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laŒ 5 fuŒxksŒfoŒ ¼01½ 02@2016-230@fuŒxksŒ—श्री अनमोल कुमार, तदेन गव्य शोध पदाधिकारी बिहार, पटना के विरूद्ध आरोप गठित किया गया है कि वें व्यक्तिगत कारणों से बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 मुख्यालय से बाहर ले गये, जो चोरी हो गयी। श्री कुमार का उक्त कृत्य न केवल कर्त्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, बल्कि उनका उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है।
उक्त आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर जाने संबंधी आरोप सही प्रमाणित नहीं होता है परंतु आरोपित पदाधिकारी श्री अनमोल कुमार द्वारा सरकारी वाहन का निजी उपयोग किया गया था।
उक्त जाँच प्रतिवेदन को आरोपित पदाधिकारी को भेजते हुए उनसे द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग विभागीय पत्राांक 175 नि॰गो॰ दिनांक 02.07.2018 द्वारा किया गया। आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 से मुजफ्फरपुर घर जाना अतिआवश्यक हो जाने के फलस्वरूप वाहन से यात्राा की सूचना देते हुये आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था। संधारित आकस्मिक छुट्टी पंजी मंें दिनांक 29.06.2016 के लिये आकस्मिक अवकाश दर्ज की गयी है। उनके द्वारा दिनांक 29.06.2016 के लिये समर्पित आकस्मिक अवकाश संबंधी आवेदन सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। फलतः वाहन से यात्राा की स्वीकृति भी प्राप्त है।
उल्लेखनीय है कि मामले में वाहन चालक द्वारा काजी मोहम्मदपुर थाना, मुजफ्फरपुर में वाहन चोरी का प्राथमिकी भी 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 अग(cid:8)त 2019 अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाया गया। कांड के उद्भेदन हेतु पूर्व के आरोपित एवं संदिग्धों की जाँच पड़ताल की गयी तथा गुप्तचर की भी तैनाती की गयी परन्तु कोई सूत्रा उपलब्ध नहीं हो सका तथा निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। अतः इस कांड का अनुसंधान बन्द किया जाता है।
उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा व्यक्तिगत कारणों से अनुमति प्राप्त कर ही विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहाँ से वाहन चोरी हो गयी। इस संबंध में दर्ज थाना कांड का अनुसंधान भी बंद कर दिया गया। परंतु यह बात भी सत्य है कि सरकारी वाहन की चोरी हो जाने से सरकारी राशि का नुकसान हुआ है। परंतु निदेशक गव्य द्वारा विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 के बीमा के संबंध में पत्राांक 961 दिनांक 25.06.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्राांक 49 दिनांक 13.03.2019 के द्वारा Insurance Claim Settlement की राशि रूपये 2,03,190/- बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त होने की सूचना दी गई है, जिसे सरकारी कोष मंें चालान के माध्यम से जमा करवा दिया गया।
Insurance कम्पनी द्वारा तत्समय वाहन का Valuation कर विभागीय वाहन BR01 PA 2353 को वीमित किया गया था। फलतः सरकारी राशि का नुकसान की प्रतिपूर्त्ति हो गयी है। वर्त्तमान में सरकारी राशि की कोई क्षति प्रतीत नहीं होती है।
अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर जाने संबंधी आरोप सही प्रमाणित नहीं होने तथा Insurance Claim Settlement की राशि रूपये 2,03,190/- सरकारी कोष में जमा हो जाने के कारण सरकारी राजस्व की कोई क्षति नहीें होने की स्थिति में श्री अनमोल कुमार, तदेन गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
अतः सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री अनमोल कुमार, तदेन गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज का गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।
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