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laŒ 22@fuŒflŒ¼le0½&02&07@2011@115—श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-02, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत के पद पर पदस्थापित थें तब आपके विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-02, खगड़िया के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में कराए गए कटाव निरोधक कार्य में की गयी अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43(बी0) में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1833 दिनांक 23.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-18 दिनांक 27.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत श्री श्रीवास्तव से जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में श्री श्रीवास्तव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उार की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अंतर्गत कालबाधित होने एवं सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं होने के कारण श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-02, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jktHkw"k.k çlkn] ljdkj ds mi&lfpoA
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