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संकल्प
4 सितम्बर 2019
माननीय लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष दायर वाद सं॰-01/लोक(पंचायत)03/2010 मेें पारित आदेश के क्रम में श्री शिवशंकर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-630/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद के विरूद्ध वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं 2010-11 में विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं करने, दायित्व का निर्वहन नहीं करने एवं अनियमितता बरते जाने इत्यादि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा आरोप पत्र एवं साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर से पुनगर्ठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 8604 दिनांक 27.06.2019 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 9765 दिनांक 22.07.2019 द्वारा स्मारित किया गया। तदुपरांत श्री शिवशंकर प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 318 दिनांक 18.07.2019) विभाग में समर्पित किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6666 िसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बिसत(cid:27)बरररर 2019201920192019 फलतः श्री शिवशंकर प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपो यथा योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्न दंड श्री प्रसाद को अधिरोपित/संसूचित किया जाता हैः- (i) निन्दन (2010-11) (ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव ।
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