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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 August 2019

Published 26 August 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-08-26.979
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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laŒ 22@fuŒflŒ¼ohj0½&07&22@2016@458—श्री अनिरूद्ध कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री कुमार से निम्न आरोप के लिए विभागीय पत्रांक-325 दिनांक 02.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई :-

''आपके द्वारा श्री शैलेश कुमार, कनीय अभियंता से सरकारी कार्यों का सम्पादन नहीं कराने एवं अनुपस्थिति विवरणी प्रमंडलीय कार्यालय को नहीं भेजा गया, जो सरकारी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव का द्योतक है।''

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री अनिरूद्ध कुमार द्वारा अपने जवाब में कहा गया है कि श्री शैलेश कुमार, कनीय अभियंता, उदंड, स्वेच्छाचारी एवं अनुशासनहीन कर्मी है तथा ये सरकारी कार्य में तकनीकी दुष्टिकोण से अक्षम है। इनकी अक्षमता के कारण ही एक अन्य कनीय अभियंता श्री अनिल कुमार मिश्रा से कार्य सम्पादित कराया गया। दिनांक 29.03.2016 की घटना के बाद श्री शैलेश कुमार, कनीय अभियंता द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, इसलिए इनकी अनुपस्थिति विवरणी भेजने का कोई औचित्य नहीं था।

श्री अनिरूद्ध कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया है कि श्री शैलेश कुमार, कनीय अभियंता की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई, इसलिएसहायक अभियंता द्वारा इनके संबंध में यह टिप्पणी किया जाना कि श्री शैलेश कुमार, तकनीकी दुष्टिकोण से अक्षम है, सही नहीं है। यह श्री कुमार की स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, इसलिए इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26262626 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री अनिरूद्ध कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, कटिहार से प्राप्त स्पष्टीकरण को सरकार के स्तर पर अस्वीकार करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :- ''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री अनिरूद्ध कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, कटिहार को निम्न दण्ड दिया जाता है :-

''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, thmr flag] ljdkj ds vij lfpoA

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 979%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-08-26.979/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-08-26.979.