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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 July 2019

Published 31 July 2019

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-07-31.31
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 11-11 पूरक

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पूरक-क 12-14बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचनाएं 17 जुलाई 2019

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2465/प0व0--श्री शिव शंकर चौधरी, भा0व0से0 (1984), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना को दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2466/प0व0--श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, भा0व0से0 (1986), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार, पटना को दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री पाण्डेय प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2467/प0व0--श्री राकेश कुमार, भा0व0से0 (1991), मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-मुख्य वन संरक्षक-सह- निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार, पटना को दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार, पटना एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से रहेंगे। सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2468/प0व0--श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा0व0से0 (2000), वन संरक्षक, गया अंचल, गया को दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2469/प0व0--श्री कुन्दन कुमार, भा0व0से0 (2000), वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अतिरिक्त प्रभार-वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक-सह-निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2470/प0व0--श्री मनोज कुमार सिंह, भा0व0से0 (2000), को मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान धारित पद (वन संरक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया) को उनके पदस्थापन काल तक के लिए मुख्य वन संरक्षक कोटि में दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से उत्क्रमित एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें वन संरक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2471/प0व0--श्री पी0 के0 जायसवाल, भा0व0से0 (2000), वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार, पटना को दिनांक 01.08.2019 के प्रभाव से प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि0, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री जायसवाल के पदस्थापन अवधि तक के लिए प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि0, पटना के पद को मुख्य वन संरक्षक कोटि के समकक्ष घोषित किया जाता हैं।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2472/प0व0--श्री एन0 जवाहर बाबू, भा0व0से0 (91), लीव रिजर्व, कार्यालय- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान एवं विस्तार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2473/प0व0--श्री एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0(2003), वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान एवं विस्तार, पटना अतिरिक्त प्रभार वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, उतर बिहार को दिनांक 01.08.2019 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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17 जुलाई 2019

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2475/प0व0--श्री सी0 पी0 खण्डूजा, भा0व0से0 (1989), निदेशक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, मनरेगा को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG)3 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान धारित पद निदेशक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पदस्थापन काल तक के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG) कोटि में उत्क्रमित एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें निदेशक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2476/प0व0--श्री अरविन्दर सिंह, भा0व0से0(1995), मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहंेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2477/प0व0--श्री सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0, (2001) वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिंह दिनांक-01.08.2019 के प्रभाव से वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना तथा वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2478/प0व0--श्री कमलजीत सिंह, भा0व0से0(2004), वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिंह वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2479/प0व0--श्री नंद किशोर, भा0व0से0 (2006), निदेशक, उद्यान, कृषि विभाग, बिहार, पटना को वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, उतर बिहार के पद पर अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2480/प0व0 श्री एस0 कुमारा सामी, भा0व0से0 (2006), वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2481/प0व0--श्री सुधीर कुमार, भा0व0से0 (2007), वरीय उप वन संरक्षक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2482/प0व0--श्री हेमन्त पाटिल, भा0व0से0 (2014), वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना अतिरिक्त प्रभार-वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्क प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्क प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2483/प0व0--श्री प्रद्युम्न गौरव, भा0व0से0 (2016), जो सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2484/प0व0--श्री शशि शेखर, बि0व0से0 उप वन संरक्षक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य नियोजना प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 07/2018-2485/प0व0--श्री भारत भूषण पाल, बि0व0से0 सहायक वन संरक्षक, सारण वन प्रमंडल, छपरा प्रतिनियुक्त वन प्रमंडल वैशाली को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर पद के पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचनाएं

5 जुलाई 2019

सं0 1/पी03-08/2015-गृ0आ0 5359--श्रीमती स्वपना जी0 मेश्राम, भा0पु0से0 (2011) पुलिस अधीक्षक (अ0), विषेष शाखा, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाष) नियमावली 1955 के नियम 18 (D), के अन्तर्गत दिनांक 06.07.2019 से 01.01.2020 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का षिषु देखभाल अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।4 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 2. श्रीमती मेश्राम के उक्त अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री मिथिलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेषक, असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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26 जुलाई 2019

सं0 1/सी01-01/2016 गृ.आ.-6016--कार्मिक, लोक षिकायत एवं पेंषन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रषिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-25013/02/2005-AIS.II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिषा-निर्देष के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवांत लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की गहन समीक्षा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-5174 दिनांक 04.07.2016 द्वारा समिति का गठन किया गया।

2. उक्त समिति के सदस्य के रूप में झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक स्तर के मनोनीत पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, भा0पु0से0 (1981) की दिनांक 31.07.2016 को वार्घक्य सेवानिवृत होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-1773 दिनांक 01.03.2017 द्वारा झारखण्ड संवर्ग के श्री विभूति भूषण प्रधान, भा0पु0से0 (1985) को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। श्री विभूति भूषण प्रधान, भा0पु0से0 (1985) की दिनांक 30.04.2019 को वार्घक्य सेवानिवृत होने के फलस्वरूप झारखण्ड सरकार द्वारा उनके स्थान पर श्री एम0वी0 राव, भा0पु0से0 (1987), को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

3. अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-1773 दिनांक 01.03.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का गठन निम्नरूपेण की जाती है :-

(i) मुख्य सचिव, बिहार - अध्यक्ष (ii) पुलिस महानिदेषक, बिहार - सदस्य (iii) श्री एम0वी0 राव, भा0पु0से0 (झारखण्ड-1987) - सदस्य सम्प्रति महानिदेषक-सह-समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवा, महानिदेषक स्तर के पदाधिकारी के झारखण्ड, रॉंंची रूप में, जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है) (iv) श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी0एच0-89) - सदस्य सम्प्रति प्रधान सचिव (बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। अनु0 जाति/अनु0जनजाति पदाधिकारी के रूप में) (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, - सदस्य-सचिव गृह विभाग, बिहार, पटना 4. समिति बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के भारत सरकार के दिषा-निर्देष के आलोक में सेवाभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुषंसा देगी ।

5. समिति की अनुषंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी। तत्पष्चात्‌ राज्य सरकार की अनुषंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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सं0 8/पी.3-10-07/2018 गृ0आ0--5909

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जुलाई 2019 विषय :- केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) कार्यालय के लिए सचिवालय संवर्गीय अवर सचिव-02, प्रशाखा पदाधिकारी-04, सहायक-16, उच्च वर्गीय लिपिक-2, निम्न वर्गीय लिपिक-02 का कुल 26 पद एवं पुलिस संवर्गीय पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक-01, पुलिस उपाधीक्षक-03, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक(सार्जेन्ट मेजर)-01, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (सार्जेन्ट)-01, पुलिस निरीक्षक-05, पुलिस अवर निरीक्षक-20, पुलिस सहायक अवर निरीक्षक-10,5 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 हवलदार-10, सिपाही-60, चालक सिपाही-7 एवं निम्न वर्गीय लिपिक-01 का कुल 119 पदों सहित-145 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत । 2. केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), बिहार, पटना का गठन बिहार सरकार, गृह आरक्षी विभाग, के अधिसूचना ज्ञाप संख्या-4/ब-1-102/2008-6843 पटना, दिनांक-11.08.2008 के द्वारा की गयी है। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा अपने गठन के उपरान्त अभी तक सिपाही एवं इसके समकक्ष विभिन्न पदों पर संबंधित अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में चयन/नियुक्ति संबंधित कार्य संपादित/निष्पादित किया गया है। साथ ही सरकार के आदेश से पर्षद द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के शारीरिक जाँच-माप वाले पदों के लिए सफल 5088 अभ्यर्थियों का शारीरिक जाँच-माप का परीक्षण का कार्य दिनांक 15, 17, 18 एवं 19 अक्टूबर 2016 तथा पुनः शेष बचे 53 अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच-माप परीक्षण 11.01.2017 को आयोजित कराकर फलाफल बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग समेत अन्यान्य आयोगों/वैधानिक संस्थाओं में पर्षद के विरूद्ध नियुक्तियाें से संबंधित याचिकायें/मामले दर्ज किये जाते है, जिसका तीव्र गति से निष्पादन किया जाना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए शारीरिक जॉच एवं दक्षता परीक्षण से संबंधित कार्य के लिए पुलिस संवर्गीय, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा कार्यालय की संचिकाओं के रख-रखाव एवं संधारण के लिए सचिवालय संवर्गीय विभिन्न पदों के सृजन हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद के पत्रांक-619/के0च0प0, दिनांक 26.04.2018 द्वारा प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त है। 3. केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) को चयन से संबंधित कार्यो का निष्पादन स्वच्छ एवं पारदर्शक वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पर्षद कार्यालय में संचालित निम्न शाखाओं में उसके सामने अंकित सचिवालय संवर्गीय एवं पुलिस संवर्गीय पदों का सृजन किया जाता है।

क्र0 सं0 शाखा का नाम सचिवालय संवर्गीय पदा0 एवं कर्मियों की प्रस्तावित संख्या पुलिस संवर्गीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रस्तावित संख्या
अवर सचिव प्रशाखा पदाधिकारी सहायक / लिपिक पुलिस अधीक्षक पु0 उपा0 पु0 नि0 अ0 नि0 स0अ0 नि0 हव0/ सि0/ चा0सि0 नि0व0लि0
1 गोपनीय शाखा 01 01 - 01 01 1 - - 4 -
2 लेखा शाखा 1 - 1 1 3 1
3 स्थापना शाखा 3 - 1 - 3 -
4 सामान्य शाखा 3 - 1 - 4 -
5 आगत निर्गत शाखा 01 1 - 1 1 5 -
6 जी0पी0 शाखा 1 01 1 1 1 3 -
7 परिवहन शाखा - - 1 1 11 -
8 टंकण शाखा - - 1 1 4 -
9 विधि शाखा 01 01 2 1 1 1 2 -
10 जनशिकायत 3 - 2 1 2 -
11 लोकसूचना शाखा 2 01 - 1 1 2 -
12 तकनीकि शाखा - - 1 - 2 -
13 प्राथमिकी शाखा 01 - - 1 1 4 -
14 बज्रगृह शाखा - - 2 - 10 -
15 परीक्षा शाखा 4 3 5 1 15 -
16 पूछ-ताछ शाखा - - 1 - 3 -
कुल 02 04 20 01 03 06 21 10 77 1
बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 6

4. केन्द्रीय चयन पर्षद कार्यालय में विभिन्न विज्ञापनों से संबंधित चयन का कार्य पूरे वर्ष चलता रहता है। विज्ञापन का प्रकाशन, आवेदन पत्रों का संकलन, लिखित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा के उपरान्त प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर-पुस्तिका से संबंधित बॉक्स प्राप्त करना, उत्तर-पुस्तिका की स्कैनिंग, लिखित परीक्षा का परीक्षाफल, शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण स्थल का निर्धारण, अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन तथा चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार किये जाने से संबंधित कार्य के लिए पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियाें तथा कार्यालय के संचिका के रख-रखाव एवं संधारण के लिए सचिवालय संवर्गीय निम्नलिखित कुल 145 विभिन्न पदों का सृजन केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) कार्यालय के लिये स्तम्भ-4 में अंकित वेतन स्तर में किया जाता हैः-

क. सचिवालय संवर्गीय

क्र0सं0 पदनाम पदों की संख्या वेतन स्तर
1 2 3 4
1 अवर सचिव 2 11
2 प्रशाखा पदाधिकारी 4 9
3 सहायक 16 7
4 उच्च वर्गीय लिपिक 2 4
5 निम्न वर्गीय लिपिक 2 2
योग 26 -

ख. पुलिस संवर्गीय

क्र0सं0 पदनाम पदो की संख्या ं वेतन स्तर
1 2 3 5
1 पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक 1 12
2 पुलिस उपाधीक्षक 3 9
3 प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (सार्जेन्ट मेजर) 1 7
4 प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (साजे र्न्ट) 1 6
5 पुलिस निरीक्षक 5 7
6 पुलिस अवर निरीक्षक 20 6
7 पुलिस सहायक अवर निरीक्षक 10 5
8 हवलदार 10 4
9 सिपाही 60 3
10 चालक सिपाही 7 3
11 निम्न वर्गीय लिपिक 1 2
योग 119 -
7 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019

(व्यय विवरणी परिशिष्ट 'क' एवं परिशिष्ट 'ख') 6. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

परिशिष्ट 'क' केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) में सचिवालय समवर्गीय 26 (छब्बीस) पदों पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।

क्र0सं0 पदनाम पदों की संख्या वेतनमान वेतन स्तर पुनरीक्षित मूल वेतन (7वॉ वेतन) वार्षिक व्यय औसत वेतन (7वॉ वेतन) राशि (रु0)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 अवर सचिव 2 15600- 39100 11 ₹ 67,700 67700x2x12 ₹ 16,24,800
2 प्रशाखा पदाधिकारी 4 9300-34800 9 ₹ 53,100 53100x4x12 ₹ 25,48,800
3 सहायक 16 9300-34800 7 ₹ 44,900 44900x16x12 ₹ 86,20,800
4 उच्च वर्गीय लिपिक 2 5200-20200 4 ₹ 25,500 25500x2x12 ₹ 6,12,000
5 निम्न वर्गीय लिपिक 2 5200-20200 2 ₹ 19,900 19900x2x12 ₹ 4,77,600
योग 26 - - ₹ 1,38,84,000
6 महंगाई भत्ता म ल वेतन का 9% (26 पद) ू 13884000x9% ₹ 12,49,560
7 मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 16% (26 पद) 13884000x16% ₹ 22,21,440
8 चिकित्सा भत्ता 1000x26x12 ₹ 3,12,000
9 शहरी परिवहन भत्ता अवर सचिव 4360x2x12 ₹ 1,04,640
प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक 3270x20x12 ₹ 78,48,000
10 उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक 1635x4x12 ₹ 78,480
योग ₹ 2,56,98,120

(दो करोड़ छप्पन लाख अन्ठानबे हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 8 परिशिष्ट 'ख' केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) में पुलिस संवर्गीय 119 (एक सौ उन्नीस) पदों पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।

क्र0सं0 पदनाम पदों की संख्या वेतनमान वेतन स्तर पुनरीक्षित मूल वेतन (7वॉ वेतन) वार्षिक व्यय औसत वेतन (7वॉ वेतन) राशि (रु0)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक 1 15600-39100 12 ₹ 78,800 78800x1x12 ₹ 9,45,600
2 पुलिस उपाधीक्षक 3 9300-34800 9 ₹ 53,100 53100x3x12 ₹ 19,11,600
3 प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (सार्जेन्ट मेजर) 1 9300-34800 7 ₹ 44,900 44900x1x12 ₹ 5,38,800
4 प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (सार्जेन्ट) 1 9300-34800 6 ₹ 35,400 35400x1x12 ₹ 4,24,800
5 प लिस निरीक्षक ु 5 9300-34800 7 ₹ 44,900 44900x5x12 ₹ 26,94,000
6 पुलिस अवर निरीक्षक 20 9300-34800 6 ₹ 35,400 35400x20x12 ₹ 84,96,000
7 पुलिस सहायक अवर निरीक्षक 10 5200-20200 5 ₹ 29,200 2900x10x12 ₹ 35,04,000
8 हवलदार 10 5200-20200 4 ₹ 25,500 25500x10x12 ₹ 30,60,000
9 सिपाही 60 5200-20200 3 ₹ 21,700 21700x60x12 ₹ 1,56,24,000
10 चालक सिपाही 7 5200-20200 3 ₹ 21,700 21700x7x12 ₹ 18,22,800
11 निम्न वर्गीय लिपिक 1 5200-20200 2 ₹ 19,900 19900x1x12 ₹ 2,38,800
योग 119 - - ₹ 3,92,60,400
12 महंगाई भत्ता मूल वेतन का 9% (119 पद) 39446400x9% ₹ 35,50,176
13 मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 16% (119 पद) 39446400x16% ₹ 63,11,424
14 चिकित्सा भत्ता 1000x119x12 ₹ 14,28,000
15 वाहन भत्ता प्रा0पु0नि0 से स0अ0नि0 2500x37x12 ₹ 11,10,000
हवलदार से सिपाही 200x70x12 ₹ 1,68,000
16 शहरी परिवहन भत्ता पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक 4200x1x12 ₹ 50,400
पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस निरीक्षक 3150x9x12 ₹ 3,40,200
पुलिस अवर निरीक्षक से लेखोतीर्ण लिपिक 1575x109x12 ₹ 20,60,100
17 राशन मनी पुलिस निरीक्षक से सिपाही 3000x114x12 ₹ 41,04,000
18 राईफल भत्ता हवलदार से सिपाही 100x70x12 ₹ 84,000
19 वर्दी भत्ता अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 12000x4x1 ₹ 48,000
प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक से सहायक अवर निरीक्षक 11000x37x1 ₹ 4,07,000
हवलदार से सिपाही 10000x77x1 ₹ 7,70,000
20 चालक भत्ता चालक सिपाही 1000x07x12 ₹ 84,000
योग ₹ 5,97,75,700

(रू0 पाँच करोड़ संतानवे लाख पचहत्तर हजार सात सौ मात्र) गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।9 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019

(cid:356)ामीण कवािस कवभाग

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अधिसूचनाएं

5 जुलाई 2019

सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0)मधु0-06/2015-431410--(cid:373)ी आर्लोि ुि मार मा(cid:330), तत्ािलीन (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, अंधराठाढी, मधुबनी ेि कव(cid:349)(cid:544) कनवा(cid:330)चन ािय(cid:342) म(cid:336) र्घोर लापरवाही बरतने, कर्तव्यहीनता ई0आर0ओ0 ेि आदे ीि अवहेलना एवं उपे(cid:407)ापूण(cid:330) रवैया, कनवा(cid:330)चि कनबंधन पदाकधािरी (cid:554)ारा आर्योकजत बैठि से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने, कवकहत (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) (cid:366)कतवेदन उपलब्ध नही ं रिाने, मतदाता पुनरी(cid:407)ण से संबंकधत अकभलेख उपलब्ध नही ं रिाने, कजला स्तरीय कबहार कवधान सभा कनवा(cid:330)चन 2015 ेि समीक्षात्मक बैठि से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने ेि आर्रोपं पर कजला पदाकधािरी, मधुबनी ेि प(cid:361)ांि- 1459 कदनांि-08.09.2015 (cid:554)ारा आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' गकठत रि कवभाग र्ोि उपलब्ध रिाया गया।

उक्त संदभ(cid:330) म(cid:336) (cid:373)ी मा(cid:330) ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)कतवेकदत आर्रोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कजला पदाकधािरी ेि मंतव्य ेि समी(cid:407र्)ोपरांत कवभागीय संकल्प संख्या 307289 कदनांि 11.04.2017 (cid:554)ारा (cid:373)ी मा(cid:330) ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत ीि गई।

उक्त कवभागीय ािय(cid:330)वाही म(cid:336) संचालन पदाकधािरी (cid:554)ारा अपने निष्कर्ष (cid:366)कतवेदन कदनांि 01.08.2018 म(cid:336) आर्रोप ीि ंि कडाि 1, 2, 3, 4 एवं 6 र्ोि अ(cid:366)माकणत तथा ंि कडाि 5 एवं 7 र्ोि (cid:366)माकणत/आंकि (cid:366)माकणत (cid:366)कतवेकदत कयिा गया। उक्त (cid:366)माकणत/आंकि (cid:366)माकणत आर्रोपं पर कवभागीय (cid:466)ापांि 410847 कदनांि 08.02.2019 (cid:554)ारा (cid:373)ी मा(cid:330) से कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली 2005 ेि कनयम 18(3) ेि तहत अपने बचाव ेि कल(cid:304)खत अभ्यावेदन ीि मॉंग ीि गई। (cid:373)ी मा(cid:330) ेि प(cid:361)ांि 206 कदनांि 23.02.2019 (cid:554)ारा बचाव ाि कल(cid:304)खत अभ्यावेदन समकप(cid:330)त कयिा गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आर्रोप ीि ंि कडाि 5 पर संचालन पदाकधािरी ेि मंतव्य पर (cid:373)ी मा(cid:330) ेि अकभथिन र्ोि स्वीकार योग्य नही ं है। (cid:373)ी मा(cid:330) ेि स्तर से मूल (cid:366)प(cid:361) 6, 7 एवं 8 जमा रिने म(cid:336) चूि (cid:352)ई।

अतएव सम्यक्‌ विचारोपरान्त कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली, 2005 ेि सुसंगत (cid:366)ावधानं ेि तहत (cid:373)ी आर्लोि ुि मार मा(cid:330) र्ोि 'चेतावनी' ाि दण्ड अकधर्रोकपत कयिा जाता है। उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से, राधा र्कोिर झा, अपर सकचव।

-------

9 जुलाई 2019

सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0)मधु-03/2016-431973--(cid:373)ी कुन्दन ुि मार, तत्ािलीन (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, खजौली, मधुबनी ेि कव(cid:349)(cid:544) पैक्स चुनाव ीि समीक्षात्मक बैठि म(cid:336) भाग नही ं लेने, कवकध व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण ािय(cid:344) ेि (cid:366)कत लापरवाही, उच्चाधिकारी ेि आदे ीि अवहेलना, कवकडयं ॉिन्(cid:367)े (cid:304)(cid:588)ंग म(cid:336) भाग नही ं लेने अनाकधृि त (cid:349)प से बार-बार मुख्यालय से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने, (cid:366)खंड किम(cid:330)यं ेि साथ अभ(cid:363) भाषा ाि (cid:366)र्योग रिने एवं जन(cid:366)कतकनकधयं व आम जनता र्ोि अपमाकनत रिने जैसे आर्रोप पर कजला पदाकधािरी मधुबनी ेि प(cid:361)ांि- 301 कदनांि- 25.01.16 एवं प(cid:361)ांि- 1024 कदनांि- 26.03.16 (cid:554)ारा (cid:354)म: र्दो आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' गकठत रि कवभाग र्ोि उपलब्ध रिाया गया। उक् त आर्रोपं पर (cid:373)ी ुि मार से स्पष्टीकरण प्राप्त कयिा गया। कजला पदाकधािरी, मधुबनी ेि (cid:354)म:

प(cid:361)ांि- 1888/कज0र्गो0 कदनांि- 30.06.16 एवं प(cid:361)ांि- 1887/कज0र्गो0 कदनांि- 30.06.16 (cid:554)ारा (cid:373)ी ुि मार ेि स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त (cid:352)आ ।

(cid:373)ी ुि मार ेि कव(cid:349)(cid:544) आर्रोपं पर उनेि स्पष्टीकरण एवं कजला पदाकधािरी ाि मंतव्य ेि प(cid:303)रीलन से इनेि कव(cid:349)(cid:544) ंि कडाि-01 पैक् स चुनाव ेि बैठि म(cid:336) भाग नही ं लेने, ंि कडाि-02 दायित्व ाि कनव(cid:330)हन नही ं रिने, ंि कडाि-03 कवकडर्यो ॉिन्(cid:367)े (cid:304)(cid:588)ंग म(cid:336) भाग नही ं लेने, ंि कडाि-04 कवकध व्यवस्था संधारण म(cid:336) लापरवाही, तथा ंि कडाि- 06 व 08 अनाकधृि त (cid:349)प से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने ेि आर्रोपं पर समकप(cid:330)त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही ं पाया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली, 2005 ेि सुसंगत (cid:366)ावधानं ेि तहत (cid:373)ी ुि मार र्ोि 'निन्दन' (वष(cid:330)-2015-16 ेि कलए) ाि दण्ड अकधर्रोकपत कयिा जाता है।बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 10 आदे:- आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से, राधा र्कोिर झा, अपर सकचव।

------- लोकायुक्त का कार्यालय, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना-1 -------- अधिसूचनाएं 15 फरवरी 2019

सं0 3/लोक(स्था0)7/97-191/लोक--बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्तें) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 एवं बिहार लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के आलोक में इस कार्यालय में अवर सचिव (बिहार लोकायुक्त कार्यालय संवर्ग) के रिक्त पद पर श्री सुमन रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी को वेतन बैंड-15,600-39,100 पी0बी0-3 ग्रेड पे-6600/रू0 में (सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान 67700-208700 वेतन स्तर-11 में) उनके योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है ।

2. इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञपांक 9706 दिनांक 20.07.18 की कंडिका 5 (ix) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-सचिव, (प्रभारी)।

--------

5 फरवरी 2019

सं0 3/लोक (स्थापना)28/2001-157/लोक--बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्त) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 एवं बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 की धारा 10 के आलोक में इस कार्यालय में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर (अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4800 के प्रतिस्थानी सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान में प्रशाखा पदाधिकारी का प्रयोज्य लेवल-9 में) श्री कृष्ण कुमार, सहायक को उनके योगदान की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

2. प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का वित्तीय लाभ इनके योगदान की तिथि से देय होगा। 3 इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञपांक 9706 दिनांक 20.07.18 की कंडिका 5 (ix) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-सचिव, (प्रभारी)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————

सूचना -----

No. 813--I, STATE that Nidhi Saurav and Nidhi Sharma is the Name of One Person my self and I am known by the Both Names, vide Affidavit No. 6179 dated 01/04/2019.

Nidhi Saurav.

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स्ं0 814--मै शारदा प्रसाद, पति लक्ष्मी नारायण प्रसाद, दीघा, पटना शपथ पूर्वक घोशणा करती हूँ कि आज से मैं शारदा कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊॅंगी। शपथ पत्र सं0 8843/15.06.2019

शारदा प्रसाद।

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सं0 815--मैं जयश्री, पिता नन्द कुमार वर्मा, ग्राम चिन्तामणिपुर, मौला पो0 कमलागोपालपुर, थाना मनेर, जिला पटना की निवासी हूँ। शपथ पत्र सं.-540, दिनांक 12.11.18 से जयश्री वर्मा के नाम से जानी जाऊँगी।

जयश्री। No. 815--I, JAYSHREE, D/O Nand Kumar Verma, R/o Vill . Chintamanipur Maula P.O. Kamlagopalpur, P.S. Maner, Patna, Declare that vide Afd no. 540 dated 12.11.18 shall be known as Jayshree Verma.

Jayshree.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 31 जुलाई 2019 12

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी }kjk प्रकाशित

—————

सं0 कारा/नि0को0(उपा0)-02-07/2015--6254 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 18 जुलाई 2019

श्री कृपा षंकर पाण्डेय, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, किषनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके मंडल कारा, किशनगंज में पदस्थापन के दौरान कारा के सप्लायर की बेटी का शारीरिक शोषण करने, अवैध आचरण में लिप्त होने एवं अन्य गंभीर प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1722 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलम्बनावस्था में मंडल कारा बेतिया में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1938 दिनांक 30.03.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1029 दिनांक 19.02.2018 के द्वारा श्री पाण्डेय को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2018 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के पत्रांक 694 दिनांक 03.04.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया। विभागीय ज्ञापांक 2636 दिनांक 26.04.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री पाण्डेय से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तद्‌आलोक में श्री पाण्डेय ने दिनांक 21.05.2018 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया।

4. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पाण्डेय के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया :- ''पेंषन से 50% (पचास प्रतिषत) की राषि स्थायी रूप से कटौती का दंड''। 5. उपर्युक्त विनिष्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4934 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2627 दिनांक 31.12.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 276 दिनांक 09.01.2019 द्वारा श्री कृपा षंकर पाण्डेय, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, किषनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

''पेंषन से 50% (पचास प्रतिषत) की राषि स्थायी रूप से कटौती का दंड''। 7. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 276 दिनांक 09.01.2019 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेष के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि जिस आरोप के लिए उन्हें विभागीय कार्यवाही में दोषी ठहराया गया था, उस आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष (प्रथम), किषनगंज द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। न्यायालय के आदेष की प्रति संलग्न करते हुए उन्होंने विभागीय कार्यवाही में दी गई सजा निरस्त करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।13 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 8. श्री पाण्डेय के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री पाण्डेय के विरूद्ध काराधीक्षक, किषनगंज के पदस्थापन काल में कारा में खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के आपूर्तिकर्त्ता की सौतेली पुत्री के साथ अपने पदीय स्थिति का गलत उपयोग कर अष्लील एवं आपत्तिजनक हरकत करने, बंदियों को अष्लील वीडियो (video) दिखाने एवं उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण करने से संबंधित आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। जिसके संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री पाण्डेय के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये थे। जिसके लिए सम्यक्‌ विचारोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त कर 'पेंषन से 50% की राषि स्थायी रूप से कटौती का दण्ड' अधिरोपित किया गया।

9. श्री पाण्डेय के विरूद्ध जिलाधिकारी, किषनगंज के आदेषानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, किषनगंज द्वारा संयुक्त जाँच की गई थी। उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्‌या आपराधिक मामला बनने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई एवं सम्यक्‌ अनुसंधानोपरान्त उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया। श्री पाण्डेय द्वारा उक्त काण्ड में न्यायालय के आदेष की प्रति संलग्न की गई है जिसके अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष (प्रथम), किषनगंज द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-376(सी), 377, 354, 354(ए), 354(बी) का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। श्री पाण्डेय के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही एवं उनके विरूद्ध दायर आपराधिक वाद दोनों बिलकुल अलग मामले हैं। विभागीय कार्यवाही में श्री पाण्डेय के विरूद्ध बलात्कार, अप्रा—तिक यौनाचार आदि से संबंधित कोई आरोप नहीं लगाये गये थे, जबकि आपराधिक वाद में श्री पाण्डेय के विरूद्ध ये मुख्य आरोप थे।

10. श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में पद का दुरूपयोग करने, आपूर्तिकर्त्ता की सौतेली पुत्री का यौन शोषण करने, पेन ड्राइव में लाकर बंदियों को अष्लील वीडियो (video) दिखाने, बंदियों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने, पद की गरिमा के अनुरूप आचारण नहीं करने, कारा की व्यवस्था, प्रषासन एवं सुरक्षा के प्रति असंवेदनषीलता बरतने, स्वेच्छाचारिता करने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप श्री पाण्डेय के विरूद्ध दायर आपराधिक काण्ड में लगाये गये आरोपों से बिलकुल भिन्न है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक सिविल प्रक्रिया है, जबकि आपराधिक काण्ड आपराधिक दण्ड प्रक्रिया (Cr.p.c) के नियमों के तहत संचालित किया जाता है। विभागीय कार्यवाही में आरोपित कर्मियों के विरूद्ध संभावना की अधिमानता (Preponderance of probability) के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जबकि आपराधिक काण्ड में किसी आरोप को संदेह से परे (beyond reasonable double) प्रमाणित होना आवष्यक है।

11. इस प्रकार विभागीय कार्यवाही मूलतः सरकारी कर्मियों के आचारण, व्यवहार, कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्त्तव्य के प्रति सजगता आदि की संवीक्षा (scrutiny) की जाती है, जबकि आपराधिक वाद में लगाये गये दाण्डिक आरोपों की भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संवीक्षा (scrutiny) की जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही में दिये जाने वाले दण्ड एवं आपराधिक वाद में दिये जाने वाले दण्ड की प्र—ति भी बिलकुल अलग-अलग होती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री पाण्डेय का यह तर्क कि उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में जिस आरोप के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था, उसी आरोप में माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त किया गया है, पूर्णतः गलत है।

12. श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय से प्राप्त सभी साक्ष्य एवं उनके द्वारा व्यक्त किये गये सभी तर्कों के विष्लेषण के उपरान्त एक मुखर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष एवं श्री पाण्डेय द्वारा दायर द्वितीय कारण पृच्छा पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त कर श्री पाण्डेय के विरूद्ध ''पेंषन से 50% की राषि स्थायी रूप से कटौती का दण्ड'' अधिरोपित किया गया है जो पूर्णतः उचित है।

13. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री कृपा षंकर पाण्डेय, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, किषनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त का पुनर्विलोकन आवेदन अस्वी—त किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-04/2015--6406

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संकल्प

23 जुलाई 2019

चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती इला इसर, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा (वर्तमान में केन्द्रीय कारा), पूर्णियाँ सम्प्रति अवकाष रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा वहाँ पदस्थापित तत्कालीन चिकित्सक डा0 इरफान्नुजोहा को दिनांक 09.03.2006 से 29.09.2006 तक कारा में प्रवेष से जबरन रोकने, उनके अवकाष अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति प्रतिवेदित कर विभाग को भ्रमित कर अनुषासनहीनता एवं14 बिहार गजट, 31 जुलाई 2019 स्वेच्छाचारिता बरती गई है। श्रीमती इसर का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1), (2), (3) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्रीमती इला इसर, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा (वर्तमान में केन्द्रीय कारा), पूर्णियाँ सम्प्रति अवकाष रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्रीमती इसर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-07-31.31/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-07-31.31.