ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
4 भ(cid:4)(cid:19) 1(cid:21)41 (cid:22)श(cid:23)(cid:24)
((((स(cid:25)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:21)(cid:28)(cid:21)) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:29) सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार(cid:29) 26262626 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 सं॰-3/एम॰-2-5(भत्ता)-12/1999-6807/वि॰
वित्त विभाग
———
प्रेषक,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
सेवा में,
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।
पटना, दिनांक 20 अगस्त 2019 विषय :- वाहन चालक एवं परिचारी संवर्ग के कर्मियों (महिला एवं पुरुष) के लिए वर्दी/पोशाक निर्धारण के संबंध में।
महाशय,
वित्त विभागीय पत्रांक-1442, दिनांक-08/03/2000 के द्वारा चालकों एवं परिचारियों को वर्दी (कपड़ा/जूता इत्यादि) की आपूर्त्ति किये जाने एवं वित्त विभागीय पत्रांक-814, दिनांक 06/02/2017 के द्वारा सिलाई की पुनरीक्षित दर तथा संकल्प संख्या-12422, दिनांक 31/12/2009 के द्वारा धुलाई भत्ता रु॰ 60/- प्रतिमाह अनुमान्य किया गया था। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26262626 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 दिनांक-15/02/2018 के द्वारा राज्य के चालक एवं परिचारी संवर्ग के कर्मियों के लिए भी वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) के रूप में रु॰ 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) प्रतिवर्ष अनुमान्य किया गया है। 3. कार्यालय द्वारा वर्दी की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के उपरान्त वर्दी की एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से चालक एवं परिचारी संवर्ग (महिला एवं पुरुष) के लिए ऋतु के अनुसार वर्दी/पोशाक (रंग सहित) निर्धारित किये जाने का विषय सरकार के विचाराधीन था।
4. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चालक एवं परिचारी संवर्ग के कर्मियों (महिला एवं पुरुष) के लिए वर्दी/पोशाक निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता हैः-
(A) ग्रीष्मकालीन वर्दी/पोशाकः (क) महिला के लिए :- (i) टेरी कॉटन का उजला साड़ी (लाल रंग का बॉर्डर) (ii) टेरी कॉटन/सूती का लाल रंग का ब्लाऊज (iii) चमड़ा का चप्पल (काला या लाल रंग का) (ख) पुरुष के लिए :- (i) टेरी कॉटन का उजला शर्ट/कमीज (ii) टेरी कॉटन का स्लेटी (ग्रे) रंग का पैंट (iii) चमड़ा का काला जूता (ग्रे) रंग का मोजा सहित) (B) शीतकालीन वर्दी/पोशाकः (क) महिला के लिए :- (i) नीला रंग का ऊनी लेडीज कोट/स्वेटर (ii) नीला रंग का ऊनी मोजा (iii) नीला रंग का कैनवास जूता या चमड़ा का चप्पल (ख) पुरुष के लिए :- (i) नीला रंग का ऊनी कोट/स्वेटर (ii) नीला रंग का ऊनी पैंट (iii) चमड़ा का काला जूता (नीला ऊनी मोजा सहित)
5. राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों के चालक एवं परिचारी संवर्ग के कर्मियों को निर्धारित वर्दी/पोशाक (ड्रेस कोड) में कर्तव्य का निर्वहन करना अनिवार्य है। उक्त कर्मियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं किया जाना प्रशासनिक अनुशासनहीनता का द्योतक है, जो वर्दीधारी कर्मी बिना वर्दी के कर्तव्य पर उपस्थित होंगे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा भुगतान की गयी वर्दी भत्ता की वसूली कर ली जाएगी। नियमित तौर पर वर्दी का उपयोग करने वाले कर्मी को ही अगली तिथि को वर्दी भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
विश्वासभाजन, राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 989%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in