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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 August 2019

Published 29 August 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-08-29.1015
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत (cid:17) भ(cid:4)(cid:19) 1(cid:21)41 (cid:23)श(cid:24)(cid:25)

(स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) 1(cid:24)15) पटन(cid:4)(cid:30) व५ह!प०तव(cid:4)र(cid:30) 29 अग(cid:8)त 2019 सं॰ बी/विधि-व्यवस्था-01/2019-8305 गृह विभाग (विशेष शाखा) ——— संकल्प 9 vxLr 2019 विषयविषयविषयविषय :- :- :- :- विधि-व्यवस्था संधारण के लिए तंत्र विकसित करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के पुलिस थानों में अनुसंधान इकाई एवं विधि-व्यवस्था इकाई के पृथक्करण का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में मौलिक परिवर्त्तन आएगा। साथ ही क्रियान्वयन के दौरान एवं उसके उपरान्त वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरंतर मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए सभी पर्यवेक्षी कार्यालयों एवं जिलों में तन्त्र विकसित करने हेतु निम्न कार्रवाई की जा रही हैः-

2. मानव संसाधन-कार्यालय की व्यवस्था (Personnel- Office Set up)।- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्न प्रकार शाखाओं को स्थापित कर मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा :-

2.1 क्षेत्रीय कार्यालयों में विधि-व्यवस्था शाखा स्थापित की जाएगी जिनमें निम्न प्रकार पदाधिकारी

क्र0 सं0 कार्यालय कर्मियों की संख्या
1. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप-महानिरीक्षक (Range IG/DIG) (क) पुलिस उपाधीक्षक - 1 (ख) पुलिस निरीक्षक - 1-3 (ग) पुलिस अवर निरीक्षक - 2-3 (घ) सहायक अवर निरीक्षक/सिपाही - 3
2. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (क) पुलिस निरीक्षक - 1-2 (ख) पुलिस अवर निरीक्षक - 1-3 (ग) सहायक अवर निरीक्षक/सिपाही - 3-5 जिला के आकार के अनुसार संख्या का निर्धारण वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक करेंगे।
3. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (क) पुलिस अवर निरीक्षक - 1 (ख) सहायक अवर निरीक्षक/सिपाही- 1-2
4. अंचल पुलिस निरीक्षक (क) पुलिस अवर निरीक्षक - 1 (ख) सहायक अवर निरीक्षक/सिपाही - 1-2
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 अग(cid:8)त 2019

2.2 क्षेत्रीय कार्यालयों में विधि-व्यवस्था शाखा की निम्न जिम्मेवारियाँ होंगी-

(i) पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गये आदेशों/निदेशों का क्रियान्वयन। (ii) विधि-व्यवस्था से संबंधित संचिकाओं, अभिलेखों एवं दस्तावेजों का संधारण। (iii) विधि-व्यवस्था से संबंधित आँकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं उपस्थापन। (iv) विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक आदेश/निदेश निर्गत करना। (v) पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को विधि- व्यवस्था संधारण के लिये सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(vi) अन्य कोई कार्य जो पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जाए।

3. पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के सहयोग हेतु निम्न व्यवस्था कार्यरत होगी :-

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था)

पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित)

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित)

पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षकपुलिस उपाधीक्षकपुलिस उपाधीक्षकपुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था (1) विधि-व्यवस्था (2) विधि-व्यवस्था (3) 3.1 पुलिस मुख्यालय में विधि-व्यवस्था के कार्यों के निष्पादन हेतु तीन (3) शाखाएँ कार्यरत होंगी जिनमें प्रत्येक शाखा एक पुलिस उपाधीक्षक के अधीन होगी।

(क) विधि-व्यवस्था (1) (LO-1) (ख) विधि-व्यवस्था (2) (LO-2) (ग) विधि-व्यवस्था (3) (LO-3)

3.2 उपरोक्त शाखाओं की निम्न जिम्मेवारियाँ हाेंगी :-

(i) विधि-व्यवस्था से संबंधित संचिकाओं, अभिलेखों एवं दस्तावेजों का संधारण। (ii) विधि-व्यवस्था से संबंधित आँकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं उपस्थापन। (iii) विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक आदेश/निदेश निर्गत करना। (iv) वरीय पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण के लिये सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करना। (v) अन्य कोई कार्य जो प्रभारी सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा उनसे वरीय पदाधिकारी द्वारा दिया जाए।

3.3 कार्यक्षेत्र ।- विधि-व्यवस्था (1) एवं (2) शाखाएँ उन मामलों से संबंधित कार्य करेगी जो किसी घटनास्थल विशेष तक सीमित होती हैं यथा- (क) भूमि विवाद (ख) साम्प्रदायिक विवाद (ग) जातीय विवाद (घ) बिजली, सड़क, पानी एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी घटनाएँ (च) छात्र आंदोलन (छ) किसानों/मजदूरों से जुड़ी घटनाएँ आदि। विधि-व्यवस्था (3) शाखा उन मामलों से संबंधित कार्य करेगी जिसमें पूरे राज्य अथवा उसके बड़े हिस्से में समेकित रूप से कार्रवाई करनी है यथा- (क) चुनाव (ख) गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस (ग) धार्मिक पर्व-त्यौहार जैसे- होली, दशहरा, रामनवमी, मुहर्रम, बकरीद आदि (घ) माननीय राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री आदि अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 अग(cid:8)त 2019

क्रम सं0 शाखा कार्यक्षेत्र
1 विधि-व्यवस्था (1) (LO-1) ग गा नदी के उत्तर के सभी जिले ं
2 विधि-व्यवस्था (2) (LO-2) ग गा नदी के दक्षिण के सभी जिले ं
3 विधि-व्यवस्था (3) (LO-3) समस्त राज्य

3.4 अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) एवं पुलिस मुख्यालय में उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्य निम्न होंगे :-

(क) राज्य में विधि-व्यवस्था संधारण। (ख) पुलिस के विधि-व्यवस्था संधारण करने की क्षमता का विकास। (ग) संवेदनशील अवसरों पर क्षेत्रीय पदाधिकारी को आवश्यक निदेश निर्गत करना (घ) विधि-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका होने से लेकर विधि-व्यवस्था स्थिति के दौरान एवं स्थिति सामान्य होने तक अनुश्रवण।

(च) विधि-व्यवस्था में लगे बलों के उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन, अनुश्रवण।

(छ) विधि-व्यवस्था संधारण हेतु लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन। (ज) विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित एवं समेकित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

(झ) नियमित क्षेत्रीय भ्रमण कर विधि-व्यवस्था स्थिति का आकलन करना। (ट) अन्य कोई कार्य जो परिस्थिति विशेष में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक हो। (ठ) विधि-व्यवस्था की स्थिति से पुलिस महानिदेशक को अवगत कराना तथा उनके निदेश प्राप्त कर उसका क्रियान्वयन करना।

3.5 विधि-व्यवस्था संधारण के संबंध में क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक की जिम्मेवारियाँ भी उपरोक्त के अनुरूप होंगी। साथ ही वे विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यकतानुसार स्वयं उपस्थित रहकर भी पुलिस बल को नेतृत्व प्रदान करेंगे।

4. पर्यवेक्षण की प्रक्रिया (Supervisory Processes)ः-

विधि-व्यवस्था की सभी घटनाओं के संदर्भ में निम्न पर्यवेक्षण प्रक्रियाएँं अपनाई जाएंगी-

(i) पर्यवेक्षण- विधि-व्यवस्था की सभी वृहत एवं लघु घटनाओं का पर्यवेक्षण कम से कम पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा जबकि सामान्य घटनाओं की समीक्षा पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(ii) मासिक विधि-व्यवस्था गोष्ठी - अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा माह में कम से कम एक बार विधि-व्यवस्था गोष्ठी का आयोजन कर अपने क्षेत्राधिकार के विधि-व्यवस्था के स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

(iii) मासिक विधि-व्यवस्था समीक्षा (Monthly L & O Review)- मासिक विधि-व्यवस्था गोष्ठी के आधार पर मासिक विधि-व्यवस्था समीक्षा अभिलेख तैयार किया जाएगा। इसमें विधि-व्यवस्था के ऑंकड़ें एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा/विश्लेषण अंकित की जाएगी। (iv) निरीक्षण- वरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानो के निरीक्षण के क्रम में विधि-व्यवस्था के आँकड़ों एवं उसकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। निरीक्षण टिप्पणी में इन्हें अंकित किया जाएगा।

(v) इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी।

विधि व्यवस्था से संबंधित पर्यवेक्षण कार्य के लिए आवश्यक विहित प्रपत्र एवं विस्तृत निदेश वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

5. राज्य में दंगा निरोधी रिजर्व बल के गठन के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के द्रुत कार्य बल (Rapid Action Force) को आधार (Template) के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

5.1 दंगा निरोधी बल की भूमिका- सामान्य रूप से निम्न कर्तव्यों के निर्वहन के लिये दंगा निरोधी बल को प्रशिक्षित और उनकी क्षमता को निम्नलिखित भूमिका के निर्वाह हेतु विकसित किया जाएगा :-

(क) दंगा अथवा दंगा जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित करना जो किसी धार्मिक एवं साम्प्रदायिक तनाव, जातीय तनाव, आंदोलन, बंद, हड़ताल आदि से उत्पन्न हुई हों।

(ख) आकस्मिक स्थिति में किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना। (ग) यह बल अपने प्रतिनियुक्ति के क्षेत्र अथवा चिन्हित क्षेत्रों में सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य करेगा ताकि सामान्य नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित हो एवं बल की सकारात्मक छवि बने।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 अग(cid:8)त 2019 5.2 संरचना (Organisational Structure(Organisational Structure(Organisational Structure(Organisational Structure) -

(क) सेक्शन (Section) - दंगा निरोधी बल की सबसे छोटी कार्यकारी इकाई सेक्शन होगी जिसमें कुल 15 पदाधिकारी एवं कर्मी होंगे। इनकी संरचना निम्न प्रकार होगी :-

प्रभारी पदाधिकारी (अवर निरीक्षक कोटि) - 1 अश्रु गैस दस्ता- हवलदार- 1, सिपाही- 2, लाठी दस्ता- हवलदार- 1, सिपाही- 5, सशस्त्र बल- अवर निरीक्षक/स0अ0नि0- 1, हवलदार- 1, सिपाही- 3,

(ख) प्लाटून (Platoon) - 3 सेक्शन को मिलाकर 1 प्लाटून का गठन किया जायेगा जिसके प्रभारी पदाधिकारी अवर निरीक्षक कोटि के होंगे। इस प्रकार प्लाटून में कुल 46 पदाधिकारी एवं कर्मी कार्यरत होंगे।

(ग) कम्पनी (Company) - दंगा निरोधी कम्पनी 2 प्लाटून को मिलाकर बनेगी। इसके प्रभारी पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक अथवा पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे। 6. जिला दंगा निरोधी बल (District Anti Riot Police; DARP) -

(i)(i)(i)(i) राज्य के प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत बल को जिला दंगा निरोधी बल के रूप में विकसित किया जाएगा।

क्रमांक जिला जिला दंगा निरोधी (DARP) (DARP) बल (DARP) (DARP) की नफरी
1. शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, अरवल, नवगछिया, बगहा, अररिया, बॉंका, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, रेल पटना, र ल मुजफ्फरपुर, रेल कटिहार, रेल जमालपुर, (16) े 1 प्लाटून
2. मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, मुंगेर, सारण, सीवान, गोपालगंज, किशनगंज, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, (27) 1 कम्पनी
3. पटना (1) 2 कम्पनी

(iii)(iii)(iii)(iii) प्रत्येक जिले में दंगा निरोधी दल के प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक कोटि के 1 पदाधिकारी को नामित किया जायेगा।

(iv)(iv)(iv)(iv) जिला दंगा निरोधी बल में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। उसके बाद उन्हें अनिवार्य रूप से जिला सशस्त्र बल में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। 7. बिहार दंगा निरोधी वाहिनी (Bihar Anti Riot Battalions) -

(क) बिहार सैन्य पुलिस की निम्न 3 वाहिनियों को विशेषीकृत दंगा निरोधी वाहिनियों (Specialised Anti Riot Battalions) के रूप में विकसित किया जाएगा - (i) महिला सशस्त्र पुलिस वाहिनी, सासाराम। (ii) बिहार सैन्य पुलिस- 6, मुजफ्फरपुर। (iii) बिहार सैन्य पुलिस- 7, कटिहार।

(ख) उपरोक्त वाहिनियों की 1 अथवा 2 कम्पनी को निम्न स्थानों पर स्थाई रूप से उपलब्ध रखने की व्यवस्था की जायेगी- (i) पटना (ii) (ii) (ii) (ii) भागलपुर (iii) (iii) (iii) (iii) छपरा (iv)(iv)(iv)(iv) दरभंगा

(ग) दंगा निरोधी वाहिनी के अन्दर सेक्शन, प्लाटून एवं कम्पनी की संरचना उपर अंकित प्रावधान के अनुरूप हीं होगी। वाहिनी के अन्दर कम्पनियों की संख्या उनके स्वीकृत बल द्वारा निर्धारित होगी।

(घ) दंगा निरोधी वाहिनी में अवर निरीक्षक कोटि के कुल पदों का 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति वाले परिचारी संवर्ग के पदाधिकारियों से भरा जायेगा।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 अग(cid:8)त 2019 (च) बिहार दंगा निरोधी वाहिनी में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का न्यूनतम कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। उसके बाद उन्हें सामान्य सशस्त्र वाहिनी में स्थानान्तरित किया जा सकता है। 8. (क) जिला दंगा निरोधी बल (DARP) एवं दंगा निरोधी वाहिनी के लिए वाहन के निम्न मानक

क्रमांक वाहन का प्रकार प्रति कम्पनी वाहन की संख्या
01 भारी वाहन (HMV) 3 ( 2 बस, 1 ट्रक)
02 मीडियम वाहन (MMV) 2 (Anti Riot Vehicle)
03 छोटे वाहन (LMV) 3 (2 सामान्य, 1 Anti Riot Vehicle)
04 मोटरसाइकिल (Motor cycle) 4

(ख) जिला दंगा निरोधी बल (DARP) एवं दंगा निरोधी वाहिनी में निम्न हथियार एवं गोली

हथियार का प्रकार गोली (Ammunition)
1. Rifle 7.62 mm 1A1 SLR 2. Pistol 9mm browning 3. Riot Gas Gun 4. Multi Shot riot Gas Gun 5. Anti riot Gas Gun 6. Pillet Gun 1. SA Ball 7.62 mm BDR 2. Ball 9 mm Pistol 3. MK.IV Grenade 4. Three Way Grenade 5. Long Range Shell 6. Short Range Shell 7. Flight Riot Shell 8. Shell Practice 9. Pillets

इसके अतिरिक्त आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार अन्य प्रकार के हथियार एवं गोली दंगा निरोधी बलों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ग). दंगा निरोधी उपकरण (Anti Riot Gear)))) - सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हेल्मेट (वाईजर के साथ), बॉडी प्रोटेक्टर, शिन गार्ड आदि सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. वर्दी (Uniform)))) ।- दंगा निरोधी बल नेवी ब्लू बैकग्रांउड पर बैटल फटिक प्रिन्टेड वर्दी धारण करेंगे जो पुलिस महानिदेशक द्वारा चयनित होगा।

10. प्रशिक्षण (Training)))) ।- बिहार दंगा ।निरोधी वाहिनी (Bihar Anti Riot Battalions) एवं जिला दंगा निरोधी बल (District Anti Riot Police) के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रतिवर्ष कम-से-कम 3 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बिहार सैन्य पुलिस-6 मुजफ्फरपुर को इनके प्रशिक्षण के लिए चिन्हित प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

11. पुलिस महानिरीक्षकों/पुलिस उप महानिरीक्षकों की भूमिका ।- पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस को पदेन दंगा निरोधी वाहिनियों का प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक नामित किया जायेगा। वे इन बलों के प्रशिक्षण, साजो-सामान, उपकरण, आवासन इत्यादि की समुचित व्यवस्था एवं उनका उन्नयन करना सुनिश्चित करेंगे। 11.1 इसी प्रकार क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक भी जिला दंगा निरोधी बल के संदर्भ में उपरोक्त कर्तव्यों का निर्वहण करेंगे।

12. प्रतिनियुक्ति।- जिला दंगा निरोधी बल की प्रतिनियुक्ति संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार की जाएगी। बिहार सैन्य पुलिस की दंगा निरोधी कम्पनियों की प्रतिनियुक्ति पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के आदेशानुसार की जाएगी।

12.1 प्रतिनियुक्ति अवधि।- दंगा निरोधी बल की प्रतिनियुक्ति लगातार 10 दिनों से कम अवधि के लिये होगी। इसके आगे प्रतिनियुक्ति के लिये पुलिस मुख्यालय (बिहार सैन्य पुलिस कम्पनियों के संदर्भ में) अथवा क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक (जिला दंगा निरोधी बल के संबंध में) की अनुमति आवश्यक होगी।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 अग(cid:8)त 2019 13. उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु किसी नये पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है। साथ हीं इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक उपकरण, हथियार-गोली, वाहन आदि उपलब्ध हैं। आवश्यकता होने पर भविष्य में उसके लिए अलग से प्रस्ताव समर्पित किए जाएंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-08-29.1015/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-08-29.1015.