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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 August 2019

Published 07 August 2019

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-08-07.32
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40 बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित

भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-16 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 17-17 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 18-18 पूरक

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पूरक-क

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बिहार गजट, 7 vxLr 2019 2

भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

12 जून 2019

सं0 1/छु0-425/2006-सा0प्र0-7905--श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एचः95), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए सिंगापुर की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 08.06.2019 से 18.06.2019 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। 2. श्री अरविन्द कुमार चौधरी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना), श्री अरविन्द कुमार चौधरी द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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14 जून 2019

सं0 1/पी0-1025/2011-सा0प्र0-8043--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी-श्री संजय दयाल, आई0आर0एस0 (99), विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग-रेलवे बोर्ड, रेल मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक मेंं दिनांक 08.06.2019 के प्रभाव से अगले दो वर्षों के लिए अर्थात दिनांक 07.06.2021 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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18 जून 2019

सं0 1/ वि0-1008/2019-सा0प्र0-8077--विभागीय अधिसूचना संख्या-4351 दिनांक 29.03.2019 द्वारा डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0 (91), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर वैयक्तिक कार्य केे निमित्त लंदन की विदेश यात्रा हेतु दिनांक-29 एवं 30.06.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के आरंभ मंें करने की अनुमति के साथ दिनांक 01.07.2019 से 09.07.2019 तक के लिए एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं स्वीकृत समस्त अवकाश को राज्य विधान मंडल के आगामी सत्र के आलोक में निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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18 जून 2019

सं0 1/आ0-05/2009-सा0प्र0-8078--श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0(2005), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-19.06.2019 से 27.06.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुलदीप नारायण की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों (मूल/अतिरिक्त प्रभार के पद) के लिए प्रभार की व्यवस्था पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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24 जून 2019

सं0 1/प्र0वि0-1007/2016(खंड-1)-सा0प्र0-8393--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8390 दिनांक 24.06.2019 द्वारा श्रीमती विजयलक्षमी एन0, भा0प्र0से0 (95), सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) को दिनांक 21-30 जून,2019 की अवधि में3 बिहार गजट, 7 vxLr 2019 इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनिस, मोहाली में लोक नीति विषय पर आयोजित हो रहे चौथे एक वर्षीय उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. श्रीमती विजयलक्षमी एन0 की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की

क्र. पद/दायित्व प्रासंगिक छुट्टी अवधि में स्तम्भ-2 के पदों के प्रभार की व्यवस्था
1 2 3
1 सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (88),प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग)
2 प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना डॉ0 (श्रीमती) प्रतिमा सतीश कुमार, भा0प्र0से0(2002), सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार पटना}

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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26 जून 2019

सं0 1/प्र0वि0-1001/2017-सा0प्र0-8507--लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 08.07.2019 से 18.08.2019 तक प्रस्तावित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररुपेण की जाती हैः-

क्र. प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ-02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1 2 3
1 श्री संजय कुमार पंसारी, भा0प्र0से0(2011), मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा आन्तरिक रुप से की जायेगी।
2 श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा0प्र0से0(2012), नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम, मुंगेर उप विकास आयुक्त, मुंगेर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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26 जून 2019

सं0 1/अ0-15/2009-सा0प्र0-8517--श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (86), मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-4091 दिनांक-26.03.2019 द्वारा निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए अमेरिका की विदेश यात्रा हेतु दिनांक-30 एवं 31.03.2019 और दिनांक 29 एवं 30.06.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग क्रमशः छुट्टी के आरंभ तथा अंत में करने की अनुमति के साथ दिनांक 01.04.2019 से 28.06.2019 तक कुल 89 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स- इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गयी थी। 2. श्री सिन्हा से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-4091 दिनांक-26.03.2019 द्वारा दिनांक-01.04.2019 से 28.06.2019 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक-02.04.2019 से 27.05.2019 तक के लिए संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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27 जून 2019

सं0 1/अ0-1008/2019-सा0प्र0-8554--श्री हरेन्द्र नाथ दूबे, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 21.04.2019 से 08.05.2019 तक कुल 18 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।बिहार गजट, 7 vxLr 2019 4

1 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-8700--श्री एस0 शिवकुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 87), अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्‌, बिहार, पटना कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17-रु. 2,25,000/-नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। 2. उपर्युक्त आलोक में श्री शिवकुमार द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्‌, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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1 जुलाई 2019

सं0 1/छु0-425/2006-सा0प्र0-8742--श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एचः95), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए सिंगापुर की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 03.07.2019 से 06.07.2019 तक कुल 04 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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3 जुलाई 2019

सं0 1/एल0-40/98-सा0प्र0-8889--श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (96), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को कर्नाटक राज्य स्थित गृह नगर(चित्रदुर्ग) की यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-06.06.2019 से 16.06.2019 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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3 जुलाई 2019

सं0 1/अ0-1009/2019-सा0प्र0-8890--श्री घनश्याम मीणा, भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, औरंगाबाद को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक-25.04.2019 से दिनांक-18.05.2019 तक कुल 24 दिनों के रूपांतरित अवकाश (48 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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3 जुलाई 2019

सं0 1/अ0-1008/2018-सा0प्र0-8891--श्री केशव रंजन प्रसाद, भा0प्र0से0 (2006), सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-5824 दिनांक-03.05.2019 द्वारा निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए आस्ट्रेलिया की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 06.07.2019 से 31.07.2019 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गयी थी। 2. श्री प्रसाद से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5824 दिनांक-03.05.2019 द्वारा दिनांक-06.07.2019 से 31.07.2019 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक-15.07.2019 से 09.08.2019 तक के लिए संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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5 जुलाई 2019

सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-9013--श्री प्रदीप कुमार, आई0ई0डी0एस0, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।5 बिहार गजट, 7 vxLr 2019

9 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-9139--शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नति हेतु दिनांक 27.08.2011 को आयोजित हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अन्य पदाधिकारियों के साथ श्री कुमारेश चन्द्र मिश्र, भा0प्र0से0(1977) का मामला भी विचारित हुआ था । श्री के0सी0 मिश्र तत्‌समय केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण प्रोफॉर्मा प्रोन्नति हेतु अनुशंसित हुए थे। परन्तु, भारत सरकार द्वारा उनकी दिनांक 19.10.1996 से 04.01.2002 तक की अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए निष्प्रभावी (dies-non) मान लिये जाने के कारण वह दिनांक 27.08.2011 तक 30 वर्षोंं की अर्हक सेवा पूरी नहीं कर रहे थे। फलस्वरुप, प्रोफॉर्मा प्रोन्नति संंबंधी अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी। इस संबंध में श्री मिश्र द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त समर्पित किये गये अभ्यावेदन एवं अभिलेखों की गहन समीक्षा के उपरान्त प्रकट हुई स्थिति निम्नवत्‌ हैः- (i) श्री कुमारेश चन्द्र मिश्र, भा0प्र0से0(1977)-सेवानिवृत्त को ऑल इण्डिया सर्विसेज (लीव) रुल्स, 1955 के नियम- 10, 11, 15 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.08.1996 से दिनांक 31.08.1998 तक कुल 737 दिनों (जो विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.02.1999 में 736 दिनों के रुप में अंकित है) की असाधारण छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल0-54/96 का0-836 दिनांक 01.02.1999 द्वारा प्रदान की गयी थी।

(ii) विभागीय आदेश ज्ञापांक-6/आ0-40/2001 का0-3158 दिनांक 12.04.2005 एवं तत्‌संबंधी शुद्धि-पत्र ज्ञापांक-6/आ0-40/2001 का0-3512 दिनांक 26.05.2005 द्वारा श्री मिश्र की दिनांक 01.09.1998 से दिनांक 04.01.2002 तक की अनधिकृत अनुपस्थिति आदि की अवधि को नियमानुसार विनियमित करने का निर्णय लिया गया था।

(iii) श्री मिश्र दिनांक 20.08.1996 को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 21.08.1996 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर उन्हें दिनांक 19-20 अक्टूबर, 1996 के पश्च्‌ लग्न के साथ दिनांक 21.08.1996 से 18.10.1996 तक के लिए 59 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1-भा0प्र0से0-x-24-1096 दिनांक 08.11.2004 से प्राप्त सूचना के अनुसार आलोच्य छुट्टी अवधि का वेतन भी श्री मिश्र द्वारा तत्‌समय प्राप्त कर लिया गया था। परन्तु, सक्षम प्राधिकार के प्रशासनिक निदेश के आलोक में उन्होंने संदर्भित उपार्जित छुट्टी की समाप्ति के पूर्व दिनांक 24.08.1996 को बिहार संवर्ग (पैतृक संवर्ग) में योगदान दिया और दिनांक 25.081996 से पुनः अनुपस्थित रहे।

(iv) दिनांक 24.08.1996 को बिहार संवर्ग में योगदान देने के पश्चात्‌ श्री मिश्र ने विश्व बैंक की शिक्षावृत्ति के तहत अगस्त, 1996 में बोस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिका में योगदान किया,जिसके लिए बिहार सरकार की अनुमति उन्हें प्रदत्त नहीं थी। अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन (यू एन आई डी ओ) का नियोजन स्वेच्छा से ग्रहण किया और उस संगठन में दिनांक 03.05.1998 से 31.08.2001 तक सेवारत थे। उसके उपरान्त वह दिनांक 04.01.2002 तक अनधिकृत रुप से अनुपस्थित रहे। फलस्वरुप, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-11019/14/2002-(ए आई एस-।।।) दिनांक 14.05.2003 द्वारा श्री मिश्र की दिनांक 25.08.1996 से दिनांक 04.01.2002 तक की प्रश्नगत अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य अवधि (dies-non) घोषित किया गया। (v) श्री मिश्र की संदर्भित अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2841 दिनांक 10.03.2001 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित हुई थी। उक्त कार्यवाही हीं विभागीय आदेश ज्ञापांक-6/आ0-40/2001 का0-3158 दिनांक 12.04.2005 एवं तत्‌संबंधी शुद्धि-पत्र ज्ञापांक-6/आ0-40/2001 का0-3512 दिनांक 26.05.2005 द्वारा निष्पादित हुई है।

(vi) कालांतर में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, संख्या-12/63/2007-एफ ए (यू एन) दिनांक 13.07.2010 द्वारा यू एन आई डी ओ की दिनांक 03.05.1998 से 31.08.2001 तक की सम्पूर्ण अवधि को श्री मिश्र के विदेश दायित्व के रुप में परिगणित किया गया। इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत असाधारण अवकाश की 737 दिनों (25.08.1996 से 31.08.1998 तक) की अवधि में से दिनांक 25.08.1996 से 20.10.1996 तक की 57 दिनांें की अवधि का भारत सरकार द्वारा दिनांक 19-20.10.1996 के पश्च्‌ लग्न के साथ स्वीकृत 59 दिनों (21.08.1996 से 20.10.1996 तक) के उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 03.05.1998 से 31.08.1998 तक की 121 दिनों की अवधि का भारत सरकार द्वारा यू एन आई डी ओ, अमेरिका की सेवावधि के रुप में हुए विनियमन से आच्छादित होेने के फलस्वरुप, विभागीय अधिसूचना संख्या-7518 दिनांक 03.06.2019 द्वारा श्री कुमारेश चन्द्र मिश्र, भा0प्र0से0(बी एच ः 1977)-सेवानिवृत्त की संदर्भित अविनियमित अवधियों दिनांक 21.10.1996 से दिनांक 02.05.1998 (कुल 559 दिन) और दिनांक 01.09.2001 से 04.01.2002 (126 दिन) को असाधारण अवकाश के रुप में विनियमित किया गया है ।

2. उपर्युक्त विनियमन के आलोक में श्री कुमारेश चन्द्र मिश्र, भा0प्र0से0(1977) -सेवानिवृत्त को उनसे ठीक कनीय पात्र पदाधिकारी-श्री फूल सिंह, भा0प्र0से0(1977) की सापेक्षता में दिनांक 30.08.2011 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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9 जुलाई 2019

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9161--श्री संजय दूबे,भा0प्र0से0 (2008), नगर आयुक्त, मुजफ्फपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को उक्त पद से स्थानांतरित किया जाता है।6 बिहार गजट, 7 vxLr 2019 2. श्री संजय दूबे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9162--श्री आदित्य प्रकाश,भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0- 9163--श्री श्याम बिहारी मीणा,भा0प्र0से0 (2014), नगर आयुक्त, भागलपुर को उक्त पद से स्थानांतरित किया जाता है।

2. श्री श्याम बिहारी मीणा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9164--श्री सुहर्ष भगत,भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, सारण, छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सुहर्ष भगत अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9165--श्री सावन कुमार ,भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, नवादा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9166--श्री मनेश कुमार मीणा ,भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9167--श्री घनश्याम मीणा ,भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9168--सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी,भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, बेगूसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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13 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-1014/2018-सा0प्र0-9368--लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष,2018 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच पदस्थापन से संबंधित जिला
1 श्री आशुतोष द्विवेदी (2018) भागलपुर
2 श्री विनोद दूहन (2018) दरभंगा

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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15 जुलाई 2019

सं0 1/पी0-23/2011-सा0प्र0-9429--श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2010), अपर सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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16 जुलाई 2019

संख्याः1/सी0-1014/2018-सा0प्र0-9505--बाढ़ से ग्रसित उत्तर बिहार में राहत और बचाव कार्यों की दृष्टिगत करते हुए बैच वर्ष,2018 के निम्नांकित भा0प्र0से0 (प्रशिक्षु) पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित जिला में सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में तत्काल दिनांक 31.07.2019 तक के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता हैः-7 बिहार गजट, 7 vxLr 2019

क्र0 पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन का जिला प्रतिनियुक्ति का जिला
1 श्री काथवते मयूर अशोक गया शिवहर
2 श्री वैभव श्रीवास्तव सारण सीतामढ़ी
3 श्री निखिल धनराज निप्पणीकर बेगूसराय पूर्वी चम्पारण
4 श्री नितिन कुमार सिंह नालन्दा मधुबनी
5 सुश्री अम्रिषा बैन्स वैशाली अररिया
6 श्री अभिषेक रंजन बाँका सुपौल
7 श्री आशुतोष द्विवेदी भागलपुर पूर्णिया

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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18 जुलाई 2019

सं0 1/अ0प्र0-1001/2018-सा0प्र0-9652--विभागीय पत्रांक-8747 दिनांक 01.07.2019 द्वारा श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0(2011), कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग, बिहार, पटना को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी मेंं दिनांक 08.07.2019 से 02.08.2019 तक आयोजित अनिवार्य मध्यम सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-।।। में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री मिश्र की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री रंजन कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (2006), अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार,पटना कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार मेंं भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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19 जुलाई 2019

सं0 1/अ0-1010/2019-सा0प्र0-9687--श्री शेखर आनंद, भा0प्र0से0 (2018), सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, किशनगंज (सम्प्रति बिपार्ड में प्रशिक्षणरत) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-06.07.2019 से 20.07.2019 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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22 जुलाई 2019

सं0 1/एल0-09/2001-सा0प्र0-9767--श्री विपिन कुमार, भा0प्र0से0(96), स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को विभागीय पत्रांक-9442 दिनांक-16.07.2019 द्वारा डोमेस्टिक फंडिंग और फॉरेन ट्रेनिंग के तहत हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में 'Senior Managers in Government' विषय पर दिनांक-21.07.2019 से 09.08.2019 तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदत्त है।

2. उपर्युक्त कार्यक्रम में भाग लेने के उपरान्त अमेरिका में वैयक्तिक व्यय पर निजी प्रवास हेतु दिनांक 10-12.08.2019 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाशों के पूर्व लग्न एवं दिनांक 23.08.2019 के राजपत्रिात अवकाश पश्च लग्न के साथ दिनांक-13.08.2019 से 22.08.2019 तक के लिए 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स- इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

3. श्री विपिन कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली का सामान्य कार्य उक्त कार्यालय के मुख्य प्रशासी पदाधिकारी-श्री शैलेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 देखेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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22 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-9750--श्री बिम्बाधर प्रधान, भा0प्र0से0(बी एच : 87), अपर सचिव एवं वित्तीय परामर्शी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को श्री एस0 शिवकुमार, भा0प्र0से0(बी एच : 87) की सापेक्षता में दिनांक 10.07.2019 से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17- 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।बिहार गजट, 7 vxLr 2019 8

23 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-1002/2019-सा0 प्र0-9800--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान(संयुक्त सचिव स्तर-वेतनमान -लेवल-11-रु. 67,700-2,08,700/-) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन प्रोन्नति की तिथि
1 श्री अवनीश कुमार सिंह(2010) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 10.07.2014
2 श्री सुहर्ष भगत(2015) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, पटना 01.01.2019
3 श्री अमन समीर(2015) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, पूर्णिया 01.01.2019
4 श्री प्रशान्त कुमार सी.एच.(2015) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, मुंगेर 01.01.2019
5 श्री घनश्याम मीणा (2015) नगर आयुक्त, दरभंगा 01.01.2019
6 श्री मनेश कुमार मीणा (2015) नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर 01.01.2019

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24 जुलाई 2019

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-9941--श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0(2002), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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30 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0प्र0-10196--श्री अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर-वेतन स्तर-12 - 78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 2. उपर्युक्त प्रोन्नति के आलोक में श्री सिंह को अपर सचिव के रुप में पदनामित भी किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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30 जुलाई 2019

सं0 1/सी0-01009/2018-सा0प्र0-10236--श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(बिहार संवर्ग) के बैच वर्ष, 1996 के पदाधिकारी हैंं। दिनांक 20.02.2009 से दिनांक 23.02.2010 तक वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर स्थापित थे। तदुपरान्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के विरमन आदेश दिनांक 23.02.2010 के आलोक में उन्होंने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत निदेशक (जनगणना कार्य) का प्रभार दिनांक 24.02.2010 को ग्रहण किया।

1.1 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की आलोच्य अवधि में निगमायुक्त, पटना की संदर्भित पदस्थापन अवधि की अनियमितता के प्रसंग में उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-54/2010 दिनांक 21.07.2010 दर्ज हुआ था। तत्‌पश्चात्‌, भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा दिनांक 06.06.2011 के प्रभाव से बिहार संवर्ग को वापस कर दी गयी और तदन्तर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-6/आ0-20/2010-7432 दिनांक 30.06.2011 से उन्हें निलंबित किया गया।

1.2 बैच वर्ष, 1996 का पदाधिकारी होने के कारण विशेष सचिव ग्रेड में उनकी प्रोन्नति 13 वर्षोंं की तय सेवावधि के उपरान्त दिनांक 01.01.2009 को विचारणीय हुई थी। परन्तु, दिनांक 06.06.2011 के निलंबन आदेश को दृष्टिगत करते हुए प्रोन्नति समिति द्वारा विशेष सचिव ग्रेड में उनकी प्रोन्नति लंबित रखी गयी।

1.3 श्री कुमार द्वारा प्रासंगिक निलंबनादेश के विस्तारण के विरुद्ध माननीय कैट, पटना पीठ, पटना में ओ0ए0 संख्या-959/2012 दायर की गयी थी। दिनांक 26.02.2013 को पारित हुए आदेश में माननीय कैट द्वारा 90 दिनों के बाद के निलंबन संबंधी विस्तारणों को निरस्त कर दिया गया। तत्‌पश्चात्‌, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-6/आ0 -376/2006-सा0प्र0-3035 दिनांक 05.03.2014 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।9 बिहार गजट, 7 vxLr 2019 2. श्री के0सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(1996) द्वारा विशेष सचिव एवं सचिव ग्रेड में प्रोन्नति हेतु माननीय कैट, पटना पीठ, पटना में एक ओ0ए0 (संख्या-050/ 00541/2015) दायर किया गया, जिसमें दिनांक 16.03.2018 को पारित को पारित न्यायादेश का प्रभावी अंश निम्नवत्‌ हैः- "As no such charge sheet/charge memo had been issued to the applicant on 27.10.2009, 09.02.2010 and 27.12.2010 (the three dates when the DPC had met), the ratio laid down in Jankiraman (Supra) is fully applicable in this case, and, upon disagreement with the speaking order dated 25.06.2015, we set the said speaking order aside." "The second question is whether proforma promotion is applicable to the applicant in line with that of his junior, Shri H.R. Srinivas. Here, in our cosidered view, the answer is in the affirmative." "Nothing prevented the respondents from convening a DPC to grant proforma promotion to the applicant once his junior had been so notified on 18.03.2010 and, admittedly, the applicant joined central deputation, after being relieved on 23.02.2010." ''In that view of the matter, the order of the respondents dated 25.06.2015 in Annexure- A/6 rejecting the representation of the applicant, is so far as, his promotion to the post of Special Secretary (Selection Grade) isconcerned, is hereby set aside. The respondents are hereby directed to act upon the recommendation of DPC dated 09.02.2010 and to promote the applicant to the post of Special Secretary in Selection Grade in line with and with effect from the date from which his immediate junior was accorded proforma promotion. The applicant will be entitled to consequential benefit as laid down in Rule 3 (5) (b) of IAS Pay Rule 1954 in the matter of emoluments as well as seniority."

"In so far as promotion of applicant to super time scale is concerned, it is to be considered with the law and after disposal of disciplinary proceedings, if any, pending against the applicant. "

2.1 ओ0ए0 संख्या-050/00541/2015 में माननीय कैट, पटना पीठ, पटना द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री के0 सेंथिल कुमार को अनुमान्य परिणामी लाभों के साथ ठीक कनीय पदाधिकारी-श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(96) की सापेक्षता में दिनांक 23.02.2010 के प्रभाव से विशेष सचिव ग्रेड में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की गयी । इस प्रोन्नति का आधार यह था कि दिनांक 23.02.2010 को श्री कुमार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और उस तिथि को उनके विरुद्ध संबंधित आपराधिक कांड में न तो आरोप-पत्रा सक्षम न्यायालय में समर्पित हुआ था, न ही इस संदर्भ में विभागीय कार्यवाही आरंभ थी।

2.2 माननीय कैट के आदेश दिनांक 16.03.2018 को संदर्भित करते हुए श्री कुमार द्वारा सचिव स्तर में प्रोन्नति के संबंध में एक पुनर्विचार आवेदन (आर. ए.) दायर किया गया, जिसमें दिनांक 26.06.2018 को पारित आदेश का मुख्य भाग अग्रांकित हैः-

(क) दिनांक 16.03.2018 के आदेश का संगत अंश "In so far as promotion of the applicant to super time scale is concerned, it is to be considered by the respondents in due course in accordance with the law and after disposal of disciplinary proceedings, if any, pending against the applicant."

(ख) दिनांक 26.06.2018 के आदेश का संगत अंश "Accordingly, as the respondents have been directed to consider the promotion of the applicant to Super Time Scale in due course in accordance with law, the ratio, as established in the orders of the Tribunal, will apply and hence there is no requirement to review and pass any other orders in modification of the earlier orders dated 16.03.2018."

2.3 सचिव ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय कैट, पटना पीठ, पटना में एम0ए0 संख्या-050/00518/2018 तथा पुनर्विचार याचिका, संख्या-50/6/2019 भी दायर की गयीं, जिनमें दिनांक 24.01.2019 को एक समेकित आदेश पारित हुआ । आदेश का मूल पाठ अग्ररुपेण हैः-

"Heard the parties. The RA is allowed. After hearing the parties, we find that there is an error on the face of the record, by way of issuing the direction in the present tense though it was intended to be referring to the time when suitability for promotion was to be considered. This can be corrected by making the following small corrections:-

(i) On page 2, para 2, second line the word 'have' to be substituted with word 'had'.

बिहार गजट, 7 vxLr 2019 10

(ii) In page 3, para 4, third line from bottom, the word 'is' to be substituted with 'was' and in the same para, second line from bottom, after the words 'proceeding pending against him' the word 'on the date when DPC considering promotion to his juniors was held' to be inserted.

2.4 आर0ए0 संख्या-50/6/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 और उससे संबंधित पूर्व के आदेश दिनांक

दिनांक 13.12.2018 के आदेश से संबंधित अंश प्राासंगिक आर0ए0 में आदेशित परिवर्तन
The respondents State of Bihar in their written statement have alleged that due to charges levelled against the applicant in criminal case lodged at the Nigrani Thana Patna as case no. 54/2010 a departmental proceeding was initiated against the applicant vide memo no.5254 dated 27.06.2012. In view of that charges the applicant was put under suspension vide resolution No. 7432 dated 30.03.2011 of General Administration Department, Bihar, Patna. On page 2, para 2, second line the word 'have' to be substituted with word 'had'.
Hence, without passing any judgment on the merits of the date of eligibility of his promotion, we direct the respondents to put his case before the next meeting of the DPC and follow the procedure applicable for deciding about the suitability for promotion as well as date of effect from which this promotion should come into effect. The decision may be kept in a seald cover if there is any departmental proceeding pending against him. Accordingly, the OA as well as MA are disposed of In page 3, para 4, third line from bottom, the word 'is' to be substituted with 'was' and in the same para, second line from bottom, after the words 'proceeding pending against him' the word 'on the date when DPC considering promotion to his juniors was held' to be inserted.

3. ओ0ए0 संख्या-50/6/2019 में दिनांक 24.01.2019 को पारित आदेश के अनुरुप परिवर्तित स्थिति की संगति में श्री कुमार को दिनांक 30.06.2011 के संकल्प द्वारा निलंबन के अधीन किये जाने के 90 दिनाेंं के बाद के उनके निलंबन संबंधी विस्तारणों को माननीय कैट, पटना पीठ, पटना द्वारा ओ0ए0संख्या-959/2012 (जिसमें पारित आदेश से श्री कुमार के निलंबन के सभी विस्तारणों को समाप्त कर दिया गया था) में पारित आदेश दिनांक 26.02.2013 के आलोक में निलंबन समीक्षा समिति की दिनांक 09.05.2019 की बैठक में मामले को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक में समिति द्वारा श्री कुमार के निलंबन की 90 दिनों की अवधि के बाद विस्तारित सभी अवधि को निरस्त करते हुए उनके निलंबन को दिनांक 05.03.2014 के स्थान पर दिनांक 30.09.2011 के प्रभाव से समाप्त करने और इस अवधि को कर्त्तव्य की अवधि मानते हुए वेतन एवं अन्य लाभ देने की अनुशंसा की गयी।

3.1 निलंबन समीक्षा समिति की दिनांक 09.05.2019 की बैठक की अनुशंसा पर माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय संकल्प, ज्ञापांक-6/आ0-12/2019 -सा0प्र0-8107 दिनांक 18.06.2019 द्वारा श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(96) के निलंबन की 90 दिनों की अवधि के बाद उनके निलंबन के सभी विस्तारणों को निरस्त करते हुए दिनांक 30.09.2011 के प्रभाव से निलंबन समाप्त कर संदर्भित निलंबनादेश के विस्तारण से आच्छादित अवधि को वेतन एवं अन्य देय लाभ के साथ कर्त्तव्य अवधि माना गया है।

4. विभागीय संकल्प दिनांक 18.06.2019 द्वारा श्री कुमार के निलंबन आदेश में किये गये संशोधन के अनुसार श्री कुमार दिनांक 30.09.2011 के प्रभाव से निलंबन मुक्त हो गये हैं।

साथ ही, दिनांक 30.09.2011 को उनके विरुद्ध न तो विभागीय कार्यवाही का ज्ञापन निर्गत था, न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक काण्ड का आरोप-पत्र समर्पित था क्योंकि, सक्षम न्यायालय मेें उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 27.07.2012 को समर्पित हुआ है तथा विभागीय कार्यवाही का ज्ञापन दिनांक 27.06.2012 को निर्गत हुआ है।

5. बैच वर्ष, 1996 का पदाधिकारी होने के कारण श्री कुमार को 16 वर्षोंं की अर्हक सेवावधि के बाद दिनांक 01.01.2012 से सचिव ग्रेड की प्रोन्नति आदेय होती है। दिनांक 19.12.2018 को आयोजित प्रोन्नति समिति की बैठक में तत्‌समय की परिस्थितियों के आधार पर श्री कुमार की अनुशंसा को मुहरबंद किया गया था।11 बिहार गजट, 7 vxLr 2019 5.1 परन्तु, श्री कुमार के निलंबन आदेश से संबंधित सभी विस्तारणों को विभागीय संकल्प दिनांक 18.06.2019 द्वारा निरस्त किये जाने के बाद की बदली हुई परिस्थिति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुसार ठीक कनीय पदाधिकारी- श्री एच0आर0 श्रीनिवास को सचिव ग्रेड में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उक्त ग्रेड में उनकी प्रोन्नति की अनुमान्यता बनती है। 5.2 चूॅंकि, श्री एच0आर0 श्रीनिवास(96) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/सी0-1028/2010-सा0प्र0-9383 दिनांक 04.07.2019 द्वारा दिनांक 13.02.2012 के प्रभाव से सचिव ग्रेड की प्रोन्नति प्रदान की गयी है, फलस्वरुप, ऊपर की कंडिका-4 के आलोक में श्री सेंथिल कुमार को दिनांक 13.02.2012 के प्रभाव से सचिव ग्रेड की प्रोन्नति देय होती है। 6. अतएव, श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(1996) की सापेक्षता में श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्रसे0(1996) को दिनांक 13.02.2012 के प्रभाव अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

7. उपर्युक्त प्रोन्नति के आलोक में श्री कुमार को सचिव के रुप में पदनामित भी किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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30 जुलाई 2019

सं0 1/अ0-15/2009-सा0प्र0-10237--श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (86), मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए अमेरिका की विदेश यात्रा हेतु दिनांक-31.08.2019 एवं 01.09.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग क्रमशः छुट्टी के अंत मंें करने की अनुमति के साथ दिनांक-07.08.2019 से 30.08.2019 तक कुल 24 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। 2. श्री संजीव कुमार सिन्हा की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(85), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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30 जुलाई 2019

सं0 1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-10282--श्री दिलीप कुमार, आई0 टी0 एस0(93) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना की सेवा उनके पैतृक विभाग- दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 01.08.2019 के प्रभाव से वापस की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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30 जुलाई 2019

सं0 1/ एल0-23/2002-सा0प्र0-10295--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10294 दिनांक 30.07.2019 द्वारा डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0 (91), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए लंदन की विदेश यात्रा हेतु दिनांक-02.10.2019,05-08.10.2019 एवं 12-13.10.2019 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाशों का उपभोग करने की अनुमति के साथ दिनांक-30.09.2019,01.10.2019,03.10.2019,04.10.2019 एवं 09-11.10.2019 तक कुल 07 दिनों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की गयी है। 2. डॉ0 एस0 सिद्धार्थ की अनुपस्थिति अवधि में उनके सम्पूर्ण दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0(96), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना) के पास रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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31 जुलाई 2019

सं0 1/अ0-1012/2018-सा0प्र0-10310--डॉ0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0 (ए0एम0ः2010), अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-19.06.2019 से 21.06.2019 तक कुल 03 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।बिहार गजट, 7 vxLr 2019 12

31 जुलाई 2019

सं0 1/प्र0वि0-1007/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-10377--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10356 दिनांक 31.07.2019 द्वारा श्रीमती विजयलक्ष्मी एन0, भा0प्र0से0(95), सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) को इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनिस, मोहाली/ हैदराबाद में लोक नीति विषय पर आयोजित हो रहे चौथे एक वर्षीय उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में अग्रांकित दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में भाग लेने की अनुमति की प्रदान की गयी हैः-

कार्यक्रम का चरण आरंभ तिथि समाप्ति तिथि स्थान
चरण 2 16 अगस्त, 2019 25 अगस्त, 2019 मोहाली
चरण 3 1 नवम्बर, 2019 10 नवम्बर, 2019 मोहाली
चरण 4 28 फरवरी, 2020 8 मार्च, 2019 हैदराबाद

2. श्रीमती एन0 विजयलक्ष्मी, भा0प्र0से0(95) की आलोच्य अनुपस्थिति अवधियों में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सामान्य कार्योंं का निष्पादन निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

18 जुलाई 2019

सं0 प्र0-11/पथ अधि0-02-02/2017-6556 (s)--सरकार के आदेशानुसार नगर परिषद्‌ के स्वामित्व वाले

क्र0 स0 जिला का नाम पथ प्रमण्डल का नाम पथ का नाम/ मार्ग रेखन लम्बाई (कि0मी0 में) दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग
1. पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) मोतिहारी IOCL डिपो से रक्सौल रेलवे यार्ड होते हुए आई॰सी॰पी॰ रक्सौल तक 2.3 नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-2918 दिनांक-10.06.19

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का दायित्व रहित प्रभार संबंधित विभाग/ नगर परिषद्‌ से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगे। अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। 3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। 4. निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (प्र॰को॰)।

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18 जुलाई 2019

सं0 प्र0-11/पथ अधि0-02-02/2017--6558 (s)--सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व

क्र0 स0 जिला का नाम पथ प्रमण्डल का नाम पथ का नाम/ मार्ग रेखन लम्बाई (कि0मी0 में) दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग
1 पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) मोतिहारी हरसिद्धि प ्रखंड अन्तर्गत गायघाट चौक स े प्रखंड मुख्यालय जानेवाली पथ। 11.80 ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-4605, दिनांक 02.07.2019

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का दायित्व रहित प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन13 बिहार गजट, 7 vxLr 2019 स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें। अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। 4. अधिग्रहण/ निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (प्र॰को॰)।

------ सं0 8/पी.3-10-10/2018 गृ0आ0--6184 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) -------

प्रेषक, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31 जुलाई 2019 विषय :- राज्य में थाना स्तर पर चालक संवर्ग में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के 350 पदों का वेतन स्तर-5 में सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत। गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7655, दिनांक- 20.09.2017 द्वारा पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 अधिसूचना निर्गत की तिथि-20.09.2017 से प्रवृत है। यह नियमावली बिहार पुलिस चालक संवर्ग की भर्त्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनायी गयी है। इसमें विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सीधी नियुक्ति का प्रावधान चालक सिपाही के पदों पर किया गया है। इस पद पर नियुक्त कर्मी की प्रोन्नति, वरीयता के आधार पर निम्न श्रृखंला के अनुसार सुनिश्चित की गई हैः- I. चालक सिपाही। II. चालक हवलदार।

III. सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन)। IV. पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन)।

V. पुलिस निरीक्षक (परिवहन)। इस नियमावली में विनिर्धारित प्रावधानों के आलोक में चालक सिपाही, चालक हवलदार के साथ सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) भी वाहन चालन का कार्य करेंगे।

2. राज्य के चालक संवर्ग में पुलिस जिलों/रेल जिलों/बिहार सैन्य पुलिस की वाहिनियों/अपराध अनुसंधान विभाग/ विशेष शाखा/परिवहन मुख्यालय/एस0टी0एफ0 तथा पुलिस मुख्यालय/आर्थिक अपराध इकाई/ सैन्य पुलिस मुख्यालय/पुलिस उप-महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस (उत्तरी मंडल एवं केन्द्रीय मंडल) में आवश्यकता आधारित पुलिस सहायक अवर निरीक्षक (परिवहन) के पदों के सृजन का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-478/379644/एल-2, दिनांक 18.07.18 द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ है।

3. समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि विभिन्न प्रकार के विवादों का निस्तारण, सामान्य व्यवस्था बनाये रखने, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण, आम जन-मानस की सुरक्षा, यातायात का सुगम संचालन, विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के परिभ्रमण इत्यादि में पुलिस की संवेदनशीलता एवं सक्रियता बनाये ढंग से लागू करने, महिला एवं कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराध नियंत्रण, अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था के पृथक्करण, वाहनों का उचित रख-रखाव, सूचनाओं का प्रेषण, विधि-व्यवस्था संधारण एवं अनुसंधान आदि में सुगमता होगी।

4 अतः बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 को कार्यान्वित करने हेतु राज्य में थाना स्तर पर चालक संवर्ग में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के 350 पदों का सृजन वेतन स्तर-5 में किया जाता है।

5. उपर्युक्त पदों के सृजन पर होने वाली अनुमानित वार्षिक व्यय 25,74,28,150.00 (पचीस करोड़ चौहत्तर लाख अठ्‌ठाईस हजार एक सौ पचास मात्र) होगा।

(व्यय विवरणी परिशिष्ट-'क' संलग्न) 7. उक्त प्रस्तावित कार्यालयों में इन पदों पर अनुमानित राशि के व्यय हेतु मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघुशीर्ष, विपत्र कोड, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा निकासी संबंधित कोषागार की विवरणी परिशिष्ट-'ख' के रूप में संलग्न की जा रही है।

(अनु0 परिशिष्ट 'ख')बिहार गजट, 7 vxLr 2019 14 8. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

व्यय विवरणी राज्य में थाना स्तर पर चालक संवर्ग में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के 350 पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।

क्र0 सं0 पदनाम वेतनमान (स्तर सारणी) मासिक औसत वेतन (रूपये में दसवे प्रक्रम) ं महंगाई भत्ता (9%) सी0पी0ए0 एफ0/ एन0पी0 एस0 मकान किराया भत्ता (औसत-10%) परिवहन भत्ता (औसत)
1 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) Level-5 38100 3429 4076 3810 1000
वाहन भत्ता चिकित्सा भत्ता राशन मनी भत्ता व्यय प्रति माह वार्षिक व्यय (रूपये में) अतिरिक्त तेरहवें माह का वेतन मंहगाई भत्ता के साथ वर्दी भत्ता प्रति वर्ष (रूपये में) वार्षिक परिलब्धि (प्रति कर्मी रूपये में)
2500 1000 3000 56915 56915x12 =682980 41529 11000 735509
0 सं0 पदनाम वार्षिक परिलब्धि (प्रति पदाधिकारी रूपये में) पदों की संख्या अनुमानित व्यय प्रति वर्ष (रूपये में)
1 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) 735509 350 735509x350=25,74,28,150
योग 25,74,28,150.00
कुल राशि (पचीस करोड़ चौहत्तर लाख अठ्‌ठाईस हजार एक सौ पचास मात्र )

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

------- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ------- अधिसूचनाएं 29 जुलाई 2019

सं0 1/वि.1-16/2012-956--विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-783, दिनांक 01.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री दीपक आनन्द भा॰प्र॰से॰, अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए निदेशक, संग्रहालय, बिहार के पद का प्रभार सौंपे जाने का आदेश दिया गया था। 2. उक्त पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा घटनोार स्वीकृति प्रदान की गयी है। 3. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, तारानन्द महतो वियोगी, उप-सचिव।15 बिहार गजट, 7 vxLr 2019

2 अगस्त 2019

सं0 1/वि.01-33/2017-990--श्री सुनील चंद चुन्नी, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, जननायक कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय, पटना को सहायक संग्रहालयाध्यक्ष-सह-मार्गदर्शक व्याख्याता, पटना संग्रहालय, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेष से, तारानन्द महतो वियोगी, उप-सचिव।

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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग

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अधिसूचनाएं

23 जुलाई 2019

सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0)दर0-04/2010-434007--(cid:373)ी र्अोि ुि मार कज(cid:466)ासु, (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, कुशेश्वरस्थान पूव(cid:334), कजला-दरभंगा ेि कव(cid:349)(cid:544) मुख्य ािय(cid:330)पालि पदाकधािरी-सह-कमन कनदेि जीकवाि ेि प(cid:361)ांि-BRLPS-LSBA/Admn/16/18/294 कदनांि 12.07.2019 (cid:554)ारा (cid:366)ाप्त (cid:366)कतवेदन ेि अनुसार इनेि (cid:554)ारा र्लोकहया स्वच्छ कबहार अकभयान ेि अंतग(cid:330)त (cid:366)खंड म(cid:336) ुि ल कनकम(cid:330)त 15010 IHHL ेि कव(cid:349)(cid:544) मा(cid:361) 3818 (25.4%) कजओ-टैकगंग एवं मा(cid:361) 2619 (17.45%) लाभाकथ(cid:330)यं ाि प्रोत्साहन राक ाि भुगतान कयिा गया। पूव(cid:330) म(cid:336) भी मुख्य ािय(cid:330)पालि पदाकधािरी-सह-कमन कनदे ि जीकवाि ेि प(cid:361)ांि-BRLPS-LSBA/Admn/16/18/337 कदनांि 23.07.2018 एवं (cid:366)ासी पदाकधािरी-सह-राज्य समन्वयक, र्लोकहया स्वच्छ कबहार अकभयान ेि प(cid:361)ांि- BRLPS-LSBA/Proj/125/19/218 कदनांि-03.07.2019 (cid:554)ारा (cid:366)कतवेकदत आर्रोपं पर उनसे स्पष्टीकरण पृच्छा ीि गयी। समी(cid:407र्)ोपारांत पाया गया कि लगातार स्पष्टीकरण एवं अनु(cid:373)वण ेि बावजूद र्लोकहया स्वच्छ कबहार अकभयान ेि अंतग(cid:330)त संचाकलत (cid:366र्)ोत्साहन राक भुगतान अकभयान एवं कजर्यो टैकगंग अकभयान म(cid:336) अपेक(cid:407)त (cid:366)गकत नही ं (cid:352)ई। यह ृि त्य इनेि सरािर ीि र्लोि कल्याण र्योजनाओं ेि क्रियान्वयन म(cid:336) उदासीनता/लापरवाही र्ोि प(cid:303)रलक(cid:407)त रिता है। अतएव सम्यक कवचारंपरांत र्लोकहया स्वच्छ कबहार अकभयान ेि अंतग(cid:330)त संचाकलत प्रोत्साहन राक भुगतान अकभयान एवं कजर्यो टैकगंग अकभयान म(cid:336) अपेक(cid:407)त (cid:366)गकत नही ं ला पाने व सरािर ीि र्लोि कल्याणकारी र्योजनाओं ेि क(cid:354)यान्वयन म(cid:336) उदासीनता/लापरवाही बरतने ेि ािरण इन्हें एि वेतन वृ(cid:304)(cid:544) असंचयात्मक (cid:366)भाव से अव(cid:349)(cid:544) रिने ाि दंड अकधर्रोकपत कयिा जाता है।

अकधर्रोकपत दंड ीि प्रविष्टि इनेि चा(cid:303)र(cid:361)ी म(cid:336) ीि जाय। उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से, राधा र्कोिर झा, अपर सकचव।

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24 जुलाई 2019

सं0 (cid:356)ा0कव0-14(म0)जहा0-02/2016-434116--(cid:373)ी बबलू ुि मार, तत्ािलीन (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, र्घोषी, जहानाबाद ेि कव(cid:349)(cid:544) कर्तव्य ेि (cid:366)कत लापरवाही बरतने, कव(cid:517)ीय अकनयकमतता रिने तथा जानबुझरि भारथु पंचायत म(cid:336) एि लाभाथ(cid:334) ेि खाते म(cid:336) अन्य लाभाथ(cid:334)यं ेि कडजल अनुदान ीि राक र्ोि (cid:354)े कडट रिारि अनुकचत लाभ देने ेि आर्रोपं पर कजला पदाकधािरी, जहानाबाद ेि प(cid:361)ांि-576 कदनांि 23.09.2016 (cid:554)ारा आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' गकठत रि कवभाग र्ोि उपलब्ध रिाया गया।

उक्त संदभ(cid:330) म(cid:336) (cid:373)ी ुि मार ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)कतवेकदत आर्रोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कजला पदाकधािरी ेि मंतव्य ेि समी(cid:407र्)ोपरांत कवभागीय संकल्प संख्या 332439 कदनांि 11.10.2017 (cid:554)ारा (cid:373)ी ुि मार ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत ीि गई।

उक्त कवभागीय ािय(cid:330)वाही म(cid:336) संचालन पदाकधािरी (cid:554)ारा अपने निष्कर्ष (cid:366)कतवेदन कदनांि 01.08.2018 म(cid:336) आर्रोप र्ोि (cid:366)माकणत (cid:366)कतवेकदत कयिा गया। उक्त (cid:366)माकणत आर्रोपं पर कवभागीय (cid:466)ापांि 399070 कदनांि 03.12.2018 (cid:554)ारा (cid:373)ी ुि मार से कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली 2005 ेि कनयम 18(3) ेि तहत् अपने बचाव ेि कल(cid:304)खत अभ्यावेदन ीि मॉंग ीि गई। (cid:373)ी ुि मार ेि प(cid:361)ांि 357 कदनांि 03.05.2019 (cid:554)ारा बचाव ाि कल(cid:304)खत अभ्यावेदन समकप(cid:330)त कयिा गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आर्रोप परबिहार गजट, 7 vxLr 2019 16 संचालन पदाकधािरी ेि मंतव्य पर (cid:373)ी ुि मार ेि (cid:554)ारा अकभथिन म(cid:336) कसिी नये तथ्य/साक्ष्य ाि समावे नही ं कयिा गया है।

अतएव सम्यक्‌ विचारोपरान्त कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली, 2005 ेि सुसंगत (cid:366)ावधानं ेि तहत (cid:373)ी बबलू ुि मार, तत्कालीन (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, र्घोषी, जहानाबाद सम्(cid:366)कत (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, बेलागंज, गया र्ोि एि वेतन वृ(cid:304)(cid:544) असंचयात्मक (cid:366)भाव से अव(cid:349)(cid:544) रिने ाि दंड अकधर्रोकपत कयिा जाता है।

उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन (cid:366)ाप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से, राधा र्कोिर झा, अपर सकचव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in17 बिहार गजट, 7 vxLr 2019

भाग-2

बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————

अधीक्षक का कार्यालय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ------- शुद्धि-पत्र 20 जुलाई 2019

सं0 8838--पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के परियोजनार्थ आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु पी0आर0न0-04101(स्वा0)/2019-20 द्वारा प्रकाशित निविदा की Pre-bid Meeting की तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 30.07.2019 निर्धारित की जाती है साथ ही निविदा के Annexure-7 के कंडिका-6 में वर्णित अनुभव में अंकित Man Power की संख्या को 150 के जगह 200 समझा जाय।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से, डॉ0 (प्रो0) राजीव रंजन प्रसाद, अधीक्षक। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 7 vxLr 2019 18

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————

सूचना -----

No. 843--I, MUSTARI KHATOON, W/o Mohammad Wais, R/o-Hameedpur Kurji, P.O.-Sadaquat Ashram, P.S.-Digha, Patna. Declare that vide Affidavit No.-70, Dated 16.07.2019 my husband service record name is Mention Mustari Begum, My correct name is Mustari Khatoon, Further I will be known as Mustari Khatoon.

MUSTARI KHATOON.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-08-07.32/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-08-07.32.