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((((स(cid:25)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:21)(cid:28)(cid:28)) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:29) सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार(cid:29) 26262626 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 29 जुलाई 2019
सं 22 नि0सि0(औ0)17-09/17/1605—नरेश प्रसाद चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0डी0-4553) सोन नहर प्रमण्डल, खगौल (अतिरिक्त प्रभार, मूल पदस्थापन सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, बिहटा) द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता अंचल-02 द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत निम्न आरोप के संबंध मेंं विभागीय पत्रांक-64 दि0-14.02.17 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण किया गयाः-
आरोपः- आरोप सं0 (i) विभागीय भूमि पर अवैध तरीके से पानी टंकी निर्माण एवं सड़क निर्माण की जानकारी स्थानीय नागरिकों को होना तथा आपको उक्त अवैध निर्माण की जानकारी न होना हास्यास्पद (स्थानीय नागरिकों द्वारा परिवाद की प्रति संलग्न)
आरोप सं0 (ii) विभागीय भूमि के अतिक्रमित होने की सूचना के बावजूद अधीनस्थ्य अधिकारियों को मात्र आपके द्वारा ज्ञापांंक 446 दिनांक 16.03.13 द्वारा निदेशित मात्र किया गया। इतने गंभीर मामले में आपने न तो उच्चाधिकारियों को संसूचित किया और ना ही अपने स्तर से ठोस कार्रवाई की। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26262626 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर से सम्पर्क नहीं किया जाना, विभागीय जमीन पर किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमणमुक्त कराने के प्रति उनकी लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु अतिक्रमणवाद दायर करने में कार्यपालक को अंचलाधिकारी, दानापुर, जिन्हे इस तरह के मामले में अर्द्वन्यायिक शक्ति प्रदत्त है, से कार्रवाई कराने के लिए गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया। इसप्रकार श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है। उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री चौधरी के विरूद्ध'' निंदन की सजा एवं एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री नरेश प्रसाद चौधरी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता,(आई0डी0-4553) सोन नहर प्रमंडल, खगौल को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है-
(i) निन्दन की सजा (आरोप वर्ष 2012-13 एवं 2013-14) । (ii) एक (01) वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 रसूल मियॉ, सरकार के अवर सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 988%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in