ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
14 ौावणौावणौावणौावण 1(cid:19)41 (cid:20)श(cid:21)(cid:22)
((((स(cid:23)(cid:21) पटन(cid:4) (cid:19)23) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:28) सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार(cid:28) 5555 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग ——— प्रपत्र सं0-1प्रपत्र सं0-1प्रपत्र सं0-1प्रपत्र सं0-1 (बिहार विषेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं बिहार विषेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)
घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा
1 अगस्त 20191 अगस्त 20191 अगस्त 20191 अगस्त 2019
संŒ chŒvkŒvŒbZŒ&04@2019&8078—चूँकि यह अभिकथित किया गया है कि श्री मुकेष कुमार सिंहश्री मुकेष कुमार सिंहश्री मुकेष कुमार सिंहश्री मुकेष कुमार सिंह, , , , पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, वर्तमान पता-जगतपुर हाउस, पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, वर्तमान पता-जगतपुर हाउस, पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, वर्तमान पता-जगतपुर हाउस, पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, वर्तमान पता-जगतपुर हाउस, कस्तुरबा कॉलोनी, थाना-कस्तुरबा कॉलोनी, थाना-कस्तुरबा कॉलोनी, थाना-कस्तुरबा कॉलोनी, थाना-बहादुरपुर, जिला-पटना ने बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चन्द्रदेई बहादुरपुर, जिला-पटना ने बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चन्द्रदेई बहादुरपुर, जिला-पटना ने बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चन्द्रदेई बहादुरपुर, जिला-पटना ने बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चन्द्रदेई अनुमंडल, जिला-अररिया में सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) अनुमंडल, जिला-अररिया में सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) का पद धारण करते हुए एक अन्य अनुमंडल, जिला-अररिया में सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) अनुमंडल, जिला-अररिया में सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-24/2013, दिनांक-27थाना कांड सं0-24/2013, दिनांक-27थाना कांड सं0-24/2013, दिनांक-27थाना कांड सं0-24/2013, दिनांक-27....06060606....2013201320132013 धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में की गई है;
और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, श्री मुकेष कुमार सिंहश्री मुकेष कुमार सिंहश्री मुकेष कुमार सिंहश्री मुकेष कुमार सिंह, , , , पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, पिता-श्री रामजी प्रसाद सिंह, ग्राम-जगतपुर, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार, सहायक अभियंता, चन्द्रदेई अनुमंडल, जिला-अररिया, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार (सम्प्रति सेवा से सहायक अभियंता, चन्द्रदेई अनुमंडल, जिला-अररिया, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार (सम्प्रति सेवा से सहायक अभियंता, चन्द्रदेई अनुमंडल, जिला-अररिया, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार (सम्प्रति सेवा से सहायक अभियंता, चन्द्रदेई अनुमंडल, जिला-अररिया, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त)बर्खास्त)बर्खास्त)बर्खास्त) जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर एक अन्य के साथ अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5555 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019इसलिए, अब विषेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विषेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिवसरकार के अपर मुख्य सचिवसरकार के अपर मुख्य सचिवसरकार के अपर मुख्य सचिव।।।।
1 अगस्त 20191 अगस्त 20191 अगस्त 20191 अगस्त 2019
संŒ chŒvkŒvŒbZŒ&04@2019&8078 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिवसरकार के अपर मुख्य सचिवसरकार के अपर मुख्य सचिवसरकार के अपर मुख्य सचिव।।।।
FORM NO-1 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010) ——— DECLARATION 1st August 2019
संŒ chŒvkŒvŒbZŒ&04@2019&8078—WHEREAS, It was alleged that SHRI MUKESH KUMAR SINGH, S/O- Shri Ramjee Prasad Singh, Vill.-Jagatpur, P.S.-Harnaut, Distt.- Nalanda, A/P- Jagatpur House, Kasturba Colony, P.S.- Bahadurpur, Distt.-Patna while holding the post of the Assistant Engineer, Chandradei Sub Division, Distt.-Araria, Water Resources Department, Govt. of Bihar (since dismissed from service) and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence alongwith one another accused under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Economic Offences P.S. Case No. 24/2013, dated 27.06.2013,
AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of commission of above mentioned offence by the said SHRI MUKESH KUMAR SINGH, S/O-Shri Ramjee Prasad Singh, Vill.- Jagatpur, P.S.-Harnaut, Distt.-Nalanda, Assistant Engineer, Chandradei Sub Division, Distt.- Araria, Water Resources Department, Govt. of Bihar (since dismissed from service) and one another accused who have accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;
AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offenders should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.