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| क्र0 सं0 | नाम एवं पता | जिला उपभोक्ता फोरम का नाम | सदस्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. श्री पंकज कुमार, पिता- स्व0 बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, मोहल्ला-गढ़पर, कुमार सिनेमा के पीछे, बिहारशरीफ, जिला- नालन्दा, पिन- 803101 | समस्तीपुर | प रूष ु |
| 02 | श्री अजीत कुमार सिन्हा, पिता- श्री यमुना लाल, मोहल्ला- कमिश्नरी बाजार, थानापो0जिला-शेखपुरा, पिन-811105 | शेखपुरा | प रूष ु |
| 03 | श्रीमती अनसुया, द्वारा-श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, पता- ''लगमा निवास'' पत्राचार का पता-द्वारा-अभय कुमार, फेज-1 तृतीय तल्ला, त्रिविक्रम अपार्टमेंट, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर, पिन- 842002 | सीतामढ़ी | महिला |
| क्र 0 सं0 | नाम एवं पता | जिला उपभोक्ता फोरम का नाम | सदस्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | श्रीमती सुधा कुमारी वर्मा पुराना चौक, पता- द्वारा- वीरेन्द्र कुमार, 'अधिवक्ता' मकान स ख्या-45, रोड नं0-10, इन्द्रपुरी, पो0- केसरी नगर, पटना-24 ं | कैमूर (भभुआ) | महिला |
2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. संबंधित सदस्य अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से