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सं॰ अ0नि0(01)22/2019(स्था0)-1919—रिट पिटिशन (क्रिमिनल) नं0-156/2016, महेन्द्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 05.12.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में ''गवाह सुरक्षा योजना, 2018'' की कंडिका- 2(C) के तहत राज्य में जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकार का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-
i. जिला एवं सत्र न्यायाधीश - अध्यक्ष ii. पुलिस अधीक्षक - सदस्य iii. जिला अभियोजन पदाधिकारी - सदस्य-सचिव
2. जिला अभियोजन पदाधिकारी-सह-सदस्य-सचिव अपने सहायतार्थ एक सहायक अभियोजन पदाधिकारी (प्रशासन) को नामित करेंगे, जो न्यायालय के कार्यों से मुक्त रहेंगे।
3. गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के अधीन जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिला न्यायालयों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मनोनीत करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना की सहमति प्राप्त है। 4. उपरोक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
vkns'k ls] iznhi dqekj] अपर सचिव।