(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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सं॰ एल॰जी॰-01-10/2019-5521/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 अगस्त 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 अग(cid:8)त 2019 (बिहार अधिनियम 16, 2019) बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2019
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 (घ) एवं धारा 7 (1) में संशोधन के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि सेे प्रवृत होगा ।
2. उक्त अधिनियम, 1994 की धारा 2 में संशोधन।-
(1) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 का खंड (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''(घ) ''एकमुश्त कर'' से अभिप्रेत है, वैयक्तिक वाहनों के लिए इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिरोपित कर, जो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा एवं इसकी गणना वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से की जायेगी।
(2) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 7 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द उनके ''संपूर्ण जीवन के लिए'' शब्द एवं अंक ''वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षों के लिए'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।
——— 16 vxLr 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-10/2019-5522/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2019 को अनुमत बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।
(Bihar Act 16, 2019)
BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2019
AN
ACT
TO AMEND IN SECTION 2 (D) AND SECTION-7(1) OF BIHAR MOTOR
VEHICLE TAXATION ACT, 1994 (BIHAR ACT 8, 1994). Be it enacted by the legislature of The State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement.-—
(1) These Act may be called the Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act. 2019.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on the date of its publication in the Bihar official Gazette.
2. Amendment in section 2 of the said Act, 1994-
(i) Sub section (d) of Section 2 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8, 1994) shall be substituted by following :-
"(d) "One Time Tax" means Tax for Personalized Vehicles as imposed under section 7 of this Act, which will be effective for 15 years and which shall be calculated from the date of first registration of the motor vehicle.
3ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 अग(cid:8)त 2019 (ii) The words "For life time" used in sub section (1) of section 7 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8, 1994) shall be substituted by the words and figures "For 15 years from the date of first registration of the motor vehicle".
By Order of the Governor of Bihar, Madan Kishore Kaushik, Secretary to the Government.
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