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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 September 2019

Published 06 September 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1051
Languages
English, Hindi
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संकल्प

25 जुलाई 2019

श्री शमीम अहमद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-125/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर, पूर्णियां (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरुद्ध आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा भवानीपुर प्रखंड एवं अंचल में संचालित योजनाओं में सरकारी राशि का दुरूपयोग, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानी संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6605 दिनांक 24.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। कालान्तर में श्री अहमद के सेवानिवृत होने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2459 दिनांक 12.02.2015 द्वारा पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-80 दिनांक 24.12.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदत की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 5633 दिनांक 29.04.2019 द्वारा श्री अहमद से लिखित अभिकथन की मांग की गई। उक्त क्रम में श्री अहमद द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक 27.05.2019 समर्पित किया गया।

श्री अहमद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में मात्र आरोप सं॰-04 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें श्री अहमद कोप्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने का दोषी पाया गया है, इसे अनियमितता नहीं माना गया है। श्री अहमद द्वारा 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6666 िसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बरररर 2019201920192019 लोकहित/कार्यहित में जिला पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए कार्य करवाया गया है, जिसकी घटनोत्तर स्वी—ति भी प्राप्त हुई है। साथ ही श्री अहमद के विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाया गया है। सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री शमीम अहमद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-125/11, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1051/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1051.