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fo"k;%&fo"k;%&fo"k;%&fo"k;%& बिहार कृषि अभियंत्रण सेवा के प्रोन्नति के पदों के लिए दिनांक 01.01.1996 से वेतनमान संशोधन के संबंध में।
दिनांक 01.01.1996 के पूर्व बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत सहायक कृषि अभियंता/ जिला कृषि अभियंता/जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारी इत्यादि मूल कोटि के पद तथा सहायक कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उप कृषि निदेशक (अभियंत्रण) एवं संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोन्नति का पद था। फिटमेंट अपीलीय कमिटी के द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सहायक कृषि निदेशक (अभियंत्रण) के लिए रु॰ 10000-15200/-, उप कृषि निदेशक (अभियंत्रण) के लिए 12000-16500/- तथा तृतीय प्रोन्नति के पद संयुक्त निदेशक (अभियंत्रण) 14300-18300/- की अनुशंसा की गई। फिटमेंट अपीलीय कमिटी की अनुशंसा पूर्व में सृजित पदों एवं पदसोपानों को दृष्टिपथ में रखकर दी गयी थी। 2. इस अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति एवं आर्थिक समन्वय विषयक समिति द्वारा राज्य सेवाओं की समकक्षता के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-238, दिनांक 12.01.2004 द्वारा कृषि अभियंत्रण सेवा के लिए सहायक निदेशक (मूल कोटि), उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण के लिए क्रमशः रु॰ 6500-10500/-, 10000-15200/- एवं रु॰ 12000-16500/- की स्वीकृति दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से दी गई। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 माच(cid:24) 2019 जाने तथा दिनांक 01.01.1996 से पूर्व स्वीकृत मूल कोटीय पद कृषि अभियंता से उच्चतर प्रोन्नति के पदों का वेतनमान संशोधन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
(कृषि अभियंता) से प्रोन्नति के पदों के लिए दिनांक 01.01.1996 से निम्नवत् वेतन संशोधन का निर्णय लिया जाता हैः-
| क्र॰सं॰ | पदनाम | अपुनरीक्षित वेतनमान | संकल्प सं॰ 238, दिनांक 12.01.2004 द्वारा स्वीकृत वेतनमान | दिनांक 01.01.1996 से संशोधित वेतनमान |
| 1 | सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (प्रथम प्रोन्नति) | 3000-4500/- | 6500-10500/- | 10000-15200/- |
| 2 | उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (द्वितीय प्रोन्नति) | 3700-5000/- | 10000-15200/- | 12000-16500/- |
| 3 | स युक्त निदेशक ं (कृषि अभियंत्रण) (तृतीय प्रोन्नति) | 4100-5300/- | 12000-16500/- | 14300-18300/- |
दिनांक 01.01.1996 के बाद नियुक्त कृषि अभियंताओं को संकल्प संख्या-660, दिनांक 08.02.1999 के द्वारा स्वीकृत मूल कोटीय वेतनमान रु॰ 6500-10500/- होगा। उक्त संशोधित वेतनमान उन्हीं कृषि अभियंताओं के संदर्भ में प्रभावी होगा, जो दिनांक 01.01.1996 के पूर्व प्रोन्नति प्राप्त होंगे। उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण, संकल्प संख्या-660, दिनांक 08.02.1999 के आलोक में की जायगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
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