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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 August 2019

Published 08 August 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-08-08.937
Languages
English, Hindi

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सं0 03/योजना (मु0ग्रा0प0यो0)-05/2019- 6297/परि॰— दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहाँ रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या-5732, दिनांक 05.09.2018 केे द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गयी। योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसमें निम्न संशोधन किये जाते है :-

1. आरम्भ एवं विस्तार -

(i) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (ii) यह तुरन्त प्रवृा होगी।

2. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अधिसूचना की संख्या-5732, दिनांक 05.09.2018 की कंडिका 2 के अन्त में निम्न को जोडा़ जाता है -

इस हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः-

(क) लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि अंतरित करने के पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र लेंगे कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाता से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाता में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुक से विा पोषक संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS Transfer प्रपत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

(ख) लाभुक से प्राप्त स्वघोषणा पत्र एवं RTGS Transfer प्रपत्र को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उस बैंक शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें लाभुक का खाता संधारित है अर्थात लाभुक के जिस बैंक खाते में अनुदान की राशि अंतरित होनी है।(ग) इसके पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से अंतरित की जाएगी तथा इसकी सूचना अविलंब संबंधित बैंक शाखा को भी दी जाएगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अग(cid:7)त 2019 (घ) संबंधित बैंक द्वारा उपरोक्त स्वघोषणा पत्र एवं RTGS Transfer प्रपत्र के आधार पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते से संबंधित विा पोषक संस्थान के बैंक खाते में अविलंब सीधे राशि अंतरित कर दी जाएगी।

2 (i) लाभुक द्वारा ई-रिक्शा का क्रय मान्य होगा एवं ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में अनुदान की राशि, खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 70,000/- (सार हजार) रू0 होगी।

3. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अधिसूचना की कंडिका 7 में अंकित शब्द "RTGS" को CFMS से प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-08-08.937/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-08-08.937.