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27 vxLr 2019
स॰ 5 नि॰गो॰वि॰(2)04/2018-232/नि॰गो॰श्रीमती पुनम कुमारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को विभागीय अधिसूचना संख्या 2063 दिनांक 29.06.2018 द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर स्थानांतरित किया गया। उक्त आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा 01.08.2018 को जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर बिना योगदान स्वीकृत कराये दिनांक 01.08.2018 से 04.04.2020 तक कुल 612 दिन का शिशु देख-भाल अवकाश संबंधी आवेदन देकर अनाधिकृत रूप से अवकाश पर चली गई।
उक्त आलोक में विभागीय पत्राांक 249 नि॰गो॰ दिनांक 04.10.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.15 के प्रावधानुसार श्रीमती कुमारी को शिशु देख-भाल छुट्टी संबंधी अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत कराकर छुट्टी पर प्रस्थान करना चाहिए था परन्तु श्रीमती कुमारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। दूसरी ओर जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्राांक 664 दिनांक 24.08.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती कुमारी के द्वारा दिनांक 01.08.2018 को जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर योगदान दिया गया है, परन्तु बिना योगदान स्वीकृति के स्वेच्छापूर्वक उसी दिन शिशु देख-भाल अवकाश में प्रस्थान कर गयी। इनका योगदान स्वीकार नहीं किया गया। श्रीमती कुमारी द्वारा शिशु देख-भाल छुट्टी संबंधी दिनांक 01.08.2018 को समर्पित अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी सूचना विभागीय पत्राांक 1013 दिनांक 02.04.2019 द्वारा श्रीमती कुमारी को देते हुए 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28282828 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 स्पष्ट है कि श्रीमती कुमारी का उक्त कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना के साथ-साथ उनकी हठधर्मिता एवं स्वेच्छाचारिता को भी परिलक्षित करता है, जो एक सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है। अतः इसके लिए श्रीमती पुनम कुमारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रांण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम (9)(1)(क) मेें वर्णित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
अतः सरकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में
1) श्रीमती पुनम कुमारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2) निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी को सिर्फ जीवन निवार्ह भत्ता देय होगी।
3) निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी का मुख्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय, छपरा (सारण) निर्धारित की जाती है।
4) श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
e/kqjkuh Bkdqj,
सरकार के अपर सचिव।
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