(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:26)(cid:18) पटन(cid:4) (cid:22)1(cid:18)) पटन(cid:4)(cid:29) व५ह(cid:31)प०तव(cid:4)र(cid:29) 1 अग(cid:7)त 2019 विधि विभाग ——— vf/klwpuk 1 vxLr 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-09/2018-5239/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 20 मई 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, संजय कुमार, सरकार के अवर सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अग(cid:7)त 2019 [बिहार अधिनियम 13, 2019⁄= दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2018
दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) का निरसन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य में उनहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नांकित रूप से यह अधियिमित होंः- 1. संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-(1) यह अधिनियम दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. दहेज प्रतिषेध (बिहार संषोधन) अधिनियम 1975 का निरसन-दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
3. व्यावृतिः-ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम, 1975 के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई अथवा आरंभ की गई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, संजय कुमार, सरकार के अवर सचिव।
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1 vxLr 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-09/2018-5240/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 मई 2019 को अनुमत ngst izfr"ks/k ¼fcgkj la'kks/ku½¼fujlu½ vf/kfu;e] 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, संजय कुमार, सरकार के अवर सचिव।
[Bihar Act 13, 2019] Dowry Prohibition (Bihar Amendment) (Repeal) Act, 2018 AN ACT To repeal the Dowry Prohibition (Bihar Amendment) Act. 1975, (Bihar Act 4, 1976). Be It enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty nineth year of the Republic of India as follows :-
1. Short tittle, extent and commencement.-—(1) This Act may be called the Dowry Prohibition (Bihar Amendment) (Repeal) Act, 2018
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Repeal of the Dowry Prohibition (Bihar Amendment) Act, 1975 (Bihar Act 4, 1976).—
The Dowry Prohibition (Bihar Amendment) Act, 1975. (Bihar Act 4 of 1976) is hereby repealed.
3. Saving.—Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or any proceeding initiated under the said Act, 1975 shall not be affected
By Order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar, Under Secretary to the Government.