(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:22)21) पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 5 अग(cid:7)त 2019 बिहार विधान-सभा सचिवालय ——— vf/klwpuk 24 tqykbZ 2019
सं॰ वि॰स॰वि॰-12/2019-2324/वि॰स॰।—''बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अग(cid:7)त 2019
[वि॰स॰वि॰-13/2019]=
बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 (घ) एवं धारा 7 (1) में संशोधन के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि सेे प्रवृत होगा ।
2. उक्त अधिनियम, 1994 की धारा 2 में संशोधन।-
(1) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 का खंड (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''(घ) ''एकमुश्त कर'' से अभिप्रेत है, वैयक्तिक वाहनों के लिए इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिरोपित कर, जो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा एवं इसकी गणना वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से की जायेगी।
(2) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 7 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द उनके ''संपूर्ण जीवन के लिए'' शब्द एवं अंक ''वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षों के लिए'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे। विाीय संलेख बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, जो बिहार विा अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) के माध्यम से बनायी गयी थी एवं जो वितीय वर्ष 1994-1995 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार बिहार विा अधिनियम के माध्यम से समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। उपरोक्त संशोधन के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2(घ), जिसमें ''एकमुश्त कर'' की परिभाषा दी गयी है, के संबंध में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा विभाग से यह पृच्छा की जा रही है कि ''एकमुश्त कर'' कितने वर्षो के लिए होगा। उपर्युक्त के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2(घ) में ''एकमुश्त कर'' को परिभाषित किया गया है एवं कहा गया है कि ''एकमुश्त कर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कर। उपर्युक्त नियम की समीक्षा से विदित हुआ कि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, की धारा 7(1) के आलोक में निर्मित अनुसूची-1, भाग 'क' में वैयक्तिक वाहनों के लिए ''एकमुश्त कर'' की दर निर्धारित किया गया है परन्तु इस में भी यह स्पष्ट नहीं है कि एक मुश्त कर कितने वर्षों के लिए होगा। मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-41 की उपधारा (7) में यह प्रावधान किया गया है कि परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के बारे में उपरोक्त नियम के उपधारा-(3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जारी किये जाने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा एवं उसका नवीकरण किया जा सकेगा। उपरोक्त से यह तो स्थापित होता है कि 'एक मुश्त कर' का अर्थ 15 वर्षों के लिए लिया जाने वाला कर है, परन्तु यह बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में स्पष्ट नहीं है। इसी संदर्भ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (घ) में प्रयुक्त शब्द ''एक मुश्त कर'' के स्थान पर ''प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षों के लिए लिया जाने वाला एक मुश्त कर'' प्रतिस्थापित किया गया है ताकि इस संबंध में वाहन स्वामियों को कर देयता स्पष्ट रहे। साथ ही इसी क्रम में उपर्युक्त अधिनियम के नियम 7 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''एकमुश्त कर'' के स्थान पर ''वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षोंं के लिए एक मुश्त कर'' प्रतिस्थापित किया गया है। विधेयक के प्रस्ताव पर विा विभाग की सहमति प्राप्त है।
(संतोष कुमार निराला) भार-साधक सदस्य।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अग(cid:7)त 2019 उद्देश्य एवं हेतु
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, जो बिहार विा अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) के माध्यम से बनायी गयी थी एवं जो वितीय वर्ष 1994-1995 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार बिहार विा अधिनियम के माध्यम से समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। उपरोक्त संशोधन के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2(घ), जिसमें ''एकमुश्त कर'' की परिभाषा दी गयी है, के संबंध में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा विभाग से यह पृच्छा की जा रही है कि ''एकमुश्त कर'' कितने वर्षो के लिए होगा।
उपर्युक्त के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2(घ) में ''एकमुश्त कर'' को परिभाषित किया गया है एवं कहा गया है कि ''एकमुश्त कर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कर। उपर्युक्त नियम की समीक्षा से विदित हुआ कि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, की धारा 7(1) के आलोक में निर्मित अनुसूची-1, भाग 'क' में वैयक्तिक वाहनों के लिए ''एकमुश्त कर'' की दर निर्धारित किया गया है परन्तु इस में भी यह स्पष्ट नहीं है कि एक मुश्त कर कितने वर्षों के लिए होगा। मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-41 की उपधारा (7) में यह प्रावधान किया गया है कि परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के बारे में उपरोक्त नियम के उपधारा-(3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जारी किये जाने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा एवं उसका नवीकरण किया जा सकेगा। उपरोक्त से यह तो स्थापित होता है कि 'एक मुश्त कर' का अर्थ 15 वर्षों के लिए लिया जाने वाला कर है, परन्तु यह बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में स्पष्ट नहीं है।
इसी संदर्भ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (घ) में प्रयुक्त शब्द ''एक मुश्त कर'' के स्थान पर ''प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षों के लिए लिया जाने वाला एक मुश्त कर'' प्रतिस्थापित किया गया है ताकि इस संबंध में वाहन स्वामियों को कर देयता स्पष्ट रहे साथ ही इसी क्रम में उपर्युक्त अधिनियम के नियम 7 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''एकमुश्त कर'' के स्थान पर ''वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षोंं के लिए एक मुश्त कर'' प्रतिस्थापित किया गया है।
उपर्युक्त के कारण ही बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994, (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 की उपधारा (घ) एवं धारा-7 की उपधारा (1) में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(संतोष कुमार निराला) भार-साधक सदस्य। पटना पटना पटना पटना [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 921%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in