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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 September 2019

Published 06 September 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1050
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ अभ्यर्थी का नाम अनुक्रमांक संशोधित संशोधित संशोधित संशोधित मेघा क्रमांक आरक्षण कोटि D.Q. श्रेणी श्रेणी श्रेणीश्रेणी अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6 7
1 सुजीत कुमार 13630294 10177 BC ORTHO
2 रामानन्द यादव 13630127 10182 BC ORTHO

2॰ बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ेवर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) की धारा-4(3) के आलोक में सफल अभ्यर्थियों के बीच सेवा/पद आवंटन संबंधी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अन्तिम अनुषंसा के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। इस आषय का वचनबंध (Under-taking) लिखित रूप में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के समय प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6666 िसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बरररर 2019201920192019 3॰ भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं नियमसंगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 4॰ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना अथवा कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।

5॰ यह नियुक्ति इस कार्यालय में योगदान की तिथि से प्रभावी होगा। 6॰ कालान्तर में जब इनके द्वारा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हेतु हायर डिप्लोमा कोर्स अथवा अन्य निर्धारित प्रषिक्षण प्राप्त किया जायेगा तब प्रषिक्षण के पश्चात्‌ इस विभाग में कम से कम तीन वर्षाें की सेवा करनी होगी। यदि प्रषिक्षण प्राप्त करने के तीन वर्षाें के अन्दर ये इस विभाग को छोड़ेंगे तो उन्हें अपनी प्रषिक्षण पर व्यय कुल राषि सरकार को वापस करनी होगी।

7॰ अभ्यर्थियों को अधिकतम 30 दिनाें के अन्दर अपना योगदान इस कार्यालय में समर्पित करना होगा। 8॰ बिहार पेंषन (संषोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.05 एवं 768 दिनांक 03.07.07 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।

9॰ प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाषित परीक्षाफल के विरूद्ध मान्‌नीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विभिन्न वादों में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी।

10॰ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11॰ जिन अभ्यथियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन अप्राप्त है, उनके संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।

12॰ नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी तथा इनकी वरीयता आयोग के अनुषंसा पत्र में उल्लिखित योग्यता क्रमांक एवं प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

आदेश से, रचनारचनारचनारचना पाटिल,पाटिल,पाटिल,पाटिल, निबंधक, निबंधक, निबंधक, निबंधक, सहयोग समितियाँ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1050/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1050.