निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 6-6 पूरक
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पूरक-क 7-7बिहार गजट, 28 vxLr 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————
गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचना
21 अगस्त 2019
सं॰ 01/स्था॰राज॰-120/2015-1296--गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत बिहार ईख सेवा के वरीयतम पदाधिकारी श्री मुकेष कुमार वर्मा, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को तात्कालिक प्रभाव से अपने पूर्व आवंटित कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। 2. सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय एवं संयुक्त निदेषक, ईख विकास, बिहार, पटना सभी विषयों से संबंधित संचिकाओं को संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना को उपस्थापित करेंगे। 3. एतद् संबधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं को इस हद तक संषोधित समझा जाय।
4. यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा। 5. प्रस्ताव पर मा0 मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, डा0 जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव।
------- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ------ अधिसूचना 13 अगस्त 2019
सं0 1/वि.1-33/2017/1023--विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 488, दिनांक 05.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा श्री अरविन्द महाजन, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, छपरा संग्रहालय, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, संग्रहालय, पटना का प्रभार दिनांक 01.04.2019 से 30.05.2019 तक के लिए अवधि विस्तारित किया गया था। उक्त अवधि की समाप्ति पर श्री महाजन ने क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया, किन्तु विभाग द्वारा अद्यावधि उन्हें विरमित नहीं किया गया है तथा वर्तमान में श्री महाजन द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक, संग्रहालय, पटना के पदीय दायिव का लगातार निर्वहन किया जा रहा है। अतः दिनांक 31.05.2019 से श्री महाजन की क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना का अतिरिक्त प्रभार जारी रखते हुए, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 03 (तीन) माह अर्थात 12.11.2019 तक के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना का अतिरिक्त प्रभार यथावत बनाया रखा जाता है। 2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, तारानन्द महतो वियोगी, उप-सचिव।
------- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) ------- अधिसूचनाएं 9 अगस्त 2019
सं॰ म॰/बंदो॰ - 18/2019-1063/मत्स्य--विभागीय परिक्षेत्रों के उप मत्स्य निदेशकों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ सुखाड़ एवं विलम्बित बंदोबस्ती के बिन्दु पर विचारोंपरांत यह बात स्पष्ट हुई है कि संपन्न लोक सभा निर्वाचन-2019 में संबंधित जिलों के जिला मत्स्य पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति तथा सुखाड़ एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के आंतरिक कतिपय विवादों के मद्देनजर जिलों में वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती अभीतक नहीं हो सकी है। चूॅकि बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(vii) के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश 15 जून के पूर्व निर्गत किये जाने का प्रावधान है किन्तु 15 जून के बाद बंदोबस्ती का ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरांत हीं निर्गत किया जा सकेगा। दोनों अंकित तिथि बीत चूकी और बंदोबस्ती की कार्रवाई में वैधानिक कठिनाई परिलक्षित हो रही है। सरकार के संज्ञान में बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा (19) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदोबस्ती आदेश निर्गत की निर्धारित अवधि को क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-
3 बिहार गजट, 28 vxLr 2019i. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश 30 अगस्त, 2019 के पूर्व निर्गत किया जाएगा, किन्तु 30 अगस्त, 2019 के बाद 20 सितम्बर तक बंदोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोंपरांत निर्गत किया जा सकेगा। इस हद तक वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश निर्गमन की अवधि को क्षांत किया जाता है।
ii. बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् जिन मामलों में विलम्बित शिकारमाही का परवाना निर्गत की जाएगी, वैसे मामलों में परवाना निर्गत करने के पूर्व संबंधित समिति से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जाएगा, कि पहली जुलाई, 2019 के प्रभाव से समिति देय राजस्व देने को तैयार है।
iii. यह सुविधा केवल निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को चालू वित्तीय वर्ष में हीं अनुमान्य होगी।
iv. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू किया जाता है।
विश्वासभाजन, मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव।
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14 vxLr 2019
सं0 1/ स्था0 (2) 02/2019-2520--डॉ0 प्रियम्बदा, नवनियुक्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलागंज, गया के द्वारा आवेदन पत्रा दिनांक-27.03.19 के माध्यम से अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण कार्य करने में असमर्थ रहने की स्थिति में इस्तीफा समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त डॉ0 प्रियम्बदा के द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार योग्य पाया गया।
अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 प्रियम्बदा, नवनियुक्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलागंज, गया का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता 'प्रेम', अवर सचिव।
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स्वास्थ्य विभाग
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अधिसूचना
19 अगस्त 2019
सं0 16/ए.1-16/2019-1083 (आ0चि0)--डा॰ जितेन्द्र प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागाँव, सोनपुर, सारण के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सिविल सर्जन, सारण (छपरा) एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल छपरा के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही, भंडार के औषधियों का गलत उपयोग, आदेश की अवहेलना तथा कार्य में स्वेच्छाचारित का दोषी पाये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत डा॰ जितेन्द्र प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में डा॰ प्रसाद का मुख्यालय, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार का कार्यालय रहेगा। 3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 के तहत इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, अरविन्दर सिंह, विशेष सचिव।बिहार गजट, 28 vxLr 2019 4
VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I
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DECLARATION
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)
The 5th August 2019
No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/2019-2945---WHEREAS, It is alleged that Sri Alok Kumar the then Special Land Acquisition Officer, Jamui (General Administration Department, Bihar), S/o Late Dr. Ramadhar Prasad Singh, Address :- Mohalla- Sheikhpura, Riding Road (Near Sanjivini Hospital), Post - B.V. College, P.S.- Airport, District - Patna, while holding the post of Sri Alok Kumar the then Special Land Acquisition Officer, Jamui (General Administration Department, Bihar) and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 06/2017 dated 18-01-2017.
AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Alok Kumar the then Special Land Acquisition Officer, Jamui (General Administration Department, Bihar), who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.
AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
By order of the Governor of Bihar,- Sd./Illegible, Additional Chief Secretary .
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The 5th August 2019
No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/2019-2946---WHEREAS, It is alleged that Sri Ram Naresh Rai the then Member, Panchayat Samiti, Manua Gram Pnchayat, Block - Hajipur at Present Pax Chairman of Manwa Panchayat, Hajipur, District - Vaishali, S/o Gena Rai, Vill. - Manua, P.S. - Hajipur, District - Vaishali, while holding the post of Sri Ram Naresh Rai the then Member, Panchayat Samiti, Manua Gram Pnchayat, Block - Hajipur at Present Pax Chairman of Manwa Panchayat, Hajipur, District - Vaishali and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 136/2016 dated 19-12-2016. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Ram Naresh Rai the then Member, Panchayat Samiti, Manua Gram Pnchayat, Block - Hajipur at Present Pax Chairman of Manwa Panchayat, Hajipur, District - Vaishali, who has accumulated5 बिहार गजट, 28 vxLr 2019 properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
By order of the Governor of Bihar,- Sd./Illegible, Additional Chief Secretary .
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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग
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अकधसूचना
16 अगस्त 2019
सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0)सम0-03/2015-436974--(cid:373)ी ुि मार अश्विनी, (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी-सह- (cid:366)भारी (cid:366)ख(cid:503) कवािस पदाकधािरी, पूसा, समस्तीपुर ेि कव(cid:349)(cid:544) प्रखण्ड (cid:366)मुख पूसा ेि कव(cid:349)(cid:544) अविश्वास प्रस्ताव पर चचा(cid:330) हेतु कदनांि- 23.01.2015 र्ोि कनधा(cid:330)(cid:303)रत बैठि म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं र्होने, कजलाकधािरी ेि आदे ेि अनुपालन म(cid:336) लापरवाही बरतने, तथ्य र्ोि छु पाने, कबहार पंचायत राज अकधकनयम-2006 ीि धारा 44(3) म(cid:336) उल्लेखित (cid:366)ावधानं ाि उल्लघंन रिने, (cid:361)ुकटपूण(cid:330) तथ्य कववरणी भेजने संबंधी आर्रोपं पर कजला पदाकधािरी, समस्तीपुर ेि प(cid:361)ांि-1573 कदनांि 06.04.2015 (cid:554)ारा आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' गकठत रि कवभाग र्ोि उपलब्ध रिाया गया।
आर्रोप प(cid:361) ेि आर्लोि म(cid:336) कवभागीय प(cid:361)ांि 229761 कदनांि 29.04.2015 (cid:554)ारा (cid:373)ी अश्विनी से स्पष्टीकरण ीि मँग ीि गई।
उक्त संदभ(cid:330) (cid:373)ी ुि मार अश्विनी, ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)कतवेकदत आर्रोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण ीि समी(cid:407)ा ीि गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इ(cid:590)(cid:336) अनुमंडल पदाकधािरी ेि माध्यम से तथ्य कववरणी कजला पदाकधािरी र्ोि अ(cid:356)सा(cid:303)रत कयिा जाना चाकहए था एवं कजला पदाकधािरी ेि स्तर से तथ्य कववरणी अनुर्मोदर्नोपरांत (cid:366)कतपथ प(cid:361) इनेि (cid:554)ारा दा(cid:304)खल कयिा जाना चाकहए था, र्जो नही ं कयिा गया । इस (cid:366)ािर इनेि (cid:554)ारा कर्तव्य म(cid:336) चूि (cid:352)ई। अतएव सम्यक विचारोपरान्त कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली, 2005 ेि सुसंगत (cid:366)ावधानं ेि तहत उक्त चूि ेि कलए (cid:373)ी ुि मार अश्विनी र्ोि 'चेतावनी' ाि दण्ड अकधर्रोकपत कयिा जाता है।
इसीि (cid:366)कवक(cid:700) उनेि सेवा पुस्त म(cid:336) ीि जाय । उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।
आदे-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय।
अनुलग्नक- यथोक्त।
आदेश से,ह0/- राधा र्कोिर झा, अपर सकचव। अनुलग्नक- यथोक्त। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 28 vxLr 2019 6
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
सूचना -----
No. 861--I, DR Gautam Ram S/O Rudal Ram Vill.-Dubba, P.O.+P.S. Darauli, Dist. Siwan, Bihar vide Aiifidavit No. 10735 dated 21.06.2019 shall be known as Dr. Gautam Garg for all future purposes from today.
Dr. Gautam Ram.
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No. 869--I, Ramchandra Prasad, S/o Late Sagar Mal Banka, R/o-Sutapatty, Domapokhar Lane, Muzaffarpur P.S.-Town, Distt-Muzaffarpur, Bihar, declare vide Affidavit no. 06/Ax2 dated 09.10.2018, that now onwards, I Shall be Known as Ramchandra Banka for all future purposes.
Ramchandra Prasad.
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सं0 878--मैं, अमरेन्द्र उर्फ अमरेन्द्र कुमार, पिता-श्री बैदेही शरण प्रसाद, पता- प्लॉट नं0-86, रोड नं0-2, राजेन्द्र नगर, पो0-राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुऑं, जिला-पटना । जन्म तिथि-30.05.1968 अमरेन्द्र कुमार के नाम से जाना जाऊंगा। शपथ-पत्र संख्या-10566 दिनांक 04.06.19
अमरेन्द्र। No. 878---I, Amrendra @ Amrendra Kumar S/o Sri Baidehi Sharan Prasad, R/o Plot no. 86, Road no. 2, Rajendra Nagar, P.O.-Rajendra Nagar, P.S.-Kadam Kuan, Distt-Patna, D.O.B. 30.05.1968 shall be known as Amrendra Kumar vide Affidavit No. 10566 dated 04.06.19
Amrendra.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 बिहार गजट, 28 vxLr 2019
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 (cid:356)ा0कव0-14(कत0)मु0-03/2018--432906/(cid:356)ा0कव0
(cid:356)ामीण कवािस कवभाग
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संकल्प
16 जुलाई 2019
(cid:373)ी रत्नेश्वर ुि मार, (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, पा(cid:349), मुज(cid:608)रपुर ेि सरािरी आवास से कदनांि 15.01.2018 र्ोि कुख्यात फरार अपराधी तुलसी राय र्ोि ने ीि हालत म(cid:336) पुकलस (cid:554)ारा कगर(cid:606)ार कयिे जाने, कबहार म(cid:552) कनषेध एवं उत्पाद अकधकनयम, 2016 ीि धारा-32 ीि उपधारा (3) ेि तहत् अपराध ाि(cid:303)रत रिने ेि कलए उ(cid:517)रदायी र्होने एवं उक्त अकधकनयम ीि धारा- 37 ीि उपधारा (घ) एवं धारा-38 ीि उपधारा-(2) ेि तहत् नजदीीि उत्पाद अथवा पुकलस पदाकधािरी र्ोि सूकचत नही ं रिने जैसे गंभीर आर्रोप ेि कलए (cid:373)ी ुि मार ेि कव(cid:349)(cid:544) कजला पदाकधािरी ेि प(cid:361)ांि-818 कदनांि 06.03.2018 (cid:554)ारा कवकहत (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) प्राप्त आर्रोप प(cid:361) ेि आर्लोि म(cid:336) कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली 2005 ेि कनयम-9(ि) ेि तहत (cid:373)ी ुि मार र्ोि कवभागीय अकधसूचना सं0-360183 कदनांि 15.03.2018 (cid:554)ारा तात्कालिक (cid:366)भाव से अगले आदे ति ेि कलए कनल(cid:304)(cid:638)त कयिा गया तथा इनाि मुख्यालय (cid:356)ामीण कवािस कवभाग, कबहार, पटना कनधा(cid:330)(cid:303)रत कयिा गया।
(cid:373)ी ुि मार (cid:554)ारा समकप(cid:330)त अभ्यावदेन कदनांि 11.06.2019 ेि आर्लोि म(cid:336) जीवन कनवा(cid:330)ह भत्ता ेि भुगतान हेतु कनलंबन मुख्यालय ''(cid:356)ामीण कवािस कवभाग'' ेि स्थान पर ''(cid:366)खंड ािया(cid:330)लय, फु लवारी रीफ, पटना'' कयिा जाता है।
कवभागीय संकल्प संख्या 383692 कदनांि 09.08.2018 ीि ेष त(cid:337) पूव(cid:330)वत् रह(cid:336)गी।
अनुलग्नक- यथोक्त।
आदेश से,ह0/- राधा र्कोिर झा, अपर सकचव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in