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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 September 2019

Published 06 September 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1052
Languages
English, Hindi
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संकल्प

30 जुलाई 2019

श्री सुशील कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1014/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2301 दिनांक 04.08.2014 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री मिश्र के विरूद्ध तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोध गया के पदस्थापनकाल में नगर पालिका अधिनियम, 2007 का उल्लंधन करने एवं महाबोधी मंदिर के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अवैध निमार्ण करने की स्वीकृति देने आदि संबंधी अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है। 2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 12356 दिनांक 04.09.2014 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मिश्र ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 28.11.2014) समर्पित किया। श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार, पटना के पत्रांक 4167 दिनांक 01.08.2018 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।3. श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। 4. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री सुशील कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1014/11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(II) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6666 िसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बरररर 2019201920192019 5. श्री मिश्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1052/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-09-06.1052.