(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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सं॰ वि॰स॰वि॰-15/2019-2367/वि॰स॰।—''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 25 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिवसचिवसचिवसचिव ।।।।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अग(cid:7)त 2019
[वि॰स॰वि॰-14/2019]=
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019
बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।
प्रस्तावना।-
चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" की धारा-13 (1) के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दी गयी है; और चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015" के नियम-10(1) में आयोग की वित्तीय शक्तियाँ आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग में निहित की गयी है; और चूँकि उक्त नियमावली के नियम-10(1) में आयोग के सचिव के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, अतः अधिनियम एवं नियमावली में विहित उक्त प्रावधानों में विरोधाभास की स्थिति है ; और चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के निर्बाध संचालन के लिए आयोग के प्रशासनिक एंव वित्तीय शक्तियों का उचित निर्धारण समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है ; इसलिए, अब भारत गणराज्य के सत्तरवेंं वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-
(i) यह अधिनियम ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019'' कहा जा सकेगा। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 13, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-13 (1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-13 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः-
"(1) कार्य संचालन हेतु, आयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उपबंधित की गई हों। "
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिवसचिवसचिवसचिव ।।।।
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
चूँकि ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014'' की धारा-13 की उपधारा-E1F=में प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गयी है और उक्त अध्निियम की धारा-14E1F=के तहत गठित ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015'' के नियम-10E1F=में आयोग की वित्तीय-शक्तियाँ आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष में निहित की गयी हैं, अतः उक्त अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधानित वित्तीय-शक्तियों में स्पष्टतः अंतर है । उक्त अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधानित वित्तीय-शक्तियों में इस अंतर को दूर करने के लिए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के वित्तीय- प्रावधानों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है । इसके लिए उक्त अधिनियम, 2014 को संशोधित किया जाना समीचीन है । यही इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।
((((नीतीश कुमारनीतीश कुमारनीतीश कुमारनीतीश कुमार)))) भार-साधक-सदस्यभार-साधक-सदस्यभार-साधक-सदस्यभार-साधक-सदस्य ।।।। पटना पटना पटना पटना
दिनांक 2दिनांक 2दिनांक 2दिनांक 25555-07-07-07-07----2019201920192019
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय,बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव,सचिव,सचिव,सचिव, बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।