचर्या एवं पाठ्‌यक्रम अनुपालन प्रमाण पत्र। (ड.) स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र।

(iv) सभी दृष्टियों से विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। (v) विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सारी प्रक्रिया पूरी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता से संबंधित सूचना संबंधित संस्थान को संसूचित कर दी जायेगी।

6666.... आदेशिका फीस (प्रोसेसिंग फीस) आदेशिका फीस (प्रोसेसिंग फीस) आदेशिका फीस (प्रोसेसिंग फीस) आदेशिका फीस (प्रोसेसिंग फीस) ।।।।---- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रोसेसिंग फीस के रूप में निम्नवत राषि ली जाएगीः-

(i) अनापत्ति प्रमाण-पत्र -अनापत्ति प्रमाण-पत्र -अनापत्ति प्रमाण-पत्र -अनापत्ति प्रमाण-पत्र - संस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आवेदन पत्र के साथ 5000/- रु0 का बैंक ड्राफ्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद्‌नाम से जमा किया जाएगा।

(ii) संबद्धता शुल्क -संबद्धता शुल्क -संबद्धता शुल्क -संबद्धता शुल्क - संस्थान द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र के साथ संबद्धता संबंधी आवेदन के प्रोसेसिंग फीस के रूप में 15,000/-रु0 का बैंक ड्राफ्ट एवं संबद्धता शुल्क के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से प्राप्त मान्यता के अनुसार प्रति इकाई 35,000/-रु0 का बैंक ड्राफ्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद्‌नाम से जमा करना होगा।

7777.... आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना :- आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना :- आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना :- आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना :-

(क) अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन - अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से संबंधित संस्थान से प्राप्त आवेदन पत्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शीघ्रता के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा एवं प्राप्त आवेदन के गुण दोष के आधार पर विवेचन करते हुए हर हाल में 15 दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) संबद्धता से संबंधित आवेदन पत्र :-

(i) संबद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर समीक्षा कर ली जाएगी कि प्राप्त आवेदन सभी प्रकार से सही है एवं आगे की कार्रवाई हेतु योग्य है। (ii) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सुधारने का एक मौका संबंधित संस्थान को दिया जाएगा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्थान को सूचित किये जाने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर सुधरा हुआ आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जमा करने की जवाबदेही संस्थान की होगी।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 (iii) निर्धारित तिथि तक सुधरा हुआ आवेदन नहीं जमा करने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सुरक्षित होगा जो संस्थान को मान्य होगा। इस प्रकार के प्राप्त आवेदन को प्रोसेसिंग से संबंधित समय की गणना सुधरा हुआ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से की जाएगी।

(iv) हर तरह से सही पाये जानेवाले आवेदन पत्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विषेषज्ञों की एक चार सदसीय टीम गठित कर संस्थान की जाँच करायी जायेगी। विषेषज्ञों के दल के द्वारा जाँच के क्रम में जाँच का विडियो रेकोर्डिंग कराई जायेगी जिसकी व्यवस्था संस्थान के द्वारा की जाएगी एवं विडियो रेकोर्डिंग की सीडी जाँच दल को उसी तिथि को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(v) समिति द्वारा एक जाँच समिति गठित की जायगी जो निम्नवत्‌ होगा :-

(क) जिला षिक्षा पदाधिकारी- संयोजक (ख) समिति द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी- सदस्य (ग) डायट/राजकीय कोटि के प्रषिक्षण महाविद्यालय के एक प्राचार्य/प्राचार्या - सदस्य (घ) निदेषक, राज्य षिक्षा शोध एवं प्रषिक्षण परिशद्‌ (एस0सी0ई0आर0टी0), पटना के द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी - सदस्य

(vi) जाँच समिति के संयोजक एवं सदस्यों को मानदेय के रूप में पन्द्रह सौ रू0 देय होगा । इसके अतिरिक्त वाहन या नियमानुसार यात्रा-भत्ता भी देय होगा। जाँच समिति निष्चित्‌ रूप से 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगी।

(vii) आवेदन प्राप्ति के 25 दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संस्थान की जाँच आवष्यक रूप से कराते हुए जाँच प्रतिवेदन सीडी के साथ प्राप्त कर लिया जाएगा। समय का अनुपालन करना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जिम्मेवारी होगी।

(viii) प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता प्रदान करने से संबंधित स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(ix) स्क्रीनिंग समिति :- गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित प्रषिक्षण महाविद्यालय को सम्बद्धता देने तथा वापस लेने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति निम्नलिखित रीति से गठित की जायेगी :- 1. शैक्षणिक निदेषक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति - अध्यक्ष 2. परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) - सदस्य 3. निदेषक, शोध एवं प्रषिक्षण, बिहार, पटना द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी - सदस्य 4. उप सचिव (विद्यालय स्थापना), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति - सदस्य सचिव (x) स्क्रीनिंग समिति की अनुषंसा के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में संस्थान को संबद्धता प्रदान करने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(xi) वैसे संस्थान जिसके जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी उन्हें संसूचित किया जाएगा और त्रुटि सुधारने का एक मौका संस्थान को अवष्य दिया जाएगा।

(xii) वैसे संस्थान जिनकी संबद्धता सुधार का मौका दिये जाने के बाद भी अस्वीकार कर दिया जाता है वैसे संस्थान द्वारा जमा किया गया प्रोसेसिंग फीस एवं शुल्क समिति द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

8888.... संबद्धता प्रदान किये जाने की शर्तेंसंबद्धता प्रदान किये जाने की शर्तेंसंबद्धता प्रदान किये जाने की शर्तेंसंबद्धता प्रदान किये जाने की शर्तें।।।।- - - - समिति द्वारा सभी प्रकार से सही पाये जाने के उपरान्त संबंधित संस्थान को डी0एल0एड0 कोर्स के लिए संबद्धता निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगीः-

(i) संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा रेगुलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन करना आवष्यक होगा।

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विषेशज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।

(iii) संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। (iv) संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।

(v) नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद्‌ त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जायेगी।

(vi) संस्थान के विरूद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/षिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर संबद्धता रद्‌द करते हुये मान्यता रद्द करने की अनुषंसा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से की जाएगी। (vii) प्रति वर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।

(viii) प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 (ix) महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायगा।

(x) जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी संबंद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

(xi) संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।

(xii) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेवसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्षित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जायेगी एवं ऐसा नही किया जाना संबंद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

प्रारंभिक अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्‌यचर्या के मापदंड और मानक :- 9999.... प्रारंभिक अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्‌यचर्या के मापदंड और मानक प्रारंभिक अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्‌यचर्या के मापदंड और मानक प्रारंभिक अध्यापक षिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्‌यचर्या के मापदंड और मानक (i) अवधि ।अवधि ।अवधि ।अवधि ।- - - - डी0एल0एड0 कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्शों की अवधि वाला होगा किन्तु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेष की तारीख से अधिकतम तीन वर्श तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी । (ii) कार्यदिवस :- कार्यदिवस :- कार्यदिवस :- कार्यदिवस :-

(क) प्रत्येक वर्श में कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेष की अवधि शामिल नहीं होगी ।

(ख) संस्था सप्ताह (पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवष्यक है, ताकि आवष्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्षन, वार्तालाप और परामर्ष के लिए उनकी उपलब्धता सुनिष्चित की जा सके । (ग) विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए सारे पाठ्‌यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिषत और स्कूल स्थानबद्ध प्रषिक्षण (इंटर्नषिप) के लिए 90 प्रतिषत होगी । (iii) दाखिला क्षमतादाखिला क्षमतादाखिला क्षमतादाखिला क्षमता ।।।।- - - - बुनियादी युनिट 50 विद्यार्थियों का होगा। प्रारम्भ में दो बुनियादी युनिटों की अनुमति है लेकिन, सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने पर, अधिकतम चार यूनिट रखने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) पात्रता :-पात्रता :-पात्रता :-पात्रता :-

(क) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार प्रवेष के लिए पात्र हैं।

(ख) अनु0 जाति/अनु0 ज0 जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पी0डब्लू0डी0 और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सीट-आरक्षण और अंकों में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी, जो लागू होंगे। (v) प्रवेष प्रक्रियाप्रवेष प्रक्रियाप्रवेष प्रक्रियाप्रवेष प्रक्रिया ।।।।- - - - प्रवेष अर्हकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसर चयन या किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(vi) शुल्कशुल्कशुल्कशुल्क ।।।।---- संस्था केवल वह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित संबंद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संषोधित राश्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिशद्‌ (गैर सहायता प्राप्त अध्यापक षिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्‌यूषन फीस और अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्गनिर्देष) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार विहित किया गया होगा और विद्यार्थियों से दान, प्रतिव्यक्ति फीस (कैपिटेषन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी।

(vii) मूल्यांकनमूल्यांकनमूल्यांकनमूल्यांकन ।।।।---- प्रत्येक सिद्धांत पाठ्‌यक्रमों के लिए 20 प्रतिषत से 30 प्रतिषत तक अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 70 प्रतिषत से 80 प्रतिषत तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा ली जानेवाली परीक्षा के लिए नियत किये जा सकते हैं और कुल अंकों के एक चौथाई अंक स्कूल स्थानबद्ध प्रषिक्षण पर के 16 सप्ताहों के दौरान विद्यार्थियों के कार्य निश्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियत किये जा सकते हैं । आंतरिक और बाह्‌य मूल्यांकन के लिए भारांष सम्बद्धक निकाय द्वारा उपर विर्निदिश्ट की गयी श्रृृंखलाओं के भीतर निर्धारित किया जायेगा । उम्मीदवारों का आंतरिक मूल्यांकन समूचे प्रयोगात्मक पाठ्‌यक्रम के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल अध्ययन के उनके यूनिटों के भाग के रूप में उन्हें दी गयी परियोजना/दिये गये फील्ड कार्य के आधार पर नहीं । मूल्यांकन का आधार और इस्तेमाल किये गये मापदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्षी होने चाहिए, ताकि वे व्यावसारिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सके । विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों की सूचना दी जायेगी, ताकि उन्हें अपने कार्य निश्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो । आंतरिक मूल्यांकन के आधारों में सौंपे गये वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, विचारषील जर्नल आदि शामिल हो सकते हैं ।

10101010.... शैक्षणिक संरचना :- शैक्षणिक संरचना :- शैक्षणिक संरचना :- शैक्षणिक संरचना :-

(i) स्टाफ और शैक्षणिक निकाय ।स्टाफ और शैक्षणिक निकाय ।स्टाफ और शैक्षणिक निकाय ।स्टाफ और शैक्षणिक निकाय ।- - - - 50-50 विद्यार्थियों के दो बुनियादी युनिटों तक की भर्ती के लिए, संकाय सदस्यों की संख्या 16 होगी। प्रिंसिपल अथवा विभागाध्यक्ष को संकाय में शामिल किया जाता है। विशय-क्षेत्रों में संकाय का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :-

1. प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष - एक 2. षिक्षा में परिप्रेक्ष्य/षिक्षा के आधार - तीन6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 3. विज्ञान - दो 4. मानविकी और समाज विज्ञान - दो 5. गणित - दो 6. भाशाएँ - तीन 7. ललित कलाएँ/निश्पादक कलाएँ - दो 8. स्वास्थ्य और शारीरिक षिक्षा - एक

टिप्पणियां-टिप्पणियां-टिप्पणियां-टिप्पणियां-

(i) यदि विद्यार्थियों की संख्या दो वर्शों के लिए केवल एक सौ हो, तो संकाय के सदस्यों की संख्या को घटा कर 08 कर दिया जाएगा। विषेशज्ञता वाले क्षेत्रों और कुछ षिक्षणषास्त्रीय पाठ्‌क्रमों में संकाय का बंटवारा अन्य अध्यापक षिक्षा कार्यक्रमों के साथ किया जा सकता है।

(ii) संकाय का उपयोग अध्यापन के लिए लचीले तरीके से किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध शैक्षिक (अकादमिक) विषेशज्ञता का इश्टतम लाभ उठाया जा सके।

(iii) योग्यताएँ :-योग्यताएँ :-योग्यताएँ :-योग्यताएँ :-(क) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष :-

(i) कम से कम 55 प्रतिषत अंकों के साथ विज्ञान/समाज विज्ञानों/कलाओं/मानवीकरण विशयों में स्नातकोत्तर उपाधि, और कम से कम 50 प्रतिषत अंकों के साथ एम0एड0/एम0ए0 (षिक्षा)/एम0एल0एड0 की उपाधि। (ii) किसी अध्यापक षिक्षा संस्था में पढ़ाने का पाँच वर्श का अनुभव। वांछनीय :वांछनीय :वांछनीय :वांछनीय : शैक्षिक प्रषासन/षैक्षिक नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा । षिक्षा में परिप्रेक्ष्य/षिक्षा के आधार और पाठ्‌यचर्या तथा षिक्षाशास्त्र ।।।।- - - - डी0एल0एड0 में अध्यापक षिक्षकों के (ख) षिक्षा में परिप्रेक्ष्य/षिक्षा के आधार और पाठ्‌यचर्या तथा षिक्षाशास्त्र षिक्षा में परिप्रेक्ष्य/षिक्षा के आधार और पाठ्‌यचर्या तथा षिक्षाशास्त्र षिक्षा में परिप्रेक्ष्य/षिक्षा के आधार और पाठ्‌यचर्या तथा षिक्षाशास्त्र पास 50 प्रतिषत अंकों के साथ समाज विज्ञान/विज्ञानेत्तर विशयों/विज्ञान/भाशा में मास्टर (एम0ए0) की उपाधि और 50 प्रतिषत अंकों के साथ एम0एड0 की डिग्री अथवा 50 प्रतिषत अंकों के साथ एम0ए0 (षिक्षा) की उपाधि होनी चाहिए। सिवाय (दो) स्थितियों के, जहां आवष्यकता 50 प्रतिषत अंकों के साथ व दर्षनशास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि और 50 प्रतिषत अंकों के साथ बी0एल0एड0 अथवा बी0एड0 अथवा डी0एल0एड0 की उपाधि अथवा षिक्षा में एम0फील0/पी0एच0डी0 की उपाधि है।

(ग) शारीरिक षिक्षाशारीरिक षिक्षाशारीरिक षिक्षाशारीरिक षिक्षा ।।।।- - - - कम से कम 50 प्रतिषत अंकों के साथ व्यायाम षिक्षा में मास्टर की डिग्री (एम0पी0एड0)। (घ) दृृष्य और अभिनय निश्पादन कलाएंदृृष्य और अभिनय निश्पादन कलाएंदृृष्य और अभिनय निश्पादन कलाएंदृृष्य और अभिनय निश्पादन कलाएं ।।।।- - - - ललित कलाओं/संगीत/नृत्य/थियेटर में 50 प्रतिषत अंकों के साथ मास्टर डिग्री ।

(iv) प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफः-प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफः-प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफः-प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफः-

क. (i) उच्च श्रेणी लिपिक/कार्यालय अधीक्षक - एक (ii) कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टोर कीपर - एक (iii) कम्प्यूटर लैब असिस्टेंट - एक (कम्प्यूटर विज्ञान में बी0सी0ए0/बी0टेक) (iv) पुस्तकालयाध्यक्ष (बी0लिब0 के साथ) - एक ख. योग्यताएँ :- :- :- :- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता।

(v) सेवा के निबंधन और शतसेवा के निबंधन और शतसेवा के निबंधन और शतसेवा के निबंधन और शर्तेेेे र्। र्। र्। ।- - - - अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन की प्रक्रिया, वेतन-मान, अधिवार्शिकी की आयु और अन्य लाभ भी शामिल है, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगी। (vi) आधारभूत सुविधाएँः-आधारभूत सुविधाएँः-आधारभूत सुविधाएँः-आधारभूत सुविधाएँः-

(क) अन्य अध्यापक षिक्षा कार्यक्रमों के साथ संयुक्त रूप से डी0एल0एड0 कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भूमि और निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगा :-

पाठ्‌यक्रम निर्मित क्षेत्र (वर्ग निर्मित क्षेत्र (वर्ग निर्मित क्षेत्र (वर्ग निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) भूमि का क्षेत्र भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)
डी0एल0एड0 1500 वर्ग मीटर 2500
डी0एल0एड0 और बी0एड0 बी0ए0/बी0एस0सी0, बी0एड0 का षिक्षा 3000 वर्ग मीटर 3000
डी0ई0सी0एड0 और उसके साथ डी0एल0एड0 2500 वर्ग मीटर 3500
डी0एल0एड0 और उसके साथ बी0एड0 और एम0एड0 3500 वर्ग मीटर
डी0एल0एड0 और डी0ई0सी0 और उसके साथ बी0एड0 और एम0एड0 4000 वर्ग मीटर 4000

(टिप्पणी :(टिप्पणी :(टिप्पणी :(टिप्पणी : डी0एल0एड0 के एक युनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 व डी0एल0एड0 के एक युनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के र्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के र्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के र्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के डी0एल0एड0 के एक युनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 व डी0एल0एड0 के एक युनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 व अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवष्यकता होगी।)अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवष्यकता होगी।)अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवष्यकता होगी।)अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवष्यकता होगी।)7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 (ख) संस्था में निम्नलिखित आधारिक सुविधाएँ अवष्य होना चाहिए (प्रत्येक मद्‌ में पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए गुंजाइष शामिल होनी चाहिए) :-

(i) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षा का एक कमरा। (ii) कुल 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें एक मंच के साथ 200 व्यक्तियों के

बैठने की क्षमता हो।

(iii) पुस्तकालय एवं सह-संसाधन केन्द्र।ं (iv) पाठ्‌यचर्या प्रयोगषाला (विज्ञान और गणित किटों, नक्षों, ग्लोब, रसायनों, विज्ञान किटों आदि के

साथ)।

(v) कम्प्यूटर प्रयोगषाला। (vi) कला और षिल्प संसाधन केन्द्र। (vii) स्वास्थ्य और शारीरिक षिक्षा केन्द्र। (viii) प्रिंसिपल का कार्यालय। (ix) स्टाफ के लिए कमरा। (x) प्रशासनिक कार्यालय। (xi) स्टोर के कमरे (दो)। (xii) पुरूश और महिला विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग समान्य कक्ष। (xiii) कैंटीन। (xiv) आगन्तुक कक्ष। (xv) पुरूश और महिला विद्यार्थी-अध्यापकों, और स्टाफ के लिए अलग-अलग प्रसाधन एवं शौचालय

सुविधा कक्ष, जिनमें से एक पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए होना चाहिए।

(xvi) पार्किंग स्थल। (xvii) उद्यानों, बागवानी, क्रियाकलापों, आदि के लिए खुला स्थान। (xviii) स्टोर रूम। (xix) बहु प्रयोजनी खेल का मैदान।

टिप्पणी : दाखिल किए गए यूनिटिप्पणी : दाखिल किए गए यूनिटिप्पणी : दाखिल किए गए यूनिटिप्पणी : दाखिल किए गए यूनिटों की संख्या 'क' अनुसार क्रम संख्या टों की संख्या 'क' अनुसार क्रम संख्या टों की संख्या 'क' अनुसार क्रम संख्या टों की संख्या 'क' अनुसार क्रम संख्या (i) की आवष्यकता में वृद्धि की आवष्यकता में वृद्धि की आवष्यकता में वृद्धि की आवष्यकता में वृद्धि हो जाएगी।हो जाएगी।हो जाएगी।हो जाएगी।

(vii) अनुदेषात्मक ।अनुदेषात्मक ।अनुदेषात्मक ।अनुदेषात्मक ।- - - -

(क) संस्था पुस्तकालय-व-संसाधन केन्द्र स्थापित करेगी, जहाँ अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहुँच अध्यापन-षिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता देने और उसे और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और संसाधनों तक होगी। इनमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए :-

(i) पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ। (ii) बच्चों की पुस्तकें। (iii) श्रव्य-दृष्य उपस्कर-टी0वी0, ओएचपी, डी0वी0डी0 प्लेअर। (iv) श्रव्य-दृष्य उपकरण, स्लाइडें, फिल्में। (v) अध्यापन के उपकरण- चार्ट, चित्र। (vi) विकास मूल्यांकन पड़ताल सूचियाँ और मापन के साधन। (vii) फोटो-प्रतियाँ तैयार करने की मषीन।

विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियाँ :- उपस्कर और सामग्रियाँ उन विभिन्न क्रियाकलापों (ख) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियाँ :- विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियाँ :- विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियाँ :- के लिए, जिनकी योजना कार्यक्रम में बनाई गई हो, उपयुक्त गुणवत्ता वाली और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित चीजें शामिल है :

शैक्षिक किट, माडल, खेलों की सामग्री, विभिन्न विषयों (गीतों, खेलों, क्रियाकलापों और वर्कशीटों) पर सरल पुस्तकें कठपुतलियाँ, चित्रों वाली पुस्तकें, फोटोग्राफ, फुलाई हुई चीजें, चार्ट, नक्शे, फलैश कार्ड, गुटके, चित्र वाली बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं के चित्रीय प्रस्तुतीकरण । (ग) उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएँ तथा षिल्प उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएँ तथा षिल्प उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएँ तथा षिल्प उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएँ तथा षिल्प क्रियाकलापक्रियाकलापक्रियाकलापक्रियाकलाप।।।।---- लकड़ी से काम करने के औजारों का एक सेट, बागबानी के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, कपड़ों की सिलाई करने, पोषाकों के डिजाइन तैयार करने, कठपुतली के खेल दिखाने के लिए आवष्यक कच्ची सामग्री और उपस्कर, चार्ट और माडल तैयार करने के लिए सामग्री, और विद्यार्थी-अध्यापक द्वारा किए जाने वाले अन्य क्रियाषील कार्य-कलाप, कला सामग्री, अपषिश्ट सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड, आदि), कैचियों पैमानों (स्केल), आदि जैसे अन्य साधन और कपड़ा।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 (घ) श्रव्य दृष्य उपस्करश्रव्य दृष्य उपस्करश्रव्य दृष्य उपस्करश्रव्य दृष्य उपस्कर ।।।।- - - - प्रोजेक्षन और डुप्लीकेषन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफट्‌वेयर सुविधाएँ, जिनमें टी0वी0, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, चित्र, शामिल है। उपग्रह आरओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेटेलाइट इंटर टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(ड.) संगीत उपकरण (वाद्य)संगीत उपकरण (वाद्य)संगीत उपकरण (वाद्य)संगीत उपकरण (वाद्य) ।।।।- - - - समान्य संगीत उपकरण अर्थात साज, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा और अन्य देषी वाद्य।

(च) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएँपुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएँपुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएँपुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएँ।।।।- - - - संस्था की स्थापना के पहले वर्श के दौरान संगत विशयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और हर वर्श उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकें बढ़ाई जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के लिए विष्वकोष, शब्द-कोष, सन्दर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक षिक्षा सम्बंधी पुस्तकें, अध्यापकों के काम आने वाली पुस्तिकाएँ, बच्चों के बारे में और बच्चों के लिए पुस्तकें (जिनमें चुटकले, कामिक्स), कहानियाँ, चित्रों वाली पुस्तकें/एल्बम और कविताएँ शामिल है) और वे पुस्तकें/संसाधन पुस्तकें शामिल होने चाहिए, जो एनसीटीई द्वारा प्रकाषित की गई हों और जिनकी सिफारिष एनसीटीई द्वारा की गई हो, और षिक्षा के क्षेत्र में कम से कम तीन अन्य प्रतिश्ठित जर्नल भी इस संग्रह में शामिल होने चाहिए। (छ) खेल और खेलकूदखेल और खेलकूदखेल और खेलकूदखेल और खेलकूद।।।।- - - - भीतर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले सामान्य खेलों के पर्याप्त खेल उपस्कर उपलब्ध होने चाहिए।

(vii) अन्य सुविधाएँ :-अन्य सुविधाएँ :-अन्य सुविधाएँ :-अन्य सुविधाएँ :-

(क) शैक्षिक और अन्य प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर अपेक्षित संख्या में। (ख) पुरूश और महिला अध्यापक षिक्षकों/विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग सांझे सामान्य कमरे। (ग) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएँ। (घ) संस्था में सुरक्षित पेय जल मुहैया किया जाए। (ड) संस्था का परिसर, इमारत, सुविधा, आदि अषक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल होने चाहिए। (च) खेल के मैदान के साथ खेलों की सुविधाएँ होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से संलग्न स्कूल अथवा स्थानीय निकाय के उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग निर्धारित अवधियों के लिए अनन्य रूप से किया जा सकता है। जहाँ स्थान की कमी हो, जैसे कि महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, वहाँ छोटे मैदानों में खेले जाने वाले खेलों, योग और अन्तरंग खेलों के लिए सुविधाएँ मुहैया की जा सकती है।

(टिप्पणी :(टिप्पणी :(टिप्पणी :(टिप्पणी :-यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक षिक्षा के एक से अधिक पाठ्‌यक्रम चलाए जाते हैं, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगषाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों में अनुपात के अनुसार वृद्धि करके) और शैक्षिक स्थान का उपयोग बाँट कर किया जा सकता है)।

11. प्रबंधन समितिप्रबंधन समितिप्रबंधन समितिप्रबंधन समिति ।।।।- - - - संस्था सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति का गठन करेगी। नियमों के न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयमेव प्रबन्ध समिति गठित करेगी। समिति में प्रबन्ध समिति/न्यास/कम्पनी, षिक्षा विषारदों, प्राथमिक/प्रारंभिक षिक्षा विषेशज्ञों और स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

12121212.... परीक्षा शुल्क :- परीक्षा शुल्क :- परीक्षा शुल्क :- परीक्षा शुल्क :- (i) समिति द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में निम्नलिखित राषि प्राप्त की जाएगी :

1111.... आवेदन प्रपत्र-250/-रु0 2222.... परीक्षा षुल्क-100/-रु0 3333.... प्राप्तांक षुल्क-350/-रु0 4444.... विविध षुल्क-600/-रु0 5555.... विलंब शुल्क-175/-रु0

कुल-1475/-रु0 कुल-1475/-रु0 कुल-1475/-रु0 कुल-1475/-रु0

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त शुल्क पुनरीक्षित की जाएगी।

13131313.... शैक्षणिक कैलेंडरशैक्षणिक कैलेंडरशैक्षणिक कैलेंडरशैक्षणिक कैलेंडर ।।।।- - - - दो वर्ष का प्रषिक्षण समाप्त हो जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। संस्थानों द्वारा निर्धारित पाठ्‌यक्रम को ससमय बेहतर रूप से पूरा किया जा सके एवं समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो इस हेतु समिति द्वारा राज्य षिक्षा-शोध एवं प्रषिक्षण परिषद्‌ के सहयोग से अकादमिक कैलेंडर भी जारी किया जा सकेगा जिसका अनुपालन अनिवार्यता होगी।

14141414.... सम्बद्धता की वापसीसम्बद्धता की वापसीसम्बद्धता की वापसीसम्बद्धता की वापसी ।।।।- - - - 1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किसी विषिश्ट विशय अथवा, सभी विशयों में सम्बद्धता की वापसी की जा सकेगी। प्रारंभिक षिक्षा में डिप्लोमा (डी0एल0एड0)षिक्षा देने वाली संस्था असम्बद्ध की जा सकेगी यदि समिति का समाधान हो जाय ऐसी संस्थाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सम्बद्धता जारी रखने के योग्य नहीं है। 2. सम्बद्धता की कार्रवाई प्रषिक्षण महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में समिति द्वारा आरम्भ की जा सकेगी :-

(i) इन उपविधियों में उपबंधित के सिवाय प्रयोजनों के लिए निधि के अपवर्तन सहित वित्तीय अनियमितता; (ii) विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध देष द्रोह अथवा परायापन की भावना को मन में बैठाने अथवा उसे बढ़ावा देने सहित राज्य के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में व्यस्त रहना;

(iii) समाज के विभिन्न धाराओं के बीच असामंजस्य/घृणा को बढ़ावा देना या रहने देना;

9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

(iv) सम्यक नोटिस के बाद भी संबंधित कमियों को दूर करने से अधिकथिक शर्तों को पूरा नहीं किया जाना; (v) चेतावनी पत्र प्राप्त होने के बाद भी सम्बद्धता के नियमों एवं शर्तों का ध्यान नहीं रखना; (vi) प्रषिक्षण महाविद्यालय प्रबन्धन के अन्दरूनी दुष्मनी से उत्पन्न बीच विवाद के चलते प्रषिक्षण महाविद्यालय के सुगम कार्यषैली में बाधा;

(vii) लगातार तीन वर्शों तक निम्नस्तरीय कार्यकलाप सामान्य उत्तीर्णता प्रतिषत के कम से कम 50 प्रतिषत उत्तीर्णता बनाये रखने में प्रषिक्षण महाविद्यालय का शैक्षणिक कार्यकलाप अपर्याप्त होना;

(viii) किसी विषिश्ट विशय के षिक्षण के लिए समुचित उपकरण/स्थान/स्टाफ की अनुपलब्धता; (ix) नामांकन/परीक्षा/किसी अन्य क्षेत्र, जो समिति की राय में, प्रषिक्षण महाविद्यालय की तुरन्त असम्बद्धता के लिए न्याय संगत हो, से संबंधित कोई अन्य कदाचार;

(x) एक समिति/प्रबन्धन/न्यास द्वारा अन्य समिति/प्रबन्धन/न्यास एकरारनामा/विक्रय विलेख के माध्यम से प्रषिक्षण महाविद्यालय की संपत्ति के अन्तरण/विक्रय दषा में;

(xi) रिट याचिका (अपराधिक) संख्या-666-70/1992 विषाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित आदेष द्वारा विहित नियमों का उल्लंघन स्थापित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

3. बोर्ड प्रषिक्षण महाविद्यालय प्रबन्धन को शो-कॉज नोटिस अधिकतम एक वर्श के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर देना जिसमें असफल रहने पर बोर्ड संस्था को असम्बद्ध घोशित कर सकेगा। बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। शो-कॉज नोटिस की अधिकतम अवधि एक माह से अधिक नहीं हो सकेगी।

4. सम्बद्धता के लिए केवल आवेदन पत्र देने अथवा उसके बोर्ड के पास लम्बित रहने से किसी प्रषिक्षण महाविद्यालय को ''बोर्ड से संबद्ध होना'' लिखने का न तो वह हकदार होगा और न किसी रीति से कुछ भी करने का सहारा लेगा जिससे लोगों के मन में इसके संबंध में कोई गलत छवि बने।

5. यदि कोई प्रषिक्षण महाविद्यालय, प्रषिक्षण महाविद्यालय के संबद्ध होने के लिए विहित नियमों और/या बोर्ड के नियमों को बनाएँ रखने में असफल रहे अथवा प्रषिक्षण महाविद्यालय कार्य कलाप स्तरों में गिरावट आवे तो बोर्ड उन कमियों को दूर कर अधिकतम एक वर्श के भीतर सम्बद्धता कायम रखने हेतु निर्धारित स्तर तक आने के लिए आदेष देगा। यदि प्रषिक्षण महाविद्यालय अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होते हैं तो सम्बद्ध प्रषिक्षण महाविद्यालय की हैसियत वे खो सकेंगे और यहाँ तक कि यदि बोर्ड द्वारा आवष्यक समझा जाय तो असम्बद्ध कर दिये जा सकेंगे।

6. किसी प्रषिक्षण महाविद्यालय को असम्बद्ध कर दिये जाने पर यदि सम्बद्धता के पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन असम्बद्ध होने की तिथि से पाँच साल के भीतर प्रस्तुत करता है तो स्क्रीनिंग समिति बिना कोई सम्बद्धता शुल्क लिये उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी। परन्तु उपविधि के उपबंधों के पुर्नवहेलना पर उस प्रषिक्षण महाविद्यालय की सम्बद्धता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जायेगी। 15151515.... महाविद्यालय का अंतरण/विमहाविद्यालय का अंतरण/विमहाविद्यालय का अंतरण/विमहाविद्यालय का अंतरण/विक्रयक्रयक्रयक्रय ।।।।- - - - महाविद्यालय या महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति का एक सोसाईटी/प्रबन्धन/न्यास से अन्य सोसाईटी/प्रबन्धन/न्यास को विक्रय विलेख एकरारनामा के माध्यम से अंतरण/विक्रय की स्वीकृति बोर्ड नहीं देगा। यदि ऐसा स्पश्ट रूप से या उपलक्षित रूप से हुआ हो तो समिति तुरन्त प्रभाव से उसकी सम्बद्धता वापस ले लेगा।

16161616.... कठिनाइयों का निराकरणकठिनाइयों का निराकरणकठिनाइयों का निराकरणकठिनाइयों का निराकरण ।।।।- - - - इस विनियम के लागू होने से यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे दूूर करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी एवं इस हेतु आवष्यकता अनुसार अलग से नियम, विनियम, निदेश एवं पत्र राज्य सरकार के सम्पुष्टिकरण के अधीन रहते हुए जारी कर सकेगी जो इस विनियम के अन्तर्गत माने जायेंगे और जिसका अनुपालन संस्थाओं के लिए आवष्यक होगा।

17171717.... निरसन एव व्यावृतिनिरसन एव व्यावृतिनिरसन एव व्यावृतिनिरसन एव व्यावृति ।।।।- - - -

(1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रों, परिपत्रों, नियमोें एवं विनियमों को एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त पत्रों, परिपत्रों, नियमों एवं विनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई भी कार्रवाई जो इस विनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, इस विनियम के तद्‌नुरूपी प्रवधानों के अन्तर्गत की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

ऐसे संस्थान, जिन्हें इस विनियम के पूर्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता प्रदान कर दी गई है उनके द्वारा भी इस विनियम के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा और यदि उनके द्वारा निर्धारित संबद्धता शुल्क नहीं जमा किया गया है तो उन्हें विनियम के निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर निर्धारित संबद्धता शुल्क जमा किया जाएगा। ऐसा नहीें किये जाने की स्थिति में उनकी संबद्धता निरस्त कर दी जाएगी।

सचिवसचिवसचिवसचिव,,,, बिहार विद्यालय परीक्षा समितिबिहार विद्यालय परीक्षा समितिबिहार विद्यालय परीक्षा समितिबिहार विद्यालय परीक्षा समिति।।।।10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019 फारम-1फारम-1फारम-1फारम-1 संबद्धता हेतु आवेदन पत्रसंबद्धता हेतु आवेदन पत्रसंबद्धता हेतु आवेदन पत्रसंबद्धता हेतु आवेदन पत्र (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति)

1. संस्थान का नाम ........................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................. 2. पता (राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा निर्गत पत्र में दर्ज पता ही अंकित किया जाएगा) ................................. ................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. 3. राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा प्राप्त मान्यता का विवरणः पत्रांक............................................................................ ..........................................................................................................................................दिनांक.......................................................... (राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा निर्गत पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न की जाएगी)

4. बुनियादी इकाई जिसकी मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा प्रदान की गई हैः ........................................

..........................................................................................छात्र संख्या..................................................................................................

5. संबद्धता हेतु आवेदित छात्र संख्याः ..........................................................................................................................................

6. पूर्व से संचालित कोर्स का विवरण : कोर्स का नाम..............................................................................................................

नमांकन हेतु स्वीकृत छात्र संख्या ................................................................................................ मान्यता/संबद्धता से संबंधित पत्र का पत्रांक............................................. दिनांक........................................................... निर्गत करनेवाला प्राधिकार का नाम.................................................................................................................................................................................

7. नियुक्त स्टाफ का विवरण (संख्या अंकित की जाएगी)ः (षैक्षणिक) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष............................................

(संकाय) षिक्षा का परिप्रेक्ष्य ............................ विज्ञान................................. मानविकी और समाज विज्ञान...........................

गणित......................... भाषाएं..............................ललित कला ............................स्वास्थ्य एवं शारीरिक षिक्षा...........................

(प्रषासनिक और व्यवसायिक स्टाफ) उच्च श्रेणी लिपिक/कार्यालय अधीक्षक.....................................................................

कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टोर कीपर....................................................... कम्प्यूटर लैब असिस्टेंट..............................................

(नियुक्त स्टाफ एवं पूर्व से संचालित कोर्स के स्टाफ की सूची उनकी योग्यता एवं प्राप्तांक के प्रतिषत के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जाएगी).

8. निबंधित भूमि का विवरणः ........................................................................................................................................................... वर्गमीटर (निबंधन दस्तावेज की स्वहस्तारित छाया प्रति संलग्न की जाएगी)

9. भवन का विवरणः वर्गकक्ष की संख्या ........................................................ बहुप्रयोजनी हॉल की संख्या.........................

हॉल का क्षेत्रफल ..........................वर्गमीटर। पुस्तकालय सह संसाधन केन्द्र...........................................................................

पाठ्‌यचर्या प्रयोगषाला ................................. कम्प्यूटर प्रयोगषाला ........................ कला एवं षिल्प संसाधन केन्द्र...........

11 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

स्वास्थ्य एवं शारीरिक षिक्षा केन्द्र.................................................... प्राचार्य कक्ष.................................. स्टाफ कक्ष................. प्रषासनिक कार्यालय............................. स्टोर...................... पुरुष एवं महिला छात्रों -अध्यापकों के लिए कक्ष ...............

कैंटिन ...................... आगन्तुक कक्ष .................... शौचालय(पुरुष).......................... शौचालय(महिला) .................................

शौचालय(सी0 डबलू0 एस0 एन0)......................... रैंप................... पार्किंग स्थल................... खेल मैदान ...........................

10. प्रबंधकारिणी समिति का गठनः (हाँ/नहीं में) गठन कर लिया गया है .......................................................................

(प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की स्वहस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाएगी)

11. फीसः i. प्रोसेसिंग फीसः ............................................रु0, बैंकड्राफ्ट का नं0 ...................................................................

निर्गत करनेवाले बैंक का नाम एवं पता .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

ii. संबद्वता शुल्क ........................................................................... रु0, बैंकड्राफ्ट का नं0 .......................................................

निर्गत करनेवाले बैंक का नाम एवं पता .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

12. प्रमाण पत्र : प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता) ................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................. को राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ से डी0 एल0 एड0 कोर्स की इकाई संचालन की मान्यता प्राप्त हो गई है। इस कोर्स के संबद्धता हेतु आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रषित किया जा रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में दिया गया तथ्य एवं विवरण सही है। आवेदन पत्र एवं अनुलग्नक में दिया गया तथ्य एवं विवरण गलत पाया जाता है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी एवं इसके लिए समिति द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर) अध्यक्ष/सचिव तिथि...........................

अनुलग्नकों का विवरण :

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12 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

फारम-2फारम-2फारम-2फारम-2

विहित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्रविहित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्रविहित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्रविहित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता).................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा रेगुलेषन, 2014, डी0 एल0 एड0 कोर्स के लिए निर्धारित मानक एवं मनदंडों की कंडिका. 2 (अवधि एवं कार्य दिवस) की उप कंडिका 2.2 (कार्य दिवस) में निर्धारित कार्य दिवस एवं कार्य घंटों का अनुपालन पूर्णता में किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र एवं षिक्षकों के लिए निर्धारित उपस्थिति के मानकों का अनुपालन किया जाएगा। समिति द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर) अध्यक्ष/सचिव तिथि...................................

13 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

फारम-3फारम-3फारम-3फारम-3

राज्य सरकारराज्य सरकारराज्य सरकारराज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्रद्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्रद्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्रद्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा रेगुलेषन, 2014, डी0 एल0 एड0 कोर्स के लिए ंनिर्धारित मानक एवं मनदंडों की कंडिका. 3 की उपकंडिका 3.2 (पात्रता) (क) में निर्धारित पात्रता के अनुरूप ही छात्रों का नामांकन किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका 3 की उपकंडिका 3.2 (ख) के अनुरूप नामांकन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर का पूर्णतः अनुपालन करेगी। समिति द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर) अध्यक्ष/सचिव तिथि...................................

14 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

-फारम-4

नामांकन फीस एवं अन्य फीस अनुपालन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

........................................के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा रेगुलेषन, 2014, डी0 एल0 एड0 कोर्स के लिए ंनिर्धारित मानक एवं मनदंडों की कंडिका. 3 की उपकंडिका 3.4 (षुल्क) में मानदंडों के अनुरूप यदि राज्य सरकार के द्वारा छात्रों का ट्‌यूषन फी तथा अन्य फीस निर्धारित किया जाता है तो संस्था उसका पूर्णतः अनुपालन करेगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका 3 की उपकंडिका 3.4 के अनुरूप संस्था छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति फीस (कैपिटेषन फीस) आदि नहीं वसूल करेगी। समिति द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर) अध्यक्ष/सचिव तिथि.................................

15 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

फारम-5

पाठ्‌यचर्या, पाठ्‌यक्रम अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा रेगुलेषन, 2014, डी0 एल0 एड0 कोर्स के लिए निर्धारित मानक एवं मानदंडों की कंडिका. 4 (पाठ्‌यचर्या, कार्यक्रम-कार्यान्वयन और मूल्यांकन) की उपकंडिका 4.1 (पाठ्‌यचर्या) (क), (ख), (ग) एवं (घ), उपकंडिका 4.2 (कार्यक्रम कार्यान्वयन) तथा उपकंडका 4.3 (मूल्यांकन) का पूर्णतः अनुपालन करेगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्था के द्वारा डी0 एल0 एड0 कोर्स के लिए राज्य सरकार (एस0 सी0 ई0 आर0 टी0) द्वारा विकसित पाठ्‌यचर्या एवं पाठ्‌यक्रम का पूर्णतः अनुपालन करेगी। समिति द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर) अध्यक्ष/सचिव तिथि.............................

16 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2019201920192019

फारम-6 स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा रेगुलेषन, 2014, डी0 एल0 एड0 कोर्स के लिए विहित मानक एवं मानदंडों की कंडिका. 5 (षैक्षिक) की उपकंडिका 5.1 (स्टाफ और शैक्षणिक निकाय) उपकंडिका 5.2 (योग्यताएं) उपकंडिका 5.3 (प्रषासनिक एवं व्यवसायिक स्टाफ) तथा उपकंडिका 5.4 (सेवा के निबंधन एवं शर्तें) में दर्ज मानकों का पूर्णता में अनुपालन किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्था के द्वारा सभी स्टाफ की प्रत्येक कार्य दिवस पर (बषर्ते की वे अवकाष पर न हों) प्रतिदिन उपस्थिति सुनिष्चित की जाएगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपकंडिका 5.4 (सेवा के निबंधन एवं शर्तें) के अनुरूप यदि राज्य सरकार अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी प्रकार की नियमावली तैयार करती है, अध्यापक षिक्षकों, अन्य स्टाफ का वेतनमान तय करती है तो संस्था के द्वारा उसका पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। समिति द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर) अध्यक्ष/सचिव

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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 35'(5)1+1, ड(cid:17),ट.,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-03-09.356/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-03-09.356.