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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 August 2019

Published 06 August 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-08-06.927
Languages
English, Hindi
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श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1079/11 तत्कालीन भूमि-सुधार उप समाहर्त्ता फूलपरास-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा, मधुबनी के विरूद्ध सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-19971/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.09.2018 को पारित आदेश में नगर पंचायत घोघरडीहा, मधुबनी में बरती गयी अनियमितता के मामले में संबंधित दोषियों के विरूद्ध तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4629 दिनांक 28.08.2018 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि में संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र को पुनर्गठित करते हुए अनुशासंनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया एवं विभागीय पत्रांक 638 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोंपरांत श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 29.05.2019) समर्पित किया।3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा, मधुबनी के पदस्थापन के दौरान विभिन्न योजनाओं में बरती गयी वित्तीय अनियमितता के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्णित तथ्यों के आलोक में उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। साथ ही सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-19971/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.09. 2018 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण वादी द्वारा अवमाननावाद दायर किये जाने संबंधी सूचना भी 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 6 6 6 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा दी गयी है। वर्णित स्थिति में मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कुुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। 4. अतएव निर्णय लिया गया है कि श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1079/11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(II) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-08-06.927/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-08-06.927.