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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 August 2019

Published 14 August 2019

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-08-14.33
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-6 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 7-7 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA ---

पूरक

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पूरक-क 8-9बिहार गजट, 14 अगस्त 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

19 जून 2019

सं0 1/स्था॰-11/2019-5738(s)--1. श्री प्रेमनाथ, तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता, बजट-1), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (योजना-1), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था॰-11/2019-5739(s)--2. श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (योजना-1), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (NH, RoB-2), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश कुमार, अपर सचिव।

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27 जून 2019

सं0 1/स्था॰-10/2011 पार्ट-5928(s)--1. श्री भवानी नंदन, मुख्य अभियंता की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है एवं श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार में रहेगें।

सं0 1/स्था॰-10/2011 पार्ट--2. श्री सुब्रत सरकार, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश कुमार, अपर सचिव।

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2 अगस्त 2019

सं0 1/स्था॰-07/2018 पार्ट-7138(s)--1. श्री सुनील कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता-2, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था॰-07/2018 पार्ट-7139(s)--2. श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता विभागीय अधिसूचना संख्या-5560 (एस) दिनांक 12.06.2019 से लोकायुक्त, बिहार का कार्यालय में पदस्थापित किया गया, परंतु लोकायुक्त बिहार द्वारा योगदान अस्वीकृत करते हुए विभाग को वापस कर दिया गया है सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में को कार्यपालक अभियंता (संविदा-2), मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) का कार्यालय के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार, उप-सचिव (प्र॰को॰)।3 बिहार गजट, 14 अगस्त 2019

गृह विभाग

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अधिसूचना

31 जुलाई 2019

सं0 ए/विविध-(38)-26/01 (अंष-I)-8010--राज्य सरकार, बिहार एतद्‌ द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना को स्टूडेन्ट्‌स इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इंडिया (सिमी) एवं आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए नोडल पदाधिकारी अभिहित करती है। 2. यह तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पारस नाथ, विषेश सचिव।

The 31st July 2019

No. A/Misc.-(38)-26/01 (Part-I)—8010---The State Government of Bihar is pleased to designate Inspector General of Police, Anti-Terrorist Squad, Bihar, Patna as the Nodal Officer for the matters related to Students Islamic Movement of India (SIMI) and terrorist activities.

2. This shall be applicable with immediate effect.

By Order of the Governer of Bihar, Paras Nath, Special Secretary.

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अधिसूचनाएं

29 जुलाई 2019

सं0 1/एल1-10-06/2018-गृ0आ0-6081--श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक, बक्सर कोे अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 28.07.2019 से 13.08.2019 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

2. श्री वर्मा के उक्त अवकाश अवधि में श्री शैलेश कुमार सिन्हा, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत), पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना, श्री वर्मा के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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26 जुलाई 2019

सं0 1/एल1-10-07/2019-गृ0आ0 6010--श्री आलोक राज, भा0पु0से0 (1989), पुलिस महानिदेषक, (प्रशिक्षण), बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर) को पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-3402, दिनांक 25.04.2019 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश की अवधि (दिनांक 03.06.2019 से 21.06.2019) को दिनांक 28.06.2019 तक विस्तारित करते हुये कुल 07 (सात) दिनों के उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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29 जुलाई 2019

सं0 1/एल1-10-16/2017-गृ0आ0-6082--श्री अमित कुमार जैन, भा0पु0से0 (1996), पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना कोे अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 29.07.2019 से 09.08.2019 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृत प्रदान की जाती है। 2. श्री जैन के उक्त अवकाश अवधि में डा0 कमल किशोर सिंह, भा0पु0से0 (1996), पुलिस महानिरीक्षक (एस0सी0आर0बी0), बिहार, पटना, श्री जैन के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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29 जुलाई 2019

सं0 1/एल1-10-02/2015-गृ0आ0-6065--श्री आनन्द कुमार, भा0पु0से0 (2012), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-07, कटिहार कोे पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-4791 दिनांक 18.06.2019 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश की4 बिहार गजट, 14 अगस्त 2019 अवधि (दिनांक 02.07.2019 से 21.07.2019 तक) में यूरोप भ्रमण की यात्रा रद्‌द करते हुए उसके स्थान पर मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड एवं श्रीलंका भ्रमण की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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17 जुलाई 2019

सं0 1/एल1-10-20/2009-गृ0आ0-5739--श्री दिनेष सिंह बिष्ट, भा0पु0से0 (1987), महानिदेषक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-3972, दिनांक 14.05.2019 द्वारा दिनांक 16.05.2019 से 05.06.2019 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाष को निरस्त कर, दिनांक-4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 एवं 14.06.2019 को कुल 09 दिनाें का आकस्मिक अवकाष Ex-India Leave के रूप में घटनोत्तर स्वीकृत करते हुए दिनांक 8, 9, 15, 16 एवं 17.06.2019 कुल 5 (पाँच) दिनों के सार्वजनिक अवकाष के उपयोग की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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31 जुलाई 2019

सं0 1/एल1-10-06/2016-गृ0आ0-6167--डा0 परवेज अख्तर, भा0पु0से0 (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक- सह-उप-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर कोे अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत अपनी पुत्री की शादी हेतु दिनांक 28.10.2019 से 17.11.2019 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

2. डा0 अख्तर के उक्त अवकाश अवधि में श्री रमाशंकर राय, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत), सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, डा0 अख्तर के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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सं0 8/पी.3-10-01/2017 गृ0आ0--6183

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31 जुलाई 2019 विषय :- सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु पुलिस उपाधीक्षक-2, चिकित्सा पदाधिकारी-1, पुलिस निरीक्षक-19, पुलिस अवर निरीक्षक-19, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक-14, हवलदार-85, एवं सिपाही-140 पदों सहित कुल 280 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। आदेशः- स्वीकृत ।

सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न कोटि के प्रशिक्षु सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस अकादमी के विभिन्न कोटि के प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी भी इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। इस संस्थान में प्रायः एक सत्र में 1000 या इससे अधिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस संस्थान का स्वीकृत बल काफी पहले का है, जिस समय प्रशिक्षु की संख्या वर्त्तमान सत्र की अपेक्षा आधे से कम होती थी, जबकि यह संस्थान 1985 से है। यह संस्थान 123 एकड़ में फैला है, जिसमें 16 बैरक, 11 मेस, 12 क्लास रूम, 01 अतिथिशाला, 02 परेड ग्राउंड, 01 शस्त्रागार, (जिसमें छोटे बड़े लगभग 2400 आग्नेयास्त्र एवं कारतुस 170516 उपलबध है) 01 अस्पताल, प्रशासनिक भवन के अलावे पदाधिकारी/कर्मियों के लिए आवास जैसी परिसम्पतियां भी उपलब्ध है।

संस्थान में एक भी महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है, जबकि बड़ी संख्या में महिला प्रशिक्षु सिपाही इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करती आ रही हैं। संस्थान में नियमित महिला चिकित्सक के अभाव के कारण महिला प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य जाँच में कठिनाई आती है। संस्थान में सृजित 01 (एक) पद के विरूद्ध 01 चिकित्सा पदाधिकारी (पुरूष) पदस्थापित हैं। इस संस्थान में सामान्य सिपाही के 42 स्वीकृत पद में से 38 पद उपलब्ध है, जिसमें 05 सिपाही बी0एम0पी0-7 एवं बी0एम0पी0-9 में प्रशिक्षणरत, 05 सिपाही अनुकम्पा के आधार नवनियुक्त, 01 सिपाही प्रशिक्षण मुख्यालय में प्रतिनियुक्त, 055 बिहार गजट, 14 अगस्त 2019 सिपाही-10-10 दिनाें के लिए लगातार प्रशिक्षण मुख्यालय में प्रतिनियुक्त एवं 10 महिला सिपाही है। इस प्रकार इतने बड़े संस्थान/परिसम्पतियों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध बल काफी कम है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर के लिए पुलिस उपाधीक्षक का-02, चिकित्सा पदाधिकारी का-01, पुलिस निरीक्षक का-19, पुलिस अवर निरीक्षक का-19, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक का-14, हवलदार का-85 एवं सिपाही का-140 पद सहित कुल 280 पदों का स्तम्भ-4 में अंकित पे लेवेल में सृजन किया जाता है।

क्र0सं0 पदनाम प्रस्तावित पदो की सं0 ं पुनरीक्षित संरचना में पे लेवल
1 2 3 4
1 पुलिस उपाधीक्षक 02 9
2 चिकित्सा पदाधिकारी 01 9
3 पुलिस निरीक्षक 19 7
4 पुलिस अवर निरीक्षक 19 6
5 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक 14 5
6 हवलदार 85 4
7 सिपाही 140 3
कुल पद 280

उपर्युक्त पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक आवर्त्तक व्यय रू0 251517180/-(पचीस करोड़ पन्द्रह लाख सत्रह हजार एक सौ अस्सी) मात्र होगा। प्रस्तावित पदों के सृजन पर होने वाले व्यय की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद की स्थापना (पुलिस पदाधिकारी/पुलिस कर्मियों) के लिए मांग सं0-2055 विपत्र कोड-N2055000030002 के अन्तर्गत भागलपुर जिला कोषागार से एवं अस्पताल (चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मियों) के लिए मांग सं0-2055, विपत्र कोड-N2055001130001 के अन्तर्गत भागलपुर जिला कोषागार से की जायेगी।

उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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गृह विभाग

(विषेष शाखा)

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अधिसूचना

9 अगस्त 2019

सं0 एल/एच॰जी॰-1508/2015-8314--बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नलिखित वरीय जिला समादेष्टा/जिला समादेष्टा को स्तम्भ-4 में अंकित वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र॰ नाम/पदनाम गृह जिला वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन का पद एवं स्थान
1 2 3 4 5
1 श्री हरेन्द्र कुमार ंिसंह, वरीय जिला समादेष्टा भोजपुर पदस्थापन की प्रतीक्षा मे , मुख्यालय, बिहार गृह ं रक्षा वाहिनी, पटना वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सारण (छपरा)
2 श्री फैज आलम, जिला समादेष्टा मुजफ्फरपुर जिला समादेष्टा, छपरा अतिरिक्त प्रभार-जिला समादेष्टा, वैशाली जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली

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2. उपरोक्त सभी स्थानांतरित एवं पदस्थापित पदाधिकारी अपने नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।बिहार गजट, 14 अगस्त 2019 6

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

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अधिसूचना

5 अगस्त 2019

सं0 6 एस॰एस॰(6)14/19-2423--राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार गौशाला एक्ट 1950 के सेक्शन-2 की कंडिका (ए) में प्रदत्त शक्ति के आधार पर डा॰ प्रमोदानन्द लाल दास, गौशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को उनके कार्यों के अतिरिक्त पदेन निबंधक गौशाला, बिहार, पटना के रूप में अगले आदेश तक के लिए नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय विभगीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेश तुरंत के प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से, कामेश्वर दास, अवर सचिव।

------- सामान्य प्रशासन विभाग ------- अधिसूचना 23 जुलाई 2019 सं0 21/त॰क॰च॰आ॰-05/2017,(खंड)सा॰प्र॰-9837--"बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" की धारा-8 में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 11366 दिनांक 24.08.2018 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल किये गये ''पशु चिकित्सक'' के अंतर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के मूल कोटि के "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद" भी शामिल हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अवनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 बिहार गजट, 14 अगस्त 2019

भाग-2

बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————

सामान्य प्रशासन विभाग ------ शुद्धि पत्र 4 जुलाई 2019 सं0 08/आरोप-01-50/2018 सा0प्र0/8935--श्री बिन्दा प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-537/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा का निलंबन अवधि के निर्णय से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14825 दिनांक 12.11.2018 की कंडिका-01 की उप कंडिका (i) में अंकित ''दिनांक 12.01.2002 से दिनांक 12.02.2005 तक (हिरासत अवधि)'' के स्थान पर ''दिनांक 12.01.2002 से दिनांक 10.02.2005 तक (हिरासत अवधि)'' पढ़ा जाय। उक्त अवधि का विनियमन के संबंध में निर्णय श्री प्रसाद के विरूद्ध दायर बिहटा थाना कांड सं॰-12/2002 के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा। संकल्प ज्ञापांक 14825 दिनांक 12.11.2018 एवं इस संकल्प से संबंधित निर्गत शुद्धि पत्र ज्ञापांक-16221 दिनांक 12.12.2018 की शेष कंडिका यथावत्‌ होगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 14 अगस्त 2019 8

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी }kjk प्रकाशित

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सं0 08/नि0था0-11-02/2016 सा0प्र0--9265 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 11 जुलाई 2019 श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-442/2011 तत्कालीन विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत्‌ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र तथा छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षो में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के लिए निगरानी थाना कांड संख्या-127/16 दिनांक 29.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरों) के पत्रांक 2756 दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक 531 दिनांक 16.01.2017 द्वारा श्री पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा संसूचित किया गया। श्री पासवान द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-11875/2019 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 11.06.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री पासवान द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता की राशि में बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध विभाग से किया गया। श्री पासवान द्वारा समर्पित आवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-11875/2019 में दिनांक 11.06.2019 को पारित आदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पासवान के निलंबन भत्ता में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 442/2011 के निलंबन भत्ता (जीवन निर्वाह भत्ता) में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए कुल-75 प्रतिशत निलंबन भत्ता निर्धारित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।

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सं0 08/आरोप-01-49/2018 सा॰प्र॰--9266

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संकल्प

11 जुलाई 2019

श्री सत्य प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-873/2011) तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी के विरूद्ध आँगनबाडी सेविका के चयन में अनियमितता बरते जाने, प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, कार्य के प्रति लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5838 दिनांक 11.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर से पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए पत्रांक 1864 दिनांक 11.02.2019 द्वारा श्री प्रकाश से 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रकाश द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित करने हेतु कतिपय अभिलेखों9 बिहार गजट, 14 अगस्त 2019 की माँग किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-7387 दिनांक 30.05.2019 वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु समय सीमा के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहा।

3. वाद संख्या-5/लोक(कल्याण)-150/09 श्रीमती आशा देवी बनाम्‌ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाबूबरही में मा0 सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 18.03.2019 को पारित आदेश में दोषियों के विरूद्ध शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने एवं मामले की अगली सुनवाई दिनांक 20.08.2019 को निर्धारित करते हुए कार्यवाही के अंतिम फलाफल के साथ विभागीय प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

4. तत्पश्चात्‌ पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री सत्य प्रकाश द्वारा अबतक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है तथा यह मामला माननीय लोकयुक्त, बिहार के न्यायालय में दायर वाद संख्या-05/लोक (कल्याण)-150/09 से आच्छादित है। फलतः मामले की शीघ्र एवं वृहद जांच की आवश्यकता है।

5. अतः श्री प्रकाश के विरूद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की सांगोपांग जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) में विहित रीति से कराने का निर्णय लिया जाता है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें। 6. श्री प्रकाश से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हो। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।

------- सं0 08/आरोप-01-89/2015 सा0प्र0--9012 ------- संकल्प 5 जुलाई 2019 श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-636/2011 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 454/स्था0 दिनांक 29.06.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' प्राप्त हुआ। पुनः जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 804/स्था0 दिनांक 11.12.2015 द्वारा श्री दास के द्वारा नशे की हालत में कार्यालय आने एवं अपने कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने संबंधी पूरक आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात श्री दास को समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3918 दिनांक 14.03.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 3981 दिनांक 15.03.2016 द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8393 दिनांक 10.06.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है। 2. अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2019 को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं अभियोजन स्वी—ति से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री दास के विरूद्ध रिश्वत लिये जाने या प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामला नहीं है। अतएव समीक्षोपरांत श्री दास जो दिनांक 14.03.2016 से निलंबित है को निलंबन से मुक्त किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. तत्पश्चात अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री दास को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री सामदेव नारायण दास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक 636/2011 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। 4. श्री दास, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु) करेगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-08-14.33/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-08-14.33.